Sunday, December 22

बाल विवाह बारे सूचना देनें हेतु आमजन से अपील :  डीसीपी पंचकूला

  • थाना प्रभारियो को बाल विवाह अपराध पर तुरन्त कार्रवाई करनें के दिए निर्देश

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 18 अप्रैल :

पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह

पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह नें बताया कि 22.04.2023 को अक्षय तृतीय का दिन है जो पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त का दिन माना जाता है औऱ इस दिन लोग बिना पंचाग देखे शुभ व मांगलिंक कार्य जैसें विवाह, गृह-प्रवेश, वस्त्र-आभूषण, वाहन इत्यादि की खरीददारी इत्यादि करते है परन्तु इस दिन कुछ लोग इस शुभ दिन के अवसर शादियों के लिए शुभ मुहूर्त मानकर बाल विवाह करवाते है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके का विवाह करना सज्ञेंय और गैर –जमानती अपराध है ।

इस सबंध में बाल निषेध अधिकारी श्री मति सोनिया सबरवाल द्वारा पुलिस टीम के सहयोग से अलग-अलग स्थानों जैसे (आँगनवाडी केन्द्र व मन्दिरो में जाकर पण्डितो को जागरुक किया जा रहा है । इस सबंध में बाल विवाह निषेद अधिकारी श्रीमति सोनिया सबरवाल नें आमजन को बाल विवाह रोकने हेतु अपील करते हुए कहा कि अपनें क्षेत्र में गांव गली मौहल्ला मे नजर रखें

अगर कोई बाल विवाह हेतु सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस को दे  और बाल विवाह करके अपनें बच्चो की जिन्दगी के साथ खिलवाड ना करें । क्योकि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है और आम जनता से भी अनुरोध है कि बाल विवाह रोकने में प्रशासन की मदद करें । बाल विवाह अधिनियम के तहत व्यकित को 2 साल तक की कैद 1 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है और बाल विवाह करवाने वाले पंडित, मौलवी, हलवाई, माता-पिता आदि सब दोषी के हकदार है ।

इस संबध में पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिह नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है और कम उम्र में शादी करना लडका व लडकी के भविष्य की बर्बादी है जिससे सामाजिक विकास बाधित हो जाता है और ऐसा खिलवाडं अपनें बच्चो के साथ ना करें । इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें सभी थाना प्रंबधको को सख्त निर्देश दिये गये है कि उनके क्षेत्र में होनें वाली शादियों पर कडी नजर रखी जाए और अगर किसी प्रकार से बाल विवाह सबंधी सूचना मिलती है तुरन्त मौका पर पहुंच सख्त कानूनी कार्रवाई करें । 

इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें बताया कि बाल विवाह बच्चों के अधिकारों का एक निर्मम उल्लंघन है । इससे बच्चों का शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास रुक जाता है । इसके अलावा इसके कई दुष्परिणाम है जिसको रोकनें के लिए आपसे सहयोग के रुप में अपील की जाती है अगर आपको क्षेत्र में किसी बाल विवाह से सबंधित सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल नंबर 112, महिला हेल्प लाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 , महिला हेल्प लाईन 181, पर सूचना दे सकते हैं  सूचना देने वाले व्यकित का नाम पता गुप्त रखा जाएगा ।

पुलिस ने बैटरी चोर गिरोह का पर्दाफाश, 4 काबू

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 18 अप्रैल :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह के दिशा-निर्देशानुसार थाना प्रभारी चण्डीमन्दिर ललित कुमार के नेतृत्व में पुलिस चौकी रामगढ इन्चार्ज उप निरिक्षिक मन्दीप सिंह ढाण्डा के द्वारा ट्रैक्टर से बैट्ररिया चोरी करनें वालें गिरोह पर्दाफाश करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान चमन कुमार उर्फ देविंग पुत्र सुशील कुमार वासी मुजफरनगर उतर प्रदेश, अजीत कुमार  उर्फ जीत पुत्र बलेश्वर वासी गांव तेलीपुरा सहारनपुर हाल झुग्गी भट्टा टोका, साहिल उर्फ शैली पुत्र सुरेश कुमार वासी गाँव टोगा रायपुररानी तथा साबिर पुत्र अब्दुल वासी गांव नटवाल रायपुररानी के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 17.04.2023 को शिकायतकर्ता राकेश गर्ग वासी पंचकूला नें पुलिस चौकी रामगढ में शिकायत दर्ज करवाई कि गाँव टोका में उसका ईंटो का भट्टा गर्ग ब्रिक्स के नाम से है भट्टे पर काम के लिए ट्रैक्टर है जिनको सुबह उठकर देखा तो ट्रैक्टरो से बैट्ररिया गायब मिली जिस बारे पुलिस चौकी में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 381 के तहत थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में तुरन्त कार्रवाई पुलिस चौकी इन्चार्ज मन्दीप सिंह ढाण्डा के द्वारा अमल में लाते हए करीब 3 घण्टें में ट्रैक्ट्ररो से बैट्ररिया चोरी करनें वाले 4 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो से चोरी की हुई बैट्ररिया बरामद करके आरोपियों को पेश अदालत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया भेजा गया ।

क्राईम ब्रांच नें हेरोइन तस्कर को किया काबू

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 18 अप्रैल :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुरक्षा कानून एंड व्यवस्था निकिता खट्टर के निर्देशानुसार क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 इन्चार्ज मोहिन्द्र सिंह ढाण्डा के नेतृत्व में नशीला पदार्थ हेरोइन तस्करी के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान प्रेम पुत्र बादल वासी गाँव टिपरा कालका पंचकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 18.04.2023 को क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला की टीम गस्त पडताल करते हुए खडक मगोंली पुराना पंचकूला की तरफ मौजूद थी तभी पुलिस को गुप्त सूचना मिली की उपरोक्त व्यकित प्रेम पुत्र बादल वासी टिपरा कालका जो कि नशीला पदार्थ हेरोइन की तस्करी का काम करता है जिस बारे सूचना प्राप्त करके पुलिस की टीम दरगाह पीर बाबा खडक मंगौली पुराना पंचकुला ट्रक युनियन माजरी चौंक के पास पहुँचे हुँ तभी खडक मगोंली की तरफ से एक व्यकित आता दिखाई दिया जिस व्यकित को काबू करके पुछताछ की गई । जिस व्यकित नें अपना नाम पता उपरोक्त बतलाया जिस व्यकित पर सदेंह होने पर व्यकित की तलाशी लेने पर नशीला पदार्थ हेरोइन 6.95 ग्राम बरामद किया । जिस व्यकित को पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

एफडी व आरडी के नाम पर 23.21 लाख रुपये की धोखाधडी  के मामलें 2 आरोपी गिरफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 18 अप्रैल :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार, आर्थिक अपराध शाखा इन्चार्ज उप.नि. रामकरण के द्वारा एफडी व आरडी के नाम पर 23.21 लाख रुपये की धोखाधडी के मामलें में दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान राकेश शर्मा पुत्र भूल्लर शर्मा तथा अरुण कुमार शर्मा पुत्र रामेकेश शर्मा वासी सिमनत नगर कलायणपुर जिला लखनऊ उतर प्रदेश के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक के मुताबिक दिनांक 01.06.2021 को पीडिता वंदना शर्मा वासी पिन्जोर नें शिकायत दर्ज करवाई कि वह ट्राईनिटी मल्टी स्टेट कोपोर्टिव क्रेडिट सोसाईटी लिमिटड कम्पनी बरवाला पंचकूला में कार्यक्रत थी जिस कम्पनी बारे लोगो को आरडीव एफडी खोलनें हेतु लोगो को बताया कि जो करीब 43 लोगो नें इस कम्पनी में एफडी व आरडी खोलने में 2321560/- रुपये जमा करवाया गया जब लोगो नें एफडी व आरडी की अवधि खत्म होनें पर जमा किये हुए पैसे को वापिस मांगा तो वह तारिख के तारिख देते रहे औऱ झुठा दिलासा देते रहे कि आपका पैसा वापिस कर देंगे जिससे काफी लोग इलाज करवानें व घर शादी करवानें में असमर्थ हो गये उसके बाद जब कम्पनी को बोला उन्होनें बोला कि कम्पनी के हेड ऑफिस लखनऊ जाओ लेकिन हम सिर्फ हरियाणा ऑफिस को ही जानते है इस प्रकार के बहानें बनाने लगे कम्पनी के वर्कर नें भी कहा कि 1 साल से कोई सैलरी नही मिली है जिस बारे थाना पिन्जोर में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. की धारा 406/420, हरियाणा वित्तीय स्थापना अधिनियम, 2013 के तहत मामला दर्ज किया गया ।

जिस मामलें में आगामी अनुसधान आर्थिक अपराध शाखा के द्वारा अमल में लाया गया जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करे हुए उपरोक्त मामलें में कम्पनी के डायरेक्टर आरोपियो को कल दिनांक 17.04.2023 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आऱोपियो को पेश अदालत 8 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ताकि इस गैंग में शामिल अन्य आरोपियो को गिऱफ्तार किया जा सके औऱ आरोपियो से धोखाधडी में लिये गये पैसे को बरामद किया जा सके ।

शहर में अवेैध पार्किंग गाड़ी खड़ी करने पर लगेगा व्हील क्लेम्प लॉक : डीसीपी निकिता खट्टर 

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 18 अप्रैल :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त सुरक्षा कानून एंड व्यवस्था निकिता खट्टर नें शहर में यातायात नियमो का उल्लंघना करने वालो पर कडी कार्रवाई करनें हेतु शहर में मोबाइल चालान की प्रक्रिया की शुरुआत की गई है । इस सबंध में पुलिस उपायुक्त नें बताया कि अब तक यातायात पुलिस नाकांबदी व सीसीटीवी कैमरो के माध्यम से निगरानी करके यातायात नियमों बारे लापरवाही करनें वालों के खिलाफ चालान किये जा रहे थे लेकिन अब इसके साथ एक नई प्रक्रिया की शुरुआत की गई है अब यातायात पुलिस द्वारा अवैध पार्किंग वाहन को व्हील क्लेम्प लॉक किया जायेगा । इसके साथ ही क्युआरटी राईडरो द्वारा मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत विज़िबल  ओफ्फेंस (फोटो सहित ) के तहत वाहन चालक की गाडी सहित फोटो क्लिक करके चालान किया जायेगा ।

इस सबंध में पुलिस उपायुक्त नें बताया कि शहर पंचकूला में क्युआरटी राईडरों को एरिया बांट दिया गया है हर क्युआरटी अपनें अपनें एरिया में मौजूद होकर पेट्रोलिंग के साथ-साथ अगर कोई वाहन किसी अवैध स्थान सडक पर, सडक किनारे या किसी भी अवैध स्थान पर पार्क किया हुआ पाया गया तो उस वाहन का व्हील कलम्प लगाकर लॉक कर दिया जायेगा और वाहन चालान फार्म उस गाडी पर पेस्ट कर दिया जायेगा । जिस फार्म पर एरिया चालान ऑफिसर का नम्बर होगा जिसको सम्पर्क करनें पर चालानिंग ऑफिसर मौका पर आकर आप पर जुर्माना करके आपकी गाडी को अनलॉक कर दिया जायेगा । इसके साथ ही अगर कोई व्यकित जैसे बिना हेल्मेट, बिना पैर्टन नम्बर प्लेट, जेब्रा क्रासिग, बिना सीट बैल्ट अन्य कोई भी विज़िबल  ओफ्फेंस (जिसमे वाहन नजर आ रहा हो कि यह वाहन इस यातायात नियम की उल्लंघना कर रहा है) उस वाहन की सबंधित क्युआरटी राईडर मौजूद द्वारा मोबाइल में फोटो क्लिक करके चालान प्रक्रिया करते हुए जिस नियम की उल्लंघना की है उस वाहन का चालान करके वाहन चालक के मोबाइल नम्बर और फोटो सहित चालान करके घर पर भेजा जायेगा ।

इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें बताया कि कोई भी वाहन ऑटो, रिक्शा, ई-रिक्शा, बस, गाडी, मैक्सी कैब कोई भी वाहन किसी प्रकार से यातायात नियम की उल्लंघना करता पाया गया तो सबंधित चालान ऑफिसर द्वारा मौका पर पहुंचकर मोबाइल के साथ फोटो लेकर उसका चालान किया जायेगा । शहर में यातायात नियमों बारे बिल्कूल भी ढिलाई बर्दाश्त नही की जायेगी । इस सबंध में डीसीपी नें आज सभी चालान ऑफिसर, क्युआरटी राईडरो को ब्रीफ किया गया ।  

इस संबध में पुलिस उपायुक्त निकिता खट्टर नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि यातायात नियमों की पालना करके खुद को और दुसरो को सुरक्षित रखें और चालान से बचें ।