Sunday, December 22

डेमोक्रेटिक फ्रन्ट, अम्बाला – 09 मार्च :

4 फरवरी को एंटी टेरोरिस्ट फ्रंट इंडिया के राष्टÑीय अध्यक्ष वीरेश शांडिल्य के पालिका विहार कार्यालय पर नकाबपोश हमलावरों ने मुख्य आरोपी सतपाल उर्फ सत्ता के कहने से हमला किया था। और आरोपी प्रवीण चौहान जो 12 फरवरी से जेल में बंद है, उसने सतपाल सत्ता के कहने से नकाबपोश हमलावर मनजिंद्र व शंकर को भेजा था।

आज दूसरी बार अम्बाला के सीजेएम सौरभ गुप्ता ने नकाबपोश भेजने वाले प्रवीण चौहान की जमानत रद्द कर दी। प्रवीण चौहान के वकील ने लम्बी कस्टडी की दलील दी जबकि जांच अधिकारी ने वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से नकाबपोश भेजने वाले प्रवीण चौहान की जमानत का विरोध किया। जिसके बाद विद्वान न्यायाधीश ने प्रवीण चौहान की जमानत रद्द करने के आदेश सुनाए। ज्ञात रहे कि 4 फरवरी 2023 को वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से उन पर हमला किया और उनके दफ्तर का सारा सामान बुरी तरह तोड़ डाला। जिसमें एलईडी, कम्प्यूटर, प्रिंटर, आॅफिस के शीशें बुरी तरह तोड़ दिए गए और नकाबपोश आरोपी व मास्टरमाइंड सतपाल सत्ता सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। पुलिस ने इस मामले में सीसीटीवी के आधार पर साहा निवासी प्रवीण चौहान व मनजिंद्र सिंह को गिरफ्तार किया। जो 12 फरवरी से अम्बाला जेल मे बंद है। इससे पहले अतिरिक्त सेशन जज संजय संधीर भी प्रवीण चौहान की जमानत रद्द कर चुके हैं।

आज अपने वकील के माध्यम से प्रवीण चौहान ने दूसरी बार सीजेएम कोर्ट में नियमित जमानत दायर की थी जिसे सीजेएम सौरभ गुप्ता की अदालत ने रद्द कर दिया। इस मामले में मुख्य आरोपी सतपाल सत्ता जिसने सुपारी लेकर वीरेश शांडिल्य की हत्या की मंशा से नकाबपोश तैयार किए और पुलिस की लगातार छापेमारी चल रही थी और गिरफ्तारी से बचने के लिए मुख्य आरोपी सतपाल उर्फ सत्ता ने 13 फरवरी को अम्बाला के एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की, जहां सतपाल उर्फ सत्ता के वकील शेलेंद्र शैली ने उसे निर्दोष बताया जबकि वीरेश शांडिल्य ने अपने केस की पैरवी आप की और दोनों पक्षों की दलीलों के बाद संजय संधीर की अदालत ने सतपाल सत्ता की अग्रिम जमानत रद्द कर दी। उसके बाद सतपाल सत्ता ने 21 फरवरी को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की जिसे हाईकोर्ट ने रद्द करते हुए आरोपी सतपाल उर्फ सत्ता को अम्बाला की कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए। 23 फरवरी को सतपाल सत्ता ने अम्बाला कोर्ट में पेश होने की बजाय एसपी अम्बाला के कार्यालय में पेश हुआ जहां से उसे सीआईए स्टाफ से गिरफ्तार कर लिया और 24 फरवरी को वीरेश शांडिल्य के कार्यालय पर नकाबपोश हमलावर भेजने वाले सतपाल सत्ता को पुलिस ने सीजेएम सौरभ गुप्ता की कोर्ट में पेश किया जहां से उसे 27 फरवरी तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया और 27 फरवरी को सीजेएम अदालत ने सतपाल सत्ता को जेल भेजने के आदेश दिए। 27 फरवरी से सतपाल सत्ता अम्बाला की जेल में बंद है।

वीरेश शांडिल्य ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर विश्वास है। यदि मैं 4 फरवरी को अपने दफ्तर होता या मेरा बेटा या स्टाफ का कोई आदमी दफ्तर होता तो नकाबपोश निश्चित तौर पर उसकी हत्या करते। उन्होंने कहा कि अभी भी पुलिस इस मामले में असली आरोपियों को बचा रही है।