क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने स्कूली बसों का किया निरीक्षण
- नियमों की उल्लंघना पर स्कूल बसों पर होगी कार्रवाई : आरटीए बराड़
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 20 अप्रैल :
आज दिनांक 20.04.2023 को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण श्रीमति हैरतजीत कौर बराड़ नें माउंट लीटरा हेरिटेज स्कूल मटावाला पंचकूला में पहुँचकर हाल में हुए स्कूल बस हादसो को लेकर गम्भीरता से लेते हुए सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बसो का निरिक्षण किया गया । आरटीए नें हरियाणा सरकार द्वारा बनाई गई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत बसो में सीसीटीवी कैमरा (15 दिन रिकार्डिंग क्षमता), बस ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव, स्कूल बस में जीपीएस सिस्टम, स्कूल वाहन का परमिट या स्वीकृति पत्र, बसो में बच्चो की सुरक्षा के लिए लगाये गये स्टाफ, कंडक्टर महिला अटेंडेट, बस में फर्सट एड किट, बस स्टाफ युनिफार्म में मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र सहित, बस के टायरो कि स्थिति, रिफ्लेक्टर टेप, हेल्पलाईन नंबर पुलिस और स्कूल नंबर साफ, इंडिकेर चालू हालात में, बस में रूट बोर्ड और समय सारिणी तथा बस में सभी आवश्यक परमिट, इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पॉल्यूशन प्रमाण पत्र इत्यादि दस्तावेज चेक करके निरिक्षण किया गया । इसके साथ ही कहा कि जो हादसा हुआ है वह बस थाना में खडी है जिस बस का निरिक्षण किया जायेगा जिसकी कार्रवाई अभी जारी है ।
इसके साथ ही आरटीओ बराड़ नें बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत पंचकूला के सभी स्कूलो की बसो का निरिक्षण किया जायेगा जो कि मोटर वाहन इन्सपेक्टर ब्रिजेश को शहर के स्कूलों की बसों की जांच करके सप्ताह में रिपोर्ट देनें हेतु निर्देश जारी किए गये है अगर कोई स्कूल किसी भी प्रकार के सरकार द्वारा बनाई गई सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत नियमों पर अमल नही करेगा तो उस पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।
इसके साथ ही आरटीए बराड़ नें कहा कि जो हाल में स्कूल बस का हादसा हुआ है तो इस प्रकार का हादसा आगे किसी ओर के साथ ना हो औऱ सभी स्कूल सचांलक हरियाणा सरकार द्वारा जारी सुरक्षित स्कूल वाहन पॉलिसी के तहत हर नियमों की पालना करें औऱ किसी भी नियम को अपनानें के एक छोटी सी भी लापरवाही ना बरतें ।
इस स्कूल बस निरिक्षण के दौरान स्कूल का मैनेजर आदित्या, परिवहन निरिक्षक रविन्द्र कुमार, स्कूल का सीनियर स्टाफ व जिला परिवहन स्टाफ की टीम मौजूद रही ।
क्राईम ब्रांच नें 410 ग्राम अफीम सहित तस्कर को किया काबू
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 20 अप्रैल :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुरक्षा एंव कानून व्यवस्था निकिता खट्टर के निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 निरिक्षक मोहिन्द्र सिह ढाण्डा के नेतृत्व मे उसकी टीम नें दिनांक 19.04.2023 को देवेन्द्रा कुमार पुत्र राम कुमार वासी गाँव नाडा साहिब पंचकूला को अवैध नशीला पदार्थ 410 ग्राम अफीम सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया ।
जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 19.04.2023 को क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला की टीम गस्त पडताल करते हुए माजरी चौकं पंचकूला की तरफ मौजूद थी । तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली की उपरोक्त व्यकित देवेन्द्रा कुमार जो कि पंचकूला में अवैध नशा अफीम की तस्करी करता है जिस बारे सूचना प्राप्त करके पुलिस की टीम नें गांव नाडा पहुंचकर उपरोक्त व्यकित देवेन्द्रा की तलाश की गई इसके कुछ देर बाद एक व्यकित जो कि गांव नाडा साहिब पंचकूला की तरफ से आता दिखाई दिया जो पुलिस पार्टी को देखकर भागनें की कोशिश करनें लगा जिस व्यकित को पुलिस नें कुछ दूर जाकर काबू कर लिया । जिस व्यकित की तलाशी लेनें हेतु मौका पर थाना चण्डीमन्दिर क्षेत्र के एनडीपीएस के नोडल अधिकारी विशाल पराशर (खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी बरवाला को मौका पर बुलाया गया जो मौका पर व्यकित की तलाशी लेनें पर आरोपी के पास से अवैध नशीला पदार्थ अफीम जिसका कुल वजन 410 ग्राम बरामद किया गया । जिस अवैध नशीले पदार्थ बारे आरोपी से पुछताछ की गई । जो कोई सन्तोषजनक जवाब नही दे सका पुलिस नें आरोपी से नशीला पदार्थ बरामद करके आरोपी के खिलाफ थाना चण्डीमन्दिर में एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।
महगीं नस्ल के घोडे को 44 लाख रुपये में बेचकर ठगी मामले में आरोपी गिरफ्तार
कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 20 अप्रैल :
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी रायपुररानी राजेश कुमार के नेतृत्व में 44 लाख की धोखाधडी में आरोपी को गिऱफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान मेवा सिंह पुत्र हरपाल सिंह वासी तीलवान जिला बरनाला पजांब के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक पीडित अजीत कुमार वासी सेक्टर 25 पंचकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि उसका गढी कोटाहा में स्टड फार्म है जहा पर वह घोडो का कारोबार करता है और खरीद बेच करता है जिसने बताया कि उसनें दिनांक 03.07.2022 एक व्यकित हरदीप सिंह वासी मानसा पंजाब से एक मारवाडी नस्ल के घोडे को लेनें के लिए 44 लाख रुपये में सौदा तय हुआ था । जिसनें घोडा दिखाया और कहा कि बिल्कूल ठीक है कहा की मेरी जिम्मेवारी है अगर कोई समस्या हुई तो इसके बाद शिकायतकर्ता घोडे को लेकर आ गये जब घर पर घोडे को लेकर आए तो घोडा चलनें में परेशानी कर रहा था तभी डॉक्टर को चेक करवाया जो डॉक्टर नें कहा कि घोडे को 2 वर्ष पुरानी बीमारी है जिस बात को लेकर हरदीप सिंह से सम्पर्क किया जिसनें कोई सतोंषजनक जवाब नही दिया और डॉक्टर नें कहा कि घोडे के टेम्पोररी इन्जेक्शन लगाए हुए थे जिसका प्रभाव खत्म होनें पर घोडा चलनें में असमर्थ हो गया इसके बाद शिकायतकर्ता नें हरदीप सिंह को घोडे के फोटो व वॉयस मैसेज भेज जिसने फोन उठाना बंद कर दिया ओर फोन को स्विच ऑफ कर दिया फिर शिकायतकर्ता नें थाना में शिकायत दर्ज करवाई कि घोडे के स्वास्थय को लेकर धोखाधडी की है जो चलनें में लगडापन कर रहा है जिस घोडे की कोई कीमत नही है जिस बारे थाना में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स की धारा 406, 420, 120-बी0 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त मामलें में सलिप्त आरोपी को दिनांक 18.04.2023 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी को पेश अदालत 4 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।