कारोबारी अरविंद अग्रवाल व सुंदर ढींगरा की गिरफ्तारी पर एसपी 30 दिन में फैसला लें : हाईकोर्ट

  • एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने 4 फरवरी 2023 को उनके दफ़्तर पर हत्या की मंशा से हमला करने को लेकर सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर की थी हाई कोर्ट में सीनियर ऐडवोकेट अतुल लखनपाल के माध्यम से याचिका
  • शांडिल्य बोले: हाई कोर्ट को बताया कि अरविन्द अग्रवाल व सुंदर ढींगरा की 26 जनवरी 2023 से 4 फरवरी हमले वाले दिन तक बातचीत हुई

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 27  मई  :

पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अंबाला के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिए की एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के दफ्तर पर हत्या की मंशा से सुपारी देकर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले कारोबारी अरविन्द अग्रवाल उर्फ लक्की व सुंदर ढींगरा की गिरफ्तारी पर 30 दिन के अंदर फैसला लें। शांडिल्य ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल के माध्यम से सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करते हुए एफआईआर 69/23 जो आईपीसी की धारा 452, 506, 427, 34 व 120 बी के तहत अंबाला शहर थाना में दर्ज एफ़आईआर की जांच सीबीआई या राज्य से बाहर बदलने की मांग की थी जिस पर हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश भारद्वाज ने एसपी अंबाला को वीरेश शांडिल्य की 3 अप्रैल 2023 की शिकायत पर दोनों आरोपियों अरविंद अग्रवाल व सुंदर ढींगरा की गिरफ्तारी पर 30 दिन के अंदर फैसला लेने के आदेश दिए ।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने आज अपने पालिका विहार निवास पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए हाई कोर्ट के आदेशों की जानकारी दी। शांडिल्य ने कहा उनके वकील अतुल लखनपाल ने अरविंद अग्रवाल व सुंदर ढींगरा के खिलाफ याचिका दायर कर हाईकोर्ट से एफ़आईआर 69/23 की सीबीआई जांच की मांग की थी क्योंकि कारोबारी अरविंद अग्रवाल उर्फ लक्की व सुंदर ढींगरा को राजनीतिक सरक्षण है और अम्बाला पुलिस को उन्होंने शपथ पत्र दिया कि 4 फरवरी 2023 को उनके दफ्तर पर उनकी हत्या की मंशा से नकाबपोश हमलावर भेजने वाले अरविंद अग्रवाल व सुंदर ढींगरा हैं । शांडिल्य ने बताया की उन्होंने पुलिस को 3 अप्रैल 2023 को शिकायत दी थी जेल लैंड निवासी अरविंद अग्रवाल व सुंदर ढींगरा को 120 बी में गिरफ्तार करने की मांग की थी यही नही 8 मई 2023 को भी एसपी अम्बाला को शपथ पत्र देकर अरविन्द अग्रवाल व सुंदर ढींगरा को गिरफ्तार करने की मांग की लेकिन आरोपियों को राजनीतिक सरक्षण है इसलिए पुलिस उन्हें हाथ नही डाल रही जिस पर उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया और हाई कोर्ट ने उनके सीनियर ऐडवोकेट अतुल लखनपाल की पुख्ता दलीलों के बाद एसपी अम्बाला को 26 मई 2023 को एसपी अम्बाला को आदेश दिया की वीरेश शांडिल्य की 3 अप्रैल 2023 की शिकायत पर अरविन्द अग्रवाल व सुंदर ढींगरा की गिरफ्तारी को लेकर 30 दिन के अंदर फैसला लें। शांडिल्य ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है एसपी अम्बाला इन दोनों वाइट कोलर आरोपियों को दूध का दूध पानी का पानी करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे।