Panchkula Police

Police Files, Panchkula – 29 March, 29

नागरिक अस्पताल से बिल्डिगं कंस्ट्रक्शन का समान चोरी करनें वालें 3 आरोपी गिरफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 29 मार्च  :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी सेक्टर 7 हरिराम के नेतृत्व में पुलिस चौकी सेक्टर 6 इन्चार्ज उप.नि. जिले सिंह के द्वारा नागरिक अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला से सैटरिंग प्लेट चोरी करनें के मामलें में 3 आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान सेहबन पुत्र रमजान अली वासी गाँव ताहली जिला ऊनाव उतर प्रदेश हाल टिब्बी शाह खुडा अली शेर चण्डीगढ, जितेन्द्र उर्फ आशु पुत्र जरनैल सिंह वासी टिब्बी शाह खुडा अलीशेर चण्डीगढ तथा गुरदीप सिंह उर्फ लाडी पुत्र ताहल सिंह वासी खुढा अली शेर चण्डीगढ के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता विजय कुमार वासी गावं अटावला जिला पानीपत नें शिकायत दर्ज करवाई कि उसनें एम.एच.सी. ब्लाक बिल्डिगं कस्ट्र्क्शन बनानें का ठेका ले रखा है और काम चला हुआ है और दिनांक 26.03.2023 की शाम को काम साईट से काम बंद होनें के बाद वह रात को सोने के लिए चला गया जब शिकायतकर्ता नें सुबह उठकर चैक किया । तो वहां पर लोहे की सैट्ररिंग प्लेट गायब मिली य़ जिसको किसी अन्जान व्यकित नें चोरी कर ली गई है जिस बारे थाना में प्राप्त शिकायत पर भा.द.स. 379 के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस चौकी इन्चार्ज सेक्टर 16 उपनि. जिले सिंह ने कार्रवाई करते हुए चोरी के मामलें मे 3 आरोपियो कल दिनांक 28 मार्च को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो के पास से चोरी किया हुआ समान बरामद करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजे गये ।

सजा : सैर कर रही महिला की चेन छीनने वाले मोटरसाईकिल सवार को 5 साल कैद, 25 हजार रुपये जुर्माना

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 29 मार्च  :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनांक 29.03.2023 को माननीय अदालत सत्र न्यायाधीश पंचकूला श्री हरबीर सिंह दहिया की अदालत नें वर्ष 2018 में सेक्टर 10 पंचकूला में हुई चेन स्नैचिंग की घटना में आरोपी कन्हैया उर्फ कार्तिक पुत्र राज कुमार वासी गाँव खोखसा, जिला शामली उतर प्रदेश को 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 17.04.2018 को दोपहर के बाद जब पीडिता उर्मिल शर्मा वासी सेक्टर 10 पंचकूला सुबह सैर करके घर की तरफ जा रही थी तो रास्ते में मोटरसाईकिल सवार व्यक्ति आया और पीडिता के गले से करीब 2 तौले सोनें की चेन स्नैच करके बाग गया । जिस बारे पुलिस चौकी सेक्टर 10 में शिकायत दर्ज करवाई गई । जिसकी शिकायत पर भारतीय दंड सहिता की धारा 379-ए के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई पुलिस के द्वारा करते हुए मामलें में स्नैचिंग की वारदात को अन्जाम देनें वालें उपरोक्त आरोपी कन्हैया उर्फ कार्तिक को गिऱफ्तार किया गया ।

जिस मामलें मे सहायक जिला अटार्नी नरेश गर्ग के द्वारा पैरवी करते हुए सही समय पर गवाहों व सबूतो को पेश किया गया । जिस मामलें में आज माननीय सत्र न्यायाधीश पंचकूला हरबीर सिंह दहिया नें सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी मानते हुए 5 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया और जुर्माना अदा न करनें पर 3 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी ।  

अवैध असला मामलें में सलिप्त आरोपी गिरफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 29 मार्च  :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के मार्गदर्शन में क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 निरिक्षक मोहिन्द्र सिंह के नेतृत्व में उसकी टीम नें अवैध असला रखनें के मामलें में सलिप्त आरोपो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान जगविन्द्र सिंह उर्फ जग्गी पुत्र जगतार सिंह वासी गाँव रातौर नारायणगढ जिला अम्बाला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक दिनांक 08.01.2023 को क्राईम ब्रांच सेक्टर 26 पंचकूला की टीम नें गस्त पडताल करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यकित विशाल गाँव शाहपुर रायपुररानी को अवैध देसी कट्टा 3 जिन्दा कारतूस सहित काबू किया था । जिस पर आरोपी विशाल के खिलाफ थाना रायपुररानी में अवैध असल अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया था । जिस मामलें में क्राईम ब्रांच नें आगामी कार्रवाई करते हुए उपरोक्त अवैध असला उपलब्ध करवाने वालें सलिप्त आरोपी को कल दिनांक 28 मार्च को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत अम्बाला भेजा गया ।

पुलिस नें 9.5 लाख रुपये की धोखाधडी मामलें में आरोपी गिऱफ्तार

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, पंचकूला – 29 मार्च  :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुमेर प्रताप सिंह के निर्देशानुसार थाना प्रभारी चण्डीमन्दिर ललित कुमार के नेतृत्व में उप.नि. सुरजमल के द्वारा 9 लाख 50 हजार रुपये की धोखाधडी के मामलें में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सोहन शर्मा पुत्र तेलू शर्मा वासी गाँव निगदू जिला करनाल के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक पीडिता सुदेश रानी वासी पंचकूला की शिकायत पुलिस कमिश्रर ऑफिस से थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत प्राप्त हुई जिसमें पीडीता नें कहा कि उसे वर्ष 2019 में पैसो की जरुरत थी जिसके चलते सोहन शर्मा वासी हाल सेक्टर 25 पंचकूला के साथ सम्पर्क हुआ । जो सोहन शर्मा नें पीडिता को कहा कि वह केवल जमीन/जायदाद या सोना गिरवी रखा पेमेंट उधार दे सकता है । जो पीडिता नें अपनें पास से सोहन शर्मा को 28 तोले सोना गिरवी रख दिया और सोहन शर्मा नें उसे 9.50 लाख रुपये दे दिये । इसके साथ ही सोहन शर्मा नें पीडिता से चैक बतौर सिक्योरिटी ले लिया । जो की पीडिता को जरुरत होनें के कारण उसकी शर्ते माननी पडी उसे चेक दे दिया उसके उपरांत पीडिता नें जैसे-जैसे पेमेन्ट का इंतजाम हुआ उसने सोहन शर्मा को 4 लाख रुपये वापिस कर दिये । जब पीडिता कुछ सोनें के समान वापिस करनें को कहा तो सोहन शर्मा नें कहा जब सारी पेमेन्ट वापिस करोगी तभी वापिस मिलेगा फिर पीडिता नें बकाया पेमेन्ट का इंतजाम करके दिनांक 27.07.2020 को सोहन शर्मा को फोन किया जिसनें कहा कि वह रामगढ आन्ध्रा बैंक में अकेले आ जाना जब वह वहा पर पहुंची तो तो सोहन शर्मा वह पर मिले जिसने कहा कि मैनें अकेले बुलाया तो साथ किसी को क्यो लेकर आई हो और कहा कि यह राशि मेरे खातें में जमा करवा दो तभी आपके सोने के आभूषण वापिस करुंगा । फिर शिकायतकर्ता नें कहा कि मेरा सोनें के आभूषण लेकर आओ और पेमेंट ले लो जिससे वह सोहन शर्मा नें कहा कि उसनें सोना मूथूट फाईनेंस के पास गिरवी रखा दिया और उसके 8 महिने का ब्याज मिलाकर 6.94 लाख रुपये बकाया है कहनें लगा कि आप मुझे पेमेंट दे दो मै पैसे जमा करवाकर आपका सोना वापिस लेकर आता हुँ । तभी इस बात पर सोहन शर्मा नें लिखित में एक शपथ पत्र बनाकर दिया और फिर पीडिता नें मूथूट फाईनेस कार्यालय में साथ चलनें हेतु कहा कि वही पैसा जमा करवा देगें और सोना वापिस ले लेगें तभी सोहन शर्मा नें गुस्से मे कहा कि मुझ पर विश्वास नही है धमकानें लगा कि तेरा सोना वापिस नही करुंगा दोबारा सोना मांगा तो तुझे जान से मार दुंगा और कहा कि तेरे सिक्यूरिटी चेक मेरे पास है उसे कोर्ट में लगाकर झुटे केस में फसा दुँगा । जिस बारे थाना में प्राप्त शिकायत पर दिनांक 08.10.2022 को भा.द.स. की धारा 406,420,506 के तहत थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए मामलों का संबधित रिकार्ड इत्यादि प्राप्त करके मामलें में मुख्य आरोपी सोहन शर्मा को कल दिनांक 28.03.2023 को गिरफ्तार किया गया ।