वीरेश शांडिल्य का दफ्तर जलाने के आरोपी सतवंत सिंह को कोर्ट ने भगोड़ा घोषित किया
- वीरेश शांडिल्य का दफ्तर जलाने वाले भिंडरावाला समर्थक हरपाल पाली व मन्नी बिंद्रा की जमानत रद्द को लेकर याचिका दायर
- एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्य्क्ष वीरेश शांडिल्य का भिंडरावाला समर्थको ने जलाया था 6 जून 2018 को दफ़्तर, सिटी थाना में दर्ज हुई थी एफआईआर 184/18
- सीएजीएम कवँल कुमार की कोर्ट में फेसबुक पर अपमानजनक व धमकी भरे शब्द लिखने पर शांडिल्य ने जमानत रद्द करने की याचिका दायर की
डेमोक्रेटिक फ्रंट, अम्बाला – 01 सितम्बर :
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तीन दशकों से पाक आतंकवाद सहित खालिस्तानियों , बब्बर खालसा आतकवादी संगठन सहित 1984 में भारतीय सेना द्वारा मौत के घाट उतारे जरनैल सिंह भिंडरावाला के कटरपथियो के खिलाफ मुहिम छेड़ी हुई है जिस कारण शांडिल्य कट्टरपंथियों के के निशाने पर भी हैं। वर्ष 2018 में जरनैल सिंह भिंडरावाला का पुतला जलाने के आह्वान पर भिंडरावाला समर्थकों ने भीड़ के रूप में तलवारों ,डंडों सहित हमला बोला व उनका दफ़्तर जला दिया गया और भिंडरावाला समर्थकों ने नारे बाजी की भिंडरावाला तेरी सोच ते पहरा देवांगे ठोक के।
वीरेश शांडिल्य ने बताया कि उनकी शिकायत पर भिंडरावाला समर्थकों के खिलाफ अम्बाला शहर थाना में एफ़आईआर 6 जून 2018 को 184 कई धाराओं में दर्ज की । जिसमे आरोपी हरपाल सिंह पाली, रणबीर सिंह फौजी, सुखदेव सिंह गोबिंदगढ़, टीपी सिंह, मन्नी बिंद्रा, चरणजीत सिंह टक्कर, हरमीत सिंह, भूपिंदर सिंह चड्डा, रंजीत सिंह, मंजीत सिंह, जतिंदर पाल सिंह, अमनदीप सिंह, इंदरजीत सिंह, जसविंदर सिंह, अमर पाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था जिसे सीजेएम अम्बाला की अदालत ने 50 हजार के मुचलके पर जमानत दी। वही सीजेएम कँवल कुमार की कोर्ट ने शांडिल्य का दफ्तर जलाने वाले आरोपी को भगोड़ा घोषित करार देते हुए पुलिस को सीआरपीसी की धारा 82 के तहत कार्यवाही के आदेश दिए।
वही एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने फेसबुक पर हरपाल सिंह पाली व मन्नी बिंद्रा द्वारा अपमानजनक अभद्र भाषा व धमकी देने पर दोनों की नियमित जमानत रद्द करने की मांग को लेकर सीएजीएम कँवल कुमार की कोर्ट में अपने वकील सुमित शर्मा व खुद पेश होकर जमानत रद्द करने की मांग की थी जिस पर अदालत ने दोनों आरोपियों हरपाल सिंह पाली व मन्नी बिंद्रा को नोटिस जारी कर पूछा कि क्यों न उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। कोर्ट ने इस पर आरोपियों से लिखित जवाब देने के आदेश 8 जून 2023 को दिए थे जिस पर अदालत में 31 सितंबर को सुनवाई है और आरोपी हरपाल सिंह पाली व मन्नी बिंद्रा सहित तमाम आरोपी कोर्ट में हाजिर थे जबकि आरोपी मंजीत सिंह की तरफ से पेशी एक दिन छूट की ऍप्लिक्शन थी जिसे अदालत ने स्वीकार किया लेकिन फेसबुक पर वीरेश शांडिल्य के बारे धमकी भरी अभद्र टिप्पणी करने वाले दोनों आरोपियों व भिंडरावाला समर्थक हरपाल सिंह पाली व मन्नी बिंद्रा ने कोर्ट के आदेश के बाद भी जमानत रद्द करने की याचिका का जवाब दायर नही किया जिस कारण आरोपियों को कोर्ट ने फटकार लगाते हुए 3 अक्टूबर 2023 को जवाब दाखिल करने के आदेश दिए।
एन्टी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्य्क्ष वीरेश शांडिल्य ने अपने सेक्टर 1 निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इन दफ़्तर फूंकने वाले कट्टरपंथियों ने उनका दफ़्तर जला कर उन पर दहशत डालने का काम किया लेकिन जब तक उनके शरीर मे खून की अंतिम बून्द दौड़ रही है वो देशद्रोहियों व आतंकवादियो के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि भिंडरावाला समर्थक उनकी गुरुद्वारे में जाने पर कोई भी बेअब्दबी का आरोप लगा हत्या करवा व कर सकते हैं जिसकी उन्होंने शिकायत एसपी जशनदीप सिंह रंधावा सहित उच्च अधिकारियों को दी हुई है। शांडिल्य ने कहा कि उनका दफ़्तर फूंकने वाले भिंडरावाला समर्थक मास्टरमाइंड व हिंसक हैं।