Sunday, December 22
  • एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने हाई कोर्ट में कहा कि अमृतपाल सिंह के खिलाफ चलाये जा रहे ऑपरेशन में पंजाब पुलिस के साथ एनआईए व ईडी को भी जोड़ने के आदेश दे हाईकोर्ट, ताकि अमृतपाल को कौन फंडिंग कर रहा बेंनकाब हो

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अंबाला –20 मार्च :

हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल द्वारा दायर जनहित याचिका में आतंकियों को रिहा करवाने को लेकर जाम रोड को तुरंत खुलवाने के आदेश देने की हाईकोर्ट से मांग,

शांडिल्य ने हाई कोर्ट को बताया कि नवंबर 2022 व फरवरी 2023 में पंजाब के राज्यपाल को ज्ञापन देकर बताया था कि अमृतपाल सिंह बताया था आतकवादी व आईएसआई का एजेंट व हथियार जब्त करने की मांग भी कर चुके, नही जागी तक पंजाब सरकार

अम्बाला एंटीः टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य ने आज वारिस पंजाब के प्रमुख व पंजाब में खलिस्तानी मुहिम चलाने वाले अमृतपाल सिंह के खिलाफ खिलाफ पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका सीनियर एडवोकेट अतुल लखनपाल व अर्जुन लखनपाल द्वारा दायर की। जिस पर बुधवार तक सुनवाई होने की उम्मीद है। शांडिल्य ने आज पत्रकारो से बातचीत करते हुए कहा कि वह 25 साल से आतंकवाद, खालिस्तानी मुहिम व बब्बर खालसा के आतंकवादियो के खिलाफ जमीनी व कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और जब से पंजाब में खलिस्तानी मुहिम अमृतपाल चला रहा है उनका एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया उन्हें लगातार ललकार रहा है और 12 नवंबर 2022 व 4 फरवरी 2023 को पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित को ज्ञापन देकर मांग कर चुके है कि अमृतपाल आतंकवादी है आईएसआई का एजेंट ही नही बब्बर खालसा के आतंकवादियो का भी अमृतपाल सिंह को सरक्षण है बता चुके हैं और अमृतपाल सिंह के साथ चल रहे हथियार बंद कट्टरपंथियों के हथियार जब्त करने व उनके लाइसेंस रद्द करने को लेकर भी राज्यपाल पंजाब को ज्ञापन दे चुके हैं, पंजाब के सीएम सहित उच्च अधिकारियों को अमृतपाल के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर चुके हैं। लेकिन कोई एक्शन न होने पर आज एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया की तरफ से जनहित याचिका दायर की और उसमें हाईकोर्ट से मोहाली सीमा चंडीगढ़ सीमा मटौर की सड़क को महीनों से बंद कर आतंकवादियो को रिहा करने वालो से रोड़ खाली करवाया जाए और बंदूकें, भाले, गंडसियो से लैस वारिस पंजाब, सहित रोड जाम करने वाले कट्टर पंथियों व आतकवादी परिवारों को लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के सुप्रीमो शांडिल्य ने हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मांग की है कि जो पंजाब पुलिस ने अमृतपाल सिंह व उनके साथियों को गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन छेड़ा उसमे एनआईए व ईडी को साथ जोड़ा जाए क्योंकि अमृतपाल सिंह को कहा से फंडिंग हो रही और कौन लोग विदेशों में बैठ पंजाब व देश की अमन शांति को आग लगा रहे हैं।और शांडिल्य ने कहा संविधान से बड़ा कोई धर्म नही ओर अमृतपाल ने संविधान को ललकारा ओर अजनाला व चंडीगढ़ पुलिस पर हमला कर देश मे दहशत फैलाने की साजिश रची इसको सजा मिले।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया मुखी वीरेश शांडिल्य ने हाईकोर्ट से अहम मांग की है कि जो भी पंजाब सरकार अमृतपल सिंह को लेकर अभियान छेडे हुए है उसकी मॉनिटरिंग खुद करे क्योंकि अमृतपाल ने खालस्तानी मुहिम चला कर संविधान को ललकारा ओर सुप्रीम कोर्ट हो या देश के राज्यो के हाईकोर्ट संविधान के सुरक्षा कवच हैं। शांडिल्य ने कहा कि यह पहला मौका नही जब एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया ने किसी आतंकवादी के खिलाफ हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की उन्होंने बताया कि जब 2004 में मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के हत्यारों जगतार सिंह हवारा जो बब्बर खालसा का भारत प्रमुख व उसका आतंकी साथी, परमजीत सिंह भ्योरा व अन्य बुड़ैल जेल में 109 फुट की सुरंग खोदकर फरार हुए खिलाफ जनहित याचिका दायर की और उसके बाद इन आतंकवादियो को तिहाड़ हाई सिक्योरटी जेल में शिफ्ट किया और जब वहां से ये आतकवादी चंडीगढ़ बाई रोड दिल्ली,हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ की सुरक्षा में लाखों का खर्च कर लाये जाते थे और जनता को खतरा अलग होता था जब ये जेल से भाग गए तो सड़क रास्ते से भगाना इनके लिए क्या मुश्किल था तो उनके संगठन ने 2010 में इन आतंकवादियों की पेशी चंडीगढ़ कोर्ट में तिहाड़ से वीसी से करने को।लेकर जनहित याचिका दायर की जिस पर हाईकोर्ट ने उनकी जनहित याचिका पर बब्बर खालसा के इन आतंकवादियो की सुनवाई वीसी से शुरू हुई और पंजाब की अमन शांति को बचाया ।

एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्ट्रीय …