‘कानून में देर तो है अंधेर नहीं’ नीति ने अपील की की हिट एंड रन के केस आईपीसी के प्रावधान में होना चाहिए न कि मोटर वाहन एक्ट में


14 मार्च को फाइनल हियरिंग है ,फाइनली हमें जस्टिस मिलेगा – नीति गोयल ,सुबोध कुमार की बेटी 

एक बेटी की पुकार है ज्यूडिशियल सिस्टम  से मिले न्याय नीति , रीना ,राशि  व उनकी मां नीलम गुप्ता  के लिये 14 मार्च काफी अहमियत रखता है ,  दोषी हरसनजीत सिंह चहल  म्यूजिक डायरेक्टर पिछली सुनवाई पर अपना जुर्म कबूल कर चुके है व दो चश्मदीद गवाह भी अपनी गवाही दे चुके हैं तो अब फैसले की घड़ी से पहले हरसंजीत के दूसरे आर्म्स एक्ट के  केस  सामने आ गया है और वह पटियाला जेल में हैं, जिसमें वो अभी भो कस्टडी में हैं जिसकी एफआईआर  सलंग्न है । नीति गोयल ने मांग की कि यह डीम्ड मर्डर केस है और मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार यह एक निर्मम हत्या है और उन्होंने मांग की कि भारत के मोटर वाहन कानून में संशोधन होना चाहिए और इस तरह के हिट एंड रन के जितने भी केस इस भारतवर्ष में लड़े जा रहे हैं उन सबके लिए यह एक आइडियल केस है। नीति ने अपील की की हिट एंड रन के केस आईपीसी के प्रावधान में होना चाहिए न कि मोटर वाहन एक्ट में  ताकि लोग रोड पर कानूनों की पालना करें ।
 *क्या था मामला* 
सेक्टर 4 निवासी चंडीगढ़ के व्यवसायी को 4 अगस्त को होटल माउंटव्यू के बाहर एक तेज रफ्तार सफेद एसयूवी ने कुचल दिया था। वाहन के मालिक, जिसकी वीआईपी नंबर प्लेट थी, पीबी-03एफ-0004, की पहचान हरजसनीत सिंह चहल के रूप में की गई थी ,जो कि बठिंडा में रहने वाला था , और यह मामला काफी  प्रोटेस्ट व  सिस्टम से लड़ाई के बाद ही आईपीसी के दायरे में आया व डीम्ड मर्डर का केस हुआ ।