डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ (राकेश शाह) : पंजाब के परिवहन मंत्री स. लालजीत सिंह भुल्लर के हुक्मों पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने प्राईवेट बस ऑपरेटरों द्वारा आगे से आगे ग़ैर-कानूनी तौर पर क्लब किए 39 बस पर्मिट रद्द कर दिए हैं।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए स. लालजीत सिंह भुल्लर ने बताया कि विभाग की हिदायतों के अनुसार बस पर्मिट में पहुँच स्थान से आगे सिर्फ़ एक बार विस्तार लिया जा सकता है परन्तु प्राईवेट बस ऑपरेटरों द्वारा ग़लत ढंग तरीके अपनाकर इन परमिटों में कई बार आगे से आगे विस्तार लिया गया।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा सिवल रिट्ट पटीशन नंबर 15786 आफ़ 1999 में दिए फ़ैसले अनुसार जिन क्लब पर्मिट-धारकों के रूटों के वृद्धि एक बार से अधिक हुई थी, उनको रद्द करने के हुक्म हुए हैं। उन्होंने बताया कि इन हुक्मों की पालना करते हुए क्लब किए गए परमिटों को सुनवाई करने के उपरांत रद्द करने के हुक्म किए गए हैं।
राज्य के विभिन्न शहरों के रद्द किए परमिटों में मैसर्ज़ डब्बवाली ट्रांसपोर्ट कंपनी प्राईवेट लिमटिड बठिंडा के 13 पर्मिट रद्द किए गए हैं जबकि मैसर्ज़ आर्बिट एविएशन प्राईवेट लिमटिड बठिंडा के 12, मैसर्ज जुझार पैसेंजर बस सर्विस प्राईवेट लिमटिड लुधियाना के 7, मैसर्ज़ न्यू दीप मोटरज़ रजि चन्नू (गिद्दड़बाहा) के 2 और मैसर्ज़ न्यू दीप बस सर्विस रजि गिद्दड़बाहा, मैसर्ज़ विकटरी ट्रांसपोर्ट कंपनी रजि मोगा, मैसर्ज़ हरविन्दरा हाईवेज बस सर्विस रजि मोगा, मैसर्ज़ एक्स-सर्विसमैन कोआपरेटिव ट्रांसपोर्ट कंपनी लिमटिड मोगा और बठिंडा बस कंपनी बठिंडा का एक-एक पर्मिट शामिल है। इन ऑपरेटरों को पत्र भेज कर कहा गया है कि रद्द किए परमिटों को परिवहन विभाग के संबंधित कार्यालयों में जल्द से जल्द जमा करवाया जाए।
इसके इलावा समूह रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी दफ़्तरों के सचिवों को हिदायत की गई है कि वे अपने दफ़्तर के अधीन बन रहे किसी भी टाईम टेबल में रद्द किए सी.पी. (क्लब परमिटों) को न विचारें और जिन टाईम टेबलों में ऐसे पर्मिट शामिल हैं, उन टाईम टेबलों से रद्द पर्मिट निकाल दिए जाएं। इसी तरह पी.आर.टी.सी. फ़रीदकोट, बठिंडा, बरनाला और बुढलाडा के जनरल मैनेजरों को कहा गया है कि रद्द किए परमिटों पर चल रही बसों को बस अड्डों से तुरंत प्रभाव से रोका जाए।