सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को झटका, मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है

दिल्‍ली शराब घोटाले में फंसे मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लगा है। कोर्ट ने उन्‍हें जमानत देने से इनकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कहा कि हमने कहा था कि कुछ पहलू अब तक संदेहास्पद हैं, पर 338 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र होने का पहलू लगभग साबित हो रहा है। लिहाजा वह जमानत अर्जी खारिज कर रहे हैं, पर एक और बात कहना चाहते हैं कि जांच एजेंसी ने आश्वस्त किया है कि 6 से 8 महीने में ट्रायल पूरा हो जाएगा, तो अगर तीन महीने में ऐसा लगता है कि ट्रायल की रफ्तार धीमी है तो दोबारा से जमानत के लिए याचिका डाल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है क‍ि एजेंसी ने हमारे ज्यादातर सवालों का उचित जवाब नहीं दिया।

सारिका तिवारी, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चण्डीगढ़ – 30 अक्टूबर :

सुप्रीम कोर्ट कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट को छह से आठ महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने नियमित जमानत की अपीलें यह कहकर खारिज कर दी कि मामले में अस्थायी तौर पर 338 करोड़ रुपये के हस्तांतरण की पुष्टि हुई है।

मनीष सिसोदिया की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने जिरह की। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मनीष सिसोदिया से जुड़ा कोई भी सीधा सबूत इस मामले में नहीं मिला है। सभी साक्ष्य दस्तावेजों में हैं, ऐसे में सिसोदिया को जेल में रखे जाने की कोई वजह नहीं दिखती। वो भागने वाले भी नहीं हैं और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। लेकिन ईडी ने कहा कि दिल्ली की शराब नीति धोखा देने के लिए ही मनीष सिसोदिया की अगुवाई में बनाई गई थी।

जजों ने कहा कि फ़िलहाल की जाँच के हिसाब से मनी ट्रेल मनीष सिसोदिया तक जाती हुई दिख रही है और ऐसे में उन्हें जमानत नहीं दी जा सकती।

बता दें क‍ि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस केस में मनीष स‍िसोद‍िया को सीबीआई ने 26 फरवरी, 2023 को ग‍िरफ्तार क‍िया था। उन्हें हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सिसोदिया की बेल याचिका खारिज कर दी है।

दिल्ली शराब घोटाला मामले में ED ने 7 जुलाई 2023 को पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया सहित अन्य आरोपितों की 52 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया था। आरोपितों में सिसोदिया के अलावा अमनदीप सिंह ढल्ल, राजेश जोशी और गौतम मल्होत्रा के नाम हैं। इस मामले में ईडी ने बताया था कि इस 52 करोड़ की चल-अचल संपत्ति में 7 करोड़ 29 लाख रुपए की 2 प्रॉपर्टी मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी सीमा सिसोदिया की है।