- वीरेश शांडिल्य के दफ्तर पर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले सतपाल सत्ता की माता जसवंत कौर, पत्नी रुबीना व सास शशि चोपड़ा ने एडिशनल सेशन जज की अदालत में दिया शांडिल्य को माफीनामा और शपथ पत्र, जिसके बाद सत्ता को मिली जमानत
डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 29 मार्च :
एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने 14 फरवरी 2023 को अम्बाला को शिकायत दी थी कि जो उनपर हमला हुआ वह सुंदर ढींगरा व अरविंद अग्रवाल लक्की ने करवाया आर शांडिल्य ने सतपाल सत्ता सहित सुंदर ढींगरा व अरविंद अग्रवाल लक्की की भी शिकायत में कॉल डिटेल लेने की मांग की थी । एसपी अम्बाला ने शिकायत पर जांच के आदेश एएसपी आईपीएस दीपक कुमार को दिया जिसमें शांडिल्य ने सुंदर ढींगरा व अरविंद अग्रवाल लक्की को कार्रवाई के लिए बयान दे चुके है । शांडिल्य ने अम्बाला के एएसपी को दिए बयानों में दावा किया था कि उनके ऊपर सतपाल सत्ता को सुपारी देकर अरविन्द अग्रवाल लक्की व सुंदर ढींगरा ने ही हमला करवाया था । इसी बीच आज सतपाल सिंह ने अम्बाला के सीजेएम सौरभ गुप्ता को लिखित एप्लिकेशन दी थी कि वह एक शपथ पत्र देना चाहता है जिसकी सीजेएम ने सतपाल सत्ता को लिखित अनुमति दी और सतपाल सत्ता ने शपथ पत्र में ना केवल दफ्तर पर हमला करने की माफी मांगी और शपथ पत्र में कहा कि उसने सुंदर ढींगरा के बहकावे में आकर उसके कहने पर वीरेश शांडिल्य के दफ्तर पर हमला करवाया था । आज अम्बाला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की अदालत में सतपाल सत्ता की नियमित जमानत पर सुनवाई हुई जिसमें एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने खुद मामले में पैरवी की जबकि सतपाल सत्ता की तरफ से शैलेन्द्र शैली अदालत में पेश हुए ।
वीरेश शांडिल्य ने एक पंचायती समझौता पेश किया जिसके साथ तीन शपथ पत्र भी अदालत को सौंपे । शपथ पत्र में सतपाल सत्ता की माता जसवंत कौर, पत्नी रुबीना एवं पालिका विहार निवासी एवं सतपाल की सास शशि चोपड़ा का शपथ पत्र था जिसमे तीनो ने सतपाल की गलती पर माफी मांगी और उसकी गलती पर शर्मिंदगी जाहिर की और उसे माफ करने की बात कही ।
सतपाल सत्ता पहले ही सुंदर ढींगरा का नाम वीरेश शांडिल्य को बता चुके थे जिसके बाद सेशन अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों के बाद और वीरेश शांडिल्य को सतपाल सत्ता द्वारा सीजेएम कोर्ट में दिये शपथ पत्र के बाद और मामले का मोटिव सामने आने के बाद वीरेश शांडिल्य ने एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की जमानत मंजूर करने पर सहमति दी और कहा कि सतपाल सत्ता ने असली हमला करवाने वाले का नाम बता दिया है । दोनों पक्षों को सुनने के बाद एडिशनल सेशन जज संजय संधीर ने 23 फरवरी से जेल में बंद सतपाल सत्ता को 50 हजार के जमानत मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिए ।
अदालत परिसर के बाहर पत्रकारो से बातचीत करते हुए वीरेश शांडिल्य ने कहा वह एक सामाजिक एवं राजनितिक व्यक्ति है और उन्होंने कभी किसी का बुरा नही चाहा और सतपाल सत्ता ने मोटिव बता दिया और परिवार के सदस्यों ने माफी मांगी तो अदालत में जाकर सत्ता की जमानत मंजूर करने पर लिखित अनुरोध किया ।
वहीं वीरेश शांडिल्य ने कहा भले ही सतपाल सत्ता ने हमला करवाने वाले सुंदर ढींगरा का नाम बता दिया लेकिन अरविन्द अग्रवाल लक्की का नाम सतपाल सत्ता ने इसलिए सीधे तौर पर नहीं लिया क्योंकि उसे राजनीतिक सरंक्षण है लेकिन अम्बाला के एसपी जशनदीप रंधावा से उम्मीद है कि वह सत्तपाल सत्ता के शपथ पत्र के इस मामले में पुनः नई एसआईटी बनाकर दिए जाएंगे । शांडिल्य ने कहा वह इस मामले में तमाम शपथ पत्र एसपी अम्बाला को सौंपेंगे । वहीं शांडिल्य ने दावा किया कि उनके पास इस मामले में पुख्ता सबूत है कि सुंदर ढींगरा व अरविन्द अग्रवाल दोनों के इशारे पर ही उनके दफ्तर पर उनकी हत्या की नीयत से हमला हुआ था और सुंदर ढींगरा व अरविंद अग्रवाल लक्की को राजनीतिक सरंक्षण है और सुंदर ढींगरा की पत्नी नगर निगम की सीनियर डिप्टी मेयर है । शांडिल्य ने कहा समाज में सुपारी देकर हमला करवाने वाले आतंकी किस्म के लोग होते है जिनके खिलाफ वह सड़को से लेकर कानूनी लड़ेंगे । इस मामले मे दूध का दूध और पानी का पानी समाज के सामने लाएंगे । ज्ञात रहे 4 फरवरी 2023 को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के पालिका विहार दफ्तर पर हत्या की नीयत से हमला किया था जिसमे साहा निवासी प्रवीन चौहान, मनजिंदर, शंकर , मंगलनाथ एवं सतपाल सत्ता को गिरफ्तार किया था नकाबपोश हमलावर भेजने वाले साहा निवासी प्रवीण चौहान व अन्य नकाबपोश मनजिंदर, शंकर , मंगलनाथ भी जेल में 11 फरवरी से बंद है ।