बिजली ठेकेदार कुलबीर साहनी और गुरासीस साहनी के खिलाफ धोखाधड़ी की 4 और धाराएं दर्ज
- बिजली ठेकेदार कुलबीर और गुरासीस साहनी पर करोड़ों की धोखाधड़ी के लिए कई एफआईआर दर्ज
- सरकारी व निजी कंपनियों से धोखाधड़ी के अनेक आरोप, जिला अदालत से जमानत याचिका खारिज
डेमोक्रेटिक फ्रंट, मोहाली – 14 सितम्बर :
खरड़-निवासी हिमांशु कपूर ने खुलासा किया है कि चंडीगढ़ की एक इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टिंग फर्म, अरविंदेरा इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं। कपूर ने आरोप लगाया कि पिता-पुत्र की जोड़ी, कुलबीर साहनी और गुरासीस साहनी के स्वामित्व वाली इस फर्म का बहुत ही संदिग्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें ऑर्डर की गई सामग्री का भुगतान न करके फरार हो जाना शामिल है।
अगस्त 2020 में, उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (यूएचबीवीएन) ने 6 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के लिए अरविंदेरा इलेक्ट्रिकल्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। हाल ही में, एसएएस नगर (मोहाली) फेज 1 में 5.25 करोड़ रुपये की एक अन्य धोखाधड़ी के लिए दोनों के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की गई। कुलबीर साहनी और गुरासीस साहनी द्वारा दायर जमानत याचिका को जिला न्यायालय ने खारिज कर दिया, जबकि दोनों पिता-पुत्र अभी भी कानून से छुपे घूम रहे हैं।
अरविंदेरा इलेक्ट्रिकल्स ने औद्योगिक क्षेत्र, फेज 8बी स्थित बिजली उद्योग की एक प्रसिद्ध कंपनी, हरटेक पॉवर प्राइवेट लिमिटेड से बिजली का सामन खरीदा था, जिसे गमाडा की विभिन्न साइटों पर सप्लाई किया जाना था।
शिकायत दर्ज कराने वाले हिमांशु कपूर का आरोप है कि अरविंदेरा इलेक्ट्रिकल्स न केवल हरटेक पॉवर को भुगतान करने में विफल रही, बल्कि सामान लेने के बाद कंपनी के दोनों मालिक फरार हो गए। मामले की 15 जून 2023 को एसएसपी मोहाली को सूचना दी गई। जांच के बाद, आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 406 और 120-बी के तहत मामला दर्ज किया गया। इसके बाद मामले में धाराएं 465, 467, 478 और 471 भी जोड़ी गईं। कुलबीर साहनी और गुरासीस साहनी के पिता-पुत्र की जोड़ी के खिलाफ मजबूत सबूतों के चलते जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी।