SERB-DST grants International Travel support to PU Scientist to Present Research Papers at American Academy of Forensic Sciences Conference in Seattle, WA (USA)

Chandigarh February 19, 2022

Dr. J.S. Sehrawat, Assistant Professor, Department of Anthropology, Panjab University, Chandigarh, has been awarded International Travel Grant by Science and Engineering Research Board (SERB), DST, Govt. of India, New Delhi, to attend and present his research papers in-person at 74th Annual Scientific Meeting of American Academy of Forensic Sciences (AAFS) at Seattle, WA (USA).  The conference will be held at Washington State Convention Center, Seattle (WA) from 21st to 25th February, 2022. It is a great achievement to secure funding for attending and presenting research papers during current challenging times of COVID-19 when almost whole of the world is closed due to COVID restrictions. The continuous financial support for his international travels by one or the other central funding agency every year reflects his research acumen and dedication to the discipline of forensic science in India; he has represented India in a number of international conferences in the recent past. Considering his experiences and contributions in diverse fields of forensic sciences, he is credited with the Membership of American Academy of Forensic Sciences in the Anthropology section.

Dr. Sehrawat claimed a significant achievement to his credit that his research papers have been accepted for in-person scientific presentations at AAFS Annual Scientific Meeting where thousands of delegates from across the world participate every year. He expects some excellent scientific collaborations and networkings with the researchers from global universities and research institutions to boost up his future academic and research accomplishments. Participation in AAFS 2022 conference will provide me a great opportunity for interacting and having professional networkings, not only with my collaborators (who will be there in AAFS 2022 meeting at Seattle) but also with other global scientists and experts to seek their expert guidance for identification of such a huge and only skeletal collection from India, Dr. Sehrawat said. AAFS 2022 will offer him ample opportunities for complementary dialogues, scientific networkings, and plausible research collaborations. Expansion of professional networkings and scientific cooperation are expected from different deliberations and presentations at such a bigger common platform related to diverse sub-disciplines of forensic sciences. Various sub-themes of the conference will help to have a deeper insight into global scenario and different perspectives about current research endeavours in the field of forensic anthropology, odontology, osteology and other allied disciplines. The shared opinions and experiences with global scientific community will help me better understand and bridge knowledge void in my research area which will further improve upon my research strategies in the discipline. Excellent scientific collaborations and networkings with researchers from prestigious universities and research institutions are expected to boost up my future academic and research accomplishments too. It will help me in better understanding of scientific consolidations and standardization of biological anthropological techniques developed worldwide to help me towards the most accurate and reliable identification of thousands of unknown human skeletal and dental remains excavated from an abandoned well at Ajnala- the only skeletal collection reported from India. I wish to expand my scientific domain in collaboration with international researchers in the field. Forensic experts of diverse sub-disciplines from all across the world will exchange their research findings and practical forensic experiences at this international conference of very high repute.

Dr. Sehrawat is working towards forensic identification of thousands of unknown human skeletal remains excavated from an abandoned well at Ajnala (Amritsar, India) and SERB, Department of Science and Technology has funded this project of national importance. The human remains reportedly belong to 282 Indian sepoys killed by the British forces in August 1857, during India’s first freedom struggle against the colonial rulers. Thousands of unknown human skeletal remains along with contextual items of identity unearthed from the said well situated underneath a religious structure were handed over to Dr. Sehrawat for establishing their biological identity. Dr. Sehrawat has research agreements and collaborations with University of Oklahoma (USA), Cranfield Forensic University, Swindon (UK), St. John’s Memorial University, Canada, Max Planck Institute of Human History, Germany, BSIP, Lucknow, WIHG, Dehradun, IIT Roorkee for the identification pursuits of these skeletal remains of its kind firstly reported from India. Recent stable isotope, carbon dating and mitochondrial DNA results have verified that Ajnala remains belong to the individuals of reported regiment of British Indian army. “It’s my pledge as well as scientific obligation to extend the deepest respects to the martyred brave Indian soldiers killed during British rule in India by learning and applying advanced scientific techniques available to the global scientific community” said Dr. Sehrawat. Retrieval of such human remains from the cemeteries, war-time mass graves and other clandestine burials is a common affair in the western world like USA, UK, Canada and some other European and American countries, including some war-affected Asian countries of the world. I expect numerous distinguished forensic anthropologists from these continents to participate and share their research experiences and observation at this international platform.

Earlier, Dr. Sehrawat has presented his research papers in England, New Orleans, Seattle, Baltimore, Toronto, Portugal, Anaheim etc. The International Association of Forensic Sciences (IAFS) had financed his entire trip for his research presentations in Toronto (Canada) in August 2017. Dr. Sehrawat has published quality research papers in various international and national journals and was awarded with ‘Young Progressing Career Achievement’ award by University of Delhi in 2018, for his research contributions to the discipline of Forensic Anthropology. Previously, he has served Department of Forensic Medicine and Toxicology, GMCH-32, Chandigarh, for more than eight years.

Dr. Sehrawat will present a research paper entitled “Multi-isotopic analysis of Ajnala skeletal remains for provenance of their local or non-local origin, geographic affinity and mobility patterns” in which he will elaborate how isotopic analysis of δ13C, δ14N, δ18O and 87Sr/86Sr helped him in narrowing down the potential geographic affiliation and mobility history of Ajnala victims. He will also emphasize the role of dental pathologies, anomalies and restorations in forensic identifications of Ajnala dental remains in his second presentation.

Web based Faculty Training Program concluded at UIPS

Chandigarh February 19, 2022

The one-week long virtual Faculty Training Program under UGC Networking Resource Centre in Pharmaceutical Sciences on the theme “Emerging Trends and Alternatives in Pharmacological Research” conducted by University Institute of Pharmaceutical Sciences (UIPS), Panjab University, from February 14 – 19, 2022 successfully concluded today.

A total of 146 participants selected for training, hailing from various Colleges/Universities, representing 20 different states of India and 2 from abroad were trained on emerging tools, techniques and various alternatives to animals in pharmacological research. As many as 40 eminent speakers’ ‎from academic institutions, industrial houses and research organizations across India, USA and Canada deliberated on the emerging tools, techniques and alternatives to animals in the field of Pharmacological research

Professor S K Kulkarni, Emeritus Professor of Pharmacology & Former Pro-Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh, delivered the VALEDICTORY KEYNOTE LECTURE on “IMPACT OF COVID19-PANDEMIC ON LAB-BASED RESEARCH”. In his talk, Professor Kulkarni shared the data indicating COVID-19 pandemic taking a toll on mental health especially anxiety disorders and depressive disorders with an associated rise in prescriptions of psychotropic medicines. He discussed about the impact of COVID pandemic on bench based research, in terms of publications, new grant application fund, new collaboration and conference. Publications in the area of COVID have dramatically increased with most of them not contributing to any significant outcomes in future.

Professor Anil Kumar, Program Course Coordinator briefed about the deliberations of the week-long course and appreciated the interactions between the resource persons and the participants. Professor Kanwaljit Chopra, Head Pharmacology and Former Chairperson UIPS welcomed and introduced the Chief Guest and Guest of the Honor of valedictory session.

The Chief Guest, Dr Sujit K Dutta, Joint Commissioner (Animal Welfare); Member, Secretary Committee for the Purpose of Control and Supervision of Experiments on Animals (CPCSEA) & Secretary & Appellate Authority, Animal Welfare Board of India; Department of Animal Husbandry and Dairying, Ministry of Fisheries, Animal Husbandry and Dairying; Government of India, New Delhi admired the efforts made by UIPS in training young researchers in Pharmaceutical research. He apprised about the mission, objectives and activities of CPCSEA and the new reforms and guidelines made to enhance its functioning.

Professor R C Sobti, Former Vice Chancellor, Panjab University, Chandigarh & Babasaheb Bhimrao Ambedkar University (BBAU), Lucknow, Uttar Pradesh Guest of the Honor reiterated about the convergence of technologies like artificial intelligence, bioinformatics, omics etc and their role in dissolving the boundaries across various fields.

Dr Anurag Kuhad, Joint Course Coordinator, presented the Vote of Thanks.

Around 300 students and selected faculty participants enthusiastically attended the weeklong events.

Sensitization session on Menstrual Hygiene Management (MHM) to Hostel staff.

Chandigarh February 19, 2022

“Dialogue around menstruation is still buried under all different notions, religious and cultural taboos that connect a normal bodily function like menstruation to evil spirits, shame, impurity and embarrassment”. All these notions and stigmas around an issue that need to be talked about keeps girls and women away from right knowledge, awareness and understanding which in turn  adversely affects their health and make them suffer in silence said .said Smita Sharma, Warden, Girls hostel no.1. “Not only there is lack of information and honest conversations around menstruation, the disposal of menstrual waste is also a challenge” said Harjit Kaur, Warden, Girls hostel no. 2.

To understand the grass root perspective in this direction, a  workshop on ‘Menstrual Health and Hygiene Management for the hostel cleaners was jointly organized by Mata Gujri Hall Girls Hostel 1and LuxmiBai Hall, Girls Hostel 2 in collaboration with Centre of Social Work, Panjab University.

The workshop was conducted by Ishita Choudhary, alumna of Centre for Social Work, a certified trainer in menstrual hygiene management. She stressed that menstrual and reproductive health issues are interconnected and it is extremely important to provide information on various menstrual products available in the market and their sustainable disposal. “Ice breaking and patiently building a rapport with the cleaners was a must for the success of the session, so that they could share their experience and give honest inputs.” she added. The cleaners were also made aware about the working of the sanitary pad incinerators installed in the hostels.

The event was received very well by the cleaners. One of the cleaners aged 45 stated that despite of being married and being mother of teenage daughters, this session was an eye opener for her.

The event was hosted by Dr Smita Sharma and Dr. Harjit Kaur, Wardens, Girls Hostel 1 and 2 respectively with Centre for Social Work is planning to organise such workshops in all girls hostels in a sequential manner.

उपायुक्त महावीर कौशिक ने ग्राम पंचायत संरक्षक योजना के तहत गोद लिये गये गांव रिहोड़ का किया दौरा

  • विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति व इस दिशा में आ रही समस्याओं की ग्रामीणों से ली जानकारी
  • योजना का मुख्य उद्देश्य ग्राम पंचायतों के तहत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र विकसित करना है-उपायुक्त
  • उपायुक्त ने गांव में समस्याओं का जायजा लेने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का किया निरीक्षण  

पंचकूला, 19 फरवरी :

उपायुक्त महावीर कौशिक ने हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना के तहत गोद लिये गये बरवाला के गांव रिहोड़ का दौरा किया और ग्रामीणों से बातचीत कर विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों की प्रगति व इस दिशा में आ रही समस्याओं की जानकारी ली। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

ग्राम सचिवालय रिहोड में गांववासियों से बातचीत करते हुये उपायुक्त ने बताया कि हरियाणा सरकार की पंचायत संरक्षक योजना के तहत उन्हें रिहोड़ गांव का संरक्षक नियुक्त किया गया है।

श्री कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के निर्देशानुसार राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के तहत तीव्र व समग्र विकास का तंत्र विकसित करने के उद्देश्य से हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना शुरू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम श्रेणी अधिकारियों को ग्राम पंचायत के संरक्षक की भूमिका प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना का लक्ष्य गांव में सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की सघन समीक्षा करना और ग्रामीणों के कल्याण से संबंधित मुद्दों की बेहतर समझ विकसित करना है।

उपायुक्त ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में रिहोड गांव में एचआरडीएफ और ग्राम विकास योजना के तहत लगभग 1 करोड़ 37 लाख रुपये के विकास कार्य करवाये गये है। उन्होंने कहा कि वे महीने में दो बार गांव रिहोड का दौरा करेंगे और गंाव में विकास कार्यों में आ रही समस्याओं का निदान करेंगे। इस अवसर पर उन्होंने सिंचाई, कृषि, लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़के), यूएचबीवीएन और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड और जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के अधिकारियों से गांव रिहोड में उनके विभागों से संबंधित कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक परियोजना पर कई विभागों द्वारा काम करने के कारण कई बार आपसी तालमेल की कमी से काम पूरा होने में विलंब होता है। इसलिये उन्होंने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी तालमेल से कार्य करने के निर्देश दिये ताकि कार्य एक तय समय अवधि में पूरे हो।

उपायुक्त ने इस अवसर पर ग्रामीणों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लाभ के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने गांव के सभी किसानों से अपील की कि वे  28 फरवरी तक अपनी फसल का पंजीकरण अवश्य करवायें। उन्होंने कहा कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाने से किसानों को न केवल अपनी उपज मंडियों में बेचने में सुविधा होगी बल्कि वे कृषि एवं बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही अनेक योजनाओं का लाभ भी उठा सकेंगे।

इससे पूर्व ग्रामीणों ने म्हारा गांव जगमग गांव के तहत 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकार का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि गांव में बिजली की कोई समस्या नहीं हैं।

उपायुक्त ने ग्रामीणों से बातचीत के दौरान बताई गई समस्याओं का जायजा लेने के लिये संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ मौके का निरीक्षण किया। गांव में बारिश के दिनों में पानी इक्ट्ठा होने की समस्या के निवारण के लिये उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को स्टोर्म वाॅटर ड्रेनेज की एक योजना तैयार करने के निर्देश दिये। उन्होंने निर्देश दिये कि बरवाला से गांव रिहोड सड़क पर बने अंडरपास में इक्ट्ठा हुये पानी की शीघ्र से शीघ्र निकासी की जाये ताकि वहां आवागमन शुरू हो सके। उन्होंने उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारियों गांव रिहोड में पुरानी बिजली की तारों को एक माह में बदलने के निर्देश दिये।

इस अवसर पर बीडीपीओ बरवाला विशाल पराशर, सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता अनुराग गोयल, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता विकास लाठर, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड के एसडीओ नवीन श्योराण, जनस्वास्थ्य अभियंत्रिकी विभाग से बीआरसी नरेंद्र शर्मा, रिहोड गांव के मोहन लाल शर्मा, गांववासी व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

अंबाला के सांसद श्री रतन लाल कटारिया 21 फरवरी को जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की बैठक की करेंगे अध्यक्षता

पंचकूला, 19 फरवरी:

अंबाला के सांसद रतन लाल कटारिया 21 फरवरी को प्रातः 11 बजे जिला सचिवालय के सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) की आयोजित बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

इस संबंध में जानकारी देते हुए अतिरिक्त उपायुक्त श्री आयूष सिन्हा ने बताया कि 21 फरवरी को आयोजित होने वाली बैठक में एजेंडा के अनुसार विभिन्न विभागों से संबंधित लगभग 25 योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा की जाएगी। बैठक में उपायुक्त श्री महावीर कौशिक भी उपस्थित रहेंगे।

उन्होंने बताया कि बैठक में पिछली बैठक की पुष्टि व कार्यवाही के अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी, अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉरमेशन, समग्र शिक्षा, मिड डे मील स्कीम, समेकित बाल विकास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण, श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, डिजिटल इंडिया-पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम प्रत्येक ग्राम पंचायत में काॅमन सर्विस सेंटर उपलब्ध कराना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, बीपीएल परिवारों के लिए एलपीजी कनेक्शन तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किए गए कार्यों की समीक्षा की जाएगी। 

इन्डोनेशिया नेआईलैंड पर प्रम्बानन, बोरोबुदुर मंदिर वैश्विक पूजा स्थल घोषित हुए

साक्ष्य बताते हैं कि बोरोबुदुर का निर्माण 7वीं शताब्दी में किया गया था और बाद में14वीं शताब्दी में जावा में हिंदू राज्यों के पतन और जावानीस के इस्लाम में रूपांतरण के बाद छोड़ दिया गया ।  इसके अस्तित्व का विश्वव्यापी ज्ञान 1814 में जावा के तत्कालीन ब्रिटिश शासक सर थॉमस स्टैमफोर्ड रैफल्स द्वारा फैलाया गया था, जिन्हें देशी इंडोनेशियाई लोगों द्वारा इसके स्थान की सलाह दी गई थी।  बोरोबुदुर को तब से कई पुनर्स्थापनों के माध्यम से संरक्षित किया गया है। सबसे बड़ी बहाली परियोजना 1975 और 1982 के बीच इंडोनेशियाई सरकार और यूनेस्को द्वारा शुरू की गई थी, इसके बाद स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था।

सबसे बड़ी बहाली परियोजना 1975 और 1982 के बीच इंडोनेशियाई सरकार द्वारा शुरू की गई थी

इन्डोनेशिया/ भारत :

इंडोनेशिया ( Indonesia) भले ही दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक देश हो, लेकिन वहाँ पर आज भी सनातन संस्कृति और हिंदू सभ्यता के निशान हैं। इसी क्रम में इंडोनेशियाई सरकार ने हिंदुओं और बौद्धों के धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए 11 फरवरी 2022 को प्रम्बानन मंदिर (Prambanan Temple) और बोरोबुदुर मंदिर (Borobudur Temple) में धार्मिक अनुष्ठानों को करने की इजाजत दे दी। इसके साथ ही आधिकारिक तौर पर मध्य जावा स्थित पवन मंदिर और मेंडुत मंदिर को हिंदू और बौद्ध के लिए वैश्विक पूजा स्थलों के रूप में लॉन्च किया गया।

कीर्तिमुख प्रवेश द्वार – बोरोबुदुर

बोरोबुदुर के निर्माण या इच्छित उद्देश्य का कोई ज्ञात रिकॉर्ड नहीं है। निर्माण की अवधि का अनुमान 8वीं और 0वीं शताब्दी के दौरान मंदिर के छिपे हुए पैर और शाही चार्टर में आमतौर पर इस्तेमाल किए गए शिलालेखों पर नक्काशीदार राहतों की तुलना से लगाया गया है। बोरोबुदुर की स्थापना लगभग 800 ई. यह ७६०(760) और ८३०(830) ईस्वी के बीच की अवधि से मेल खाती है, मध्य जावा में मातरम साम्राज्य पर शैलेंद्र वंश के शासन का शिखर, जब उनकी शक्ति में न केवल श्रीविजय साम्राज्य बल्कि दक्षिणी थाईलैंड , फिलीपींस के भारतीय राज्य भी शामिल थे । उत्तरी मलाया (केदाह, जिसे भारतीय ग्रंथों में प्राचीन हिंदू राज्य कदरम के रूप में भी जाना जाता है)। ८२५(825) में समरतुंग के शासनकाल के दौरान निर्माण को पूरा होने में ७५(75) साल लगने का अनुमान है । 

उस समय के आसपास जावा में हिंदू और बौद्ध शासकों के बारे में अनिश्चितता है । शैलेंद्र बौद्ध धर्म के उत्साही अनुयायी के रूप में जाने जाते थे, हालांकि सोजोमेर्टो में पाए गए पत्थर के शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि वे हिंदू हो सकते हैं। इसी समय केडू मैदान के आसपास के मैदानों और पहाड़ों पर कई हिंदू और बौद्ध स्मारक बनाए गए थे। बोरोबुदुर सहित बौद्ध स्मारकों को उसी अवधि के आसपास बनाया गया था, जब हिंदू शिव प्रम्बानन मंदिर परिसर। 732 ईस्वी में, शिवाइट राजा संजय ने बोरोबुदुर से केवल 10 किमी (6.2 मील) पूर्व में, वूकिर पहाड़ी पर एक शिवलिंग अभयारण्य का निर्माण किया। 

बोरोबुदुर मंदिर

रिपोर्ट के मुताबिक, इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में धार्मिक नेताओं और इंडोनेशियाई सरकार के बीच धार्मिक अनुष्ठानों के कामकाज को चलाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बता दें कि इंडोनेशिया का बोरोबुदुर मंदिर बौद्ध धर्म की महायान शाखा का नेतृत्व करता है। बौद्ध धर्म को मानने वालों के लिए इस मंदिर का निर्माण 9वीं शताब्दी सीई में शैलेंद्र वंश के शासनकाल में किया गया था। जबकि, प्रम्बानन मंदिर 10 वीं शताब्दी में हिंदू-बौद्ध मातरम साम्राज्य ने बनवाया था। यह भगवान शिव का देश में सबसे बड़ा मंदिर है।

समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान इंडोनेशिया के धार्मिक मामलों के मंत्रालय के विशेष कर्मचारी समन्वयक अदुंग अब्दुल रोचमैन ने बताया कि चार मंदिरों का ज्यादातर इस्तेमाल रिसर्च, संस्कृति और पर्यटन के लिए किया गया था। खास बात ये है कि एक तरफ इस्लामिक कट्टरपंथी एक-एक कर हिन्दू मंदिरों और उनकी निशानियों को तहस-नहस करने की कोशिशें कर रहे हैं। अब इंडोनेशियाई सरकार ने ये फैसला लिया है। गौरतलब है कि कट्टरपंथी इस्लामिक चरमपंथियों ने मध्य पूर्व, अफ्रीका, यूरोप और उत्तरी अमेरिका तक में कई तरह की धार्मिक विरासतों और संस्कृतियों को निर्ममता से कुचला है।

सर कटी बुद्ध प्रतिमाएं

इंडोनेशिया के जावा स्थित सांस्कृतिक गढ़ में बोरोबुदुर और प्रम्बानन मंदिर स्थित हैं। कथित तौर पर देश का जावा आईलैंड मुस्लिम बहुल आबादी वाला इलाका है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले मुस्लिम मानवतावादी इस्लाम को प्रेम और दया का स्रोत मानते हैं। ये लोग हमलावरों से पहले के धार्मिक स्थलों को बचाने का काम करते हैं।

इस समझौते के बारे में योग्याकार्टा के गवर्नर सुल्तान हमेंग्कु बुवोनो एक्स कहते हैं कि मंदिरों के लिए हुआ यह समझौता पूजा के लिए अंतरराष्ट्रीय स्थलों के रूप में जाना जाता है। इससे इंडोनेशिया में समुदायों के बीच धार्मिक संयम, सामंजस्य और सौहार्द बढ़ते हैं। उन्होंने इस मामले में उन्होंने आगे कहा, “विविधता में एकता ही इंडोनेशिया का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है औऱ इसी से इरादे का पता चलता है। ये उस देश के विकास की कुंजी है जिसके लोग एकीकृत इंडोनेशिया में विविधता को महत्व देते हैं।”

एमओयू पर हस्ताक्षर करते योग्याकार्टा के गवर्नर सुल्तान हमेंग्कु बुवोनो एक्स 

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह ही इंडोनेशियाई सरकार और धार्मिक नेताओं के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए थे। जिसे धार्मिक मामलों के मंत्रालय, शिक्षा, संस्कृति, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम (एसओई) मंत्रालय, पर्यटन और रचनात्मक अर्थव्यवस्था मंत्रालय, योग्याकार्टा और मध्य जावा प्रांतीय सरकारों का समर्थन है।

मूँगफली बेचने वाले सनाउल्लाह के जरिए AAP पार्षद तक पहुँचती थी घूस की रकम : केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले भी कई बार बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने दिल्ली में नगर निगमों की खराब आर्थिक स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था. “आप भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रचार कर रही है। एमसीडी अपने भ्रष्टाचार के कारण जर्जर स्थिति में हैं”, उन्होंने कहा था। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले आप ने भी करार दिया अरविंद केजरीवाल को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें भ्रष्ट बताया।

डेमोक्रेटिक फ्रंट, नयी दिल्ली(ब्यूरो) :

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी की नेता को रंगे हाथ घूस लेते गिरफ्तार कर लिया है। पूर्वी दिल्ली के वार्ड नंबर 217/10E वेस्ट विनोद नगर निगम पार्षद आम आदमी पार्टी की गीता रावत को सीबीआई ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। रिश्वत की कमाई गीता रावत के पास मूंगफली वाले के जरिए जाती थी

20 हजार की रिश्वतखोरी के मामले में आम आदमी पार्टी की काउंसलर को सीबीआई ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। सीबीआई के मुताबिक, गीता रावत छत बनवाने के एवज में पीड़ित से 20 हजार की डिमांड कर रही थीं। पीड़ित ने सीबीआई से इसकी शिकायत दी, जिसके बाद सीबीआई ने ट्रेप लगाकर पहले एक बिचौलियों को गिरफ्तार किया जिसको पीड़ित ने 20 हजार रुपए दिए थे। ये बिचौलिया काउंसलर के दफ्तर के बाहर एक रेहड़ी लगाता है। सीबीआई के मुताबिक घूस का ये पैसा गीता रावत को बिचौलिये के जरिये पहुंचना था। हालांकि, अभी सर्च जारी है।

शिकायत के बाद सीबीआई ने ट्रैप लगाकर पहले एक बिचौलियों को गिरफ्तार किया जिसको पीड़ित ने 20 हजार रुपये दिए थे। ये बिचौलिया काउंसलर के दफ्तर के बाहर एक रेहड़ी लगाता है। सीबीआई के मुताबिक घूस का ये पैसा गीता रावत को बिचौलिये के जरिये पहुंचना था।

जब आप नेता ने एक व्यक्ति द्वारा छत के निर्माण को मंजूरी देने के लिए 20,000 रुपये की रिश्वत की मांग की, तो उस व्यक्ति ने शिकायत के साथ सीबीआई से संपर्क किया था। इसके बाद सीबीआई ने इस घोटाले का भंडाफोड़ करने के लिए जाल बिछाया था।

शिकायत के बाद सीबीआई के मुताबिक रिपोर्टोंमूँगफली बेचने वाले सनाउल्लाह नाम के एक छोटे व्यवसायी के माध्यम से रावत को रिश्वत की मध्यस्थता की गई थी। सनाउल्लाह ने काउंसलर के कार्यालय के सामने अपना मूंगफली का स्टॉल लगाया और जिन्हें गीता रावत को रिश्वत देने की ज़रूरत थी, उन्हें पैसे जमा करने के लिए कहा गया। जाल के हिस्से के रूप में, प्रच्छन्न अधिकारियों ने सनाहुल्लाह को कुछ पैसे दिए और उसे ‘एहसान’ करने के लिए कहा। जैसे ही वह रावत के कार्यालय ‘पार्सल डिलीवर’ करने गए, सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद आप नेता को गिरफ्तार कर लिया।

सीबीआई ने सनाउल्लाह को दिए गए नोटों को रंग से चिह्नित किया था, और जब उन्होंने गीता रावत के कार्यालय की तलाशी ली, तो उन्होंने वही नोट बरामद किए, जिससे वह सचमुच रंगे हाथों पकड़ी गई। फिलहाल दोनों आरोपियों से सीबीआई पूछताछ कर रही है।

भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की खिंचाई की और पुष्टि की कि रावत को रिश्वत लेने के आरोप में दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने ट्वीट किया, “क्या केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देंगे और इस मीठे भ्रष्टाचार का जवाब देंगे?”

भाजपा दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने भी इस प्रकरण को लेकर आप सरकार की आलोचना की और भाजपा दिल्ली पर पहले भ्रष्टाचार का आरोप लगाने के लिए सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा। “आम आदमी पार्टी भाजपा पार्षदों पर हर दिन भ्रष्टाचार के आरोप लगाती थी। लेकिन आज आप का पर्दाफाश हो गया है”, उन्होंने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से जवाब मांगते हुए कहा।

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहले भी कई बार बीजेपी पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगा चुके हैं। साल 2021 में उन्होंने दिल्ली में नगर निगमों की खराब आर्थिक स्थिति के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था. “आप भाजपा द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ सक्रिय रूप से प्रचार कर रही है। एमसीडी अपने भ्रष्टाचार के कारण जर्जर स्थिति में हैं”, उन्होंने कहा था। हाल ही में विधानसभा चुनाव से पहले आप ने भी करार दिया अरविंद केजरीवाल को कथित रूप से निशाना बनाने के लिए बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने उन्हें भ्रष्ट बताया।

गीता रावत को कथित तौर पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की करीबी सहयोगी बताया जाता है। इस घटनाक्रम ने दिल्ली नगर निगम में राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है, जिसमें अगले दो महीनों में चुनाव होने हैं। मामले में सीबीआई जांच जारी है और अब तक दो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट में राज्य सरकार ने कहा- इस्लाम की अनिवार्य प्रथा नहीं है हिजाब

कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि हिजाब पहनना इस्लाम की एक आवश्यक धार्मिक प्रथा नहीं है और शैक्षणिक संस्थाओं में इसके उपयोग को रोकना धार्मिक स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी का उल्लंघन नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि हिजाब अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा है और इसपर प्रतिबंध उसका उल्लंघन है। हमारा मानना है कि ऐसा नहीं है।” राज्य सरकार ने हाई कोर्ट से कहा कि उसके अनुसार हिजाब पहनना इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है और साथ ही इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा नहीं है।

  • 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक निजी स्कूल की छात्राओं को हिजाब पहन क्लास में जाने की नहीं दी अनुमति
  • 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों के धार्मिक रीति-रिवाजों का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना
  • एम अजमल खान बनाम चुनाव आयोग मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने वोटर आईडी पर हिजाब में फोटो को खारिज किया

डेमोक्रेटिक फ्रंट, कर्नाटका(ब्यूरो) :

कर्नाटक हिजाब विवाद का हल शुक्रवार को भी नहीं हो सका। लेकिन इस बीच कर्नाटक सरकार की ओर से एटॉर्नी जनरल (AG) प्रभुलिंग नवदगी ने बेंच के सामने यह दलील रखी गई कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। मामले की अगली सुनवाई 21 फरवरी को होगी। उधर कर्नाटक के स्कूल-कॉलेज में शुक्रवार को भी हिजाब पहनकर आने वालों को एंट्री नहीं दी गई।

सबसे बड़ा सवाल है कि क्या हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है? अलग-अलग वक्त पर कुछ ऐसे ही सवालों पर उच्च न्यायपालिका फैसले सुना चुकी है। अदालती आदेशों के आईने में देखें तो मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है, नौकरी के लिए दाढ़ी जरूरी नहीं है, तीन तलाक भी इस्लाम का हिस्सा नहीं है। तो आखिर हिजाब पर इतनी बहस क्यों? आइए सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता पर संविधान क्या कहता है और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े विवादों पर उच्च न्यायपालिका के कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स में क्या कहा गया है।

कर्नाटक में हिजाब पर क्यों मचा है बवाल ?

आगे बढ़ने से पहले यह समझना जरूरी है कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर आखिर घमासान क्यों मचा है। ताजा विवाद की शुरुआत इस साल की शुरुआत में हुई जब कुछ सरकारी शिक्षण संस्थाओं में कुछ छात्राएं हिजाब पहनकर आने लगीं। संस्था ने जब इसकी अनुमति नहीं दी तो हिजाब के समर्थन में अन्य जगहों पर भी स्टूडेंट्स के प्रदर्शन शुरू हो गए। हिजाब के विरोध में स्टूडेंट्स का एक दूसरा समूह भगवा गमछा, स्कार्फ और स्टोल पहनकर प्रदर्शन करने लगा। दलील दी कि अगर हिजाब को इजाजत दी जाती है तो हमें भी भगवा गमछा पहनकर कॉलेज आने की इजाजत दी जाए। कई जगहों पर स्टूडेंट्स के दोनों समूह आमने-सामने आने लगे। इस बीच राज्य सरकार ने 5 फरवरी को आदेश दिया कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में स्टूडेंट हिजाब या भगवा गमछा, स्कार्फ पहनकर नहीं आ सकते।राज्य सरकार ने कर्नाटक शिक्षा कानून 1983 के सेक्शन 133 (2) को लागू करते हुए कहा है कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में सभी स्टूडेंट ड्रेस कोड का पालन करेंगे। निजी स्कूल प्रशासन अपनी पसंद के आधार पर ड्रेस को लेकर फैसला ले सकते हैं। हिजाब पर बैन के खिलाफ कुछ स्टूडेंट ने कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया। बुधवार को हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले को सुनवाई के लिए लार्जर बेंच को रेफर कर दिया।

अधिकारों पर क्या कहता है संविधान ?

अब समझते हैं कि हिजाब से जुड़े ताजा विवाद में मूल अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का क्या ऐंगल है। संविधान का अनुच्छेद 19 (1) (a) कहता है कि सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी है। लेकिन संविधान में ये भी कहा गया है कि ये अधिकार असीमित नहीं है। आर्टिकल 19(2) कहता है कि सरकार आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर कानून बनाकर तार्किक पाबंदियां लगा सकती है। इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता के हितों, राष्ट्रीय सुरक्षा, दोस्ताना संबंधों वाले देशों से रिश्तों, पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, कोर्ट की अवमानना, किसी अपराध के लिए उकसावा के मामलों में आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है।

संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार –

भारतीय संविधान में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार की व्यवस्था है। सबसे पहले बात अनुच्छेद 25 की जो सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। लेकिन ये पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है, इस पर शर्तें लागू हैं। आर्टिकल 25 (A) कहता है- राज्य पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य और राज्य के अन्य हितों के मद्देनजर इस अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान ने कृपाण धारण करने और उसे लेकर चलने को सिख धर्म का अभिन्न हिस्सा माना है।

अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का जिक्र है। इसके तहत पब्लिक ऑर्डर, नैतियकता और स्वास्थ्य के दायरे में रहते हुए हर धर्म के लोगों को धार्मिक क्रिया-कलापों को करने, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना करने, चलाने आदि का इधिकार है। अनुच्छेद 27 में इस बात की व्यवस्था है कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसा टैक्स देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता तो किसी खास धर्म का पोषण हो रहा हो। अनुच्छेद 28 के तहत कहा गया है कि पूरी तरह सरकार के पैसों से चलने वाले किसी भी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। राज्यों द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में लोगों की सहमति से धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है (जैसा मदरसा, संस्कृत विद्यालय आदि) लेकिन ये शिक्षा सरकार की तरफ से निर्देशित पाठ्यक्रम के अनुरूप होने चाहिए। इन संवैधानिक प्रावधानों को देखने से साफ हो जाता है कि सरकार को धार्मिक आस्था और विश्वास की रक्षा करनी ही होगी। लेकिन अगर कोई धार्मिक गतिविधि पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या स्वास्थ्य के खिलाफ है तो लोगों के व्यापक हितों के लिए ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सकती है (मसूद आलम बनाम पुलिस कमिश्नर, 1956)।

अधिकारों से जुड़े विवादों के अदालतों में जाने की वजह –

बात चाहे आर्टिकल 19 की हो आर्टिकल 25 की। संविधान में ही ये प्रावधान है कि ये अधिकार असीमित या पूर्ण नहीं हैं। कई स्थितियों में इन अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, मसलन पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता, स्वास्थ्य वगैरह। लेकिन ये कैसे तय होगा कि किसी गतिविधि या धार्मिक रिवाज से पब्लिक ऑर्डर को कैसे खतरा है या नैतिकता के खिलाफ कैसे है…? यही वजह है कि अधिकारों पर बंदिश से जुड़े नियम या कानून के मामले अक्सर उच्च न्यायपालिका में पहुंचते हैं ताकि उनकी न्यायिक समीक्षा हो सके।

कोई रिवाज या प्रतीक धर्म का अनिवार्य हिस्सा या नहीं, क्या कहते हैं फैसले ?

मौजूदा हिजाब विवाद अपनी तरह का कोई पहला मामला नहीं है। कोई धार्मिक अनुष्ठान, रिवाज या प्रतीक संबंधित धर्म का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, इससे जुड़े तमाम विवाद समय-समय पर उच्च न्यायपालिका के सामने आते रहे हैं।

रतिलाल पानचंद गांधी बनाम बॉम्बे प्रांत और अन्य (1954) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि राज्य आर्थिक, व्यावसायिक या राजनैतिक चरित्र के उन मामलों को भी रेग्युलेट कर सकता है जो धार्मिक प्रथाओं से जुड़े हुए हों। कोर्ट ने कहा कि राज्य के पास सामाजिक सुधार और समाज कल्याण के लिए कानून बनाने का अधिकार है भले ही ये धार्मिक प्रथाओं में दखल हो।

सवाल ये भी है कि कानूनी हिसाब से ‘धर्म’ को आखिर कैसे परिभाषित किया जाना चाहिए? हिंदू रिलिजियस एंडाउमेंट्स मद्रास के कमिश्नर बनाम लक्ष्मींद्र तीर्थ स्वामियार श्री शिरूर मठ (1954) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इसका जवाब दिया है। कोर्ट ने कहा कि धर्म के तहत वो सभी संस्कार, अनुष्ठान, प्रथाएं आएंगी जो किसी धर्म के लिए ‘अभिन्न’ हैं।

इस्लाम में नमाज के लिए मस्जिद अनिवार्य नहीं –

एम इस्माइल बनाम भारत सरकार (1995) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है और मुस्लिम किसी भी जगह पर, यहां तक कि खुले स्थान में भी नमाज पढ़ सकते हैं।

तांडव नृत्य धर्म का अभिन्न हिस्सा नहीं
आज जिस तरह हिजाब के समर्थन में दलील दी जा रही है कि ये संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों के अनुकूल है। उसी तरह कभी शैव संप्रदाय से जुड़े आनंद मार्गियों ने भी जुलूस निकालने, नरमुंड (खोपड़ी) के कंकालों और त्रिशूल के साथ तांडव नृत्य के सार्वजनिक प्रदर्शन को आर्टिकल 25 के तहत अपना मौलिक अधिकार बताया था। 1984 में सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गियों का ये दावा ठुकरा दिया। आनंद मार्ग की स्थापना 1955 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तांडव नृत्य मूल रूप से आनंद मार्गियों के लिए अनिवार्य नहीं था। इसे तो आनंद मार्ग के संस्थापक आनंद मूर्ति ने 1966 में धार्मिक अनुष्ठान का जरूरी हिस्सा बनाया।

1984 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘आनंद मार्ग एक हालिया बना संप्रदाय है और तांडव नृत्य उसके धार्मिक संस्कारों में और भी बाद में जोड़ा गया। ऐसे में यह संदिग्ध है कि तांडव नृत्य को आनंद मार्गियों के धार्मिक अनुष्ठान का अनिवार्य हिस्सा माना जाए।’ 2004 में भी सुप्रीम कोर्ट ने आनंद मार्गियों को सार्वजनिक तौर पर तांडव नृत्य की इजाजत से इनकार किया।

तांडव नृत्य का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। दरअसल कलकत्ता हाई कोर्ट ने तांडव नृत्य को आनंद मार्गी संप्रदाय का अनिवार्य हिस्सा ठहरा दिया। लेकिन 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा कि तांडव नृत्य को अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं कहा जा सकता है।

दाढ़ी इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं –

2016 में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि दाढ़ी रखना इस्लामिक रीति-रिवाजों का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। मामला एयर फोर्स के एक कर्मचारी से जुड़ा था जिसे फोर्स ने दाढ़ी रखने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया था। याचिकाकर्ता आफताब अहमद अंसारी को 2008 में एयर फोर्स ने दाढ़ी रखने की वजह से डिस्चार्ज कर दिया था। अंसारी ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। उन्होंने दलील दी कि संविधान में मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दाढ़ी रखना उनका मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी की याचिका खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा कि एयर फोर्स में धार्मिक आधार पर अफसर दाढ़ी नहीं बढ़ा सकते। नियम अलग हैं और धर्म अलग। दोनों एक-दूसरे में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

तीन तलाक भी इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं –

तलाक-ए-बिद्दत (तीन तलाक) मामले में भी सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सवाल उठा कि ये इस्लाम का अभिन्न अंग है या नहीं। सर्वोच्च अदालत ने तीन तलाक को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं माना और इसे गैरकानूनी और असंवैधानिक करार दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ज्यादातर मुस्लिम देशों तक में तीन तलाक की प्रथा खत्म हो चुकी है। इसे कोई ऐसी प्रथा नहीं कह सकते तो मजहब का अनिवार्य हिस्सा हो।

हिजाब पर पहले के अदालती फैसलों में क्या ?

नदा रहीम बनाम सीबीएसई मामला –

हिजाब का मामला भी अलग-अलग समय पर अलग-अलग अदालतों में उठ चुका है। ऐसा ही एक मामला नदा रहीम बनाम सीबीएसई (2015) का है। दरअसल सीबीएसई ने ऑल इंडिया प्री-मेडिकल टेस्ट (AIPMT) टेस्ट के लिए ड्रेस कोड लागू करते हुए स्टूडेंट्स को आदेश दिया था कि वे एग्जाम के लिए हल्के कपड़े पहने जो पूरी बांह के न हों, बड़े बटन, बैज या फूल वगैरह न लगे हों, जूते के बजाय स्लिपर पहनकर आएं। दो लड़कियों ने इस ड्रेस कोड को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी। सीबीएसई ने हाई कोर्ट को बताया कि उसका ड्रेस कोड सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप में है जिसने एग्जाम में बड़े पैमाने पर नकल और अनुचित साधनों के इस्तेमाल के बाद 2015-16 AIPMT एग्जाम को रद्द कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले में दोनों याचिकाकर्ता छात्राओं को हिजाब पहनकर एग्जाम में बैठने की अनुमति दो दी लेकिन सीबीएसई के नियम को भी सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि धार्मिक मान्यता की वजह से जो लोग निर्धारित ड्रेस कोड से इतर कपड़े पहनकर एग्जाम देना चाहते हों वे सेंटर पर कम से कम आधा घंटा पहले पहुंचें ताकि उनकी सही से जांच हो सके।

आमना बशीर बनाम सीबीएसई –
एक साल बाद इसी परीक्षा के लिए सीबीएसई ड्रेस का मामला फिर केरल हाई कोर्ट पहुंचा। आमना बशीर बनाम सीबीएसई (2016) मामले में जस्टिस ए. मुहम्मद मुस्ताक की सिंगल-जज बेंच ने हिजाब को इस्लाम का अभिन्न हिस्सा तो बताया लेकिन सीबीएसई के नियमों को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने सीबीएसई को निर्देश दिया कि अगर कोई हिजाब पहनकर एग्जाम देना चाहे तो उसे इजाजत दी जाए लेकिन अनुचित साधनों की जांच के लिए ऐसे स्टूडेंट्स की अतिरिक्त तलाशी हो सकती है। कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 25 के तहत हिजाब पहनने के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए।

ऊपर के दोनों ही मामलों में फैसला सिंगल-बेंच जज का था और इस फैसले को बड़ी बेंच या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी गई। लिहाजा इन फैसलों का महत्व मोटे तौर पर एग्जाम के लिए ड्रेस कोड तक सीमित है।

वोटर आईडी कार्ड पर तस्वीर को लेकर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला

हिजाब इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है या नहीं, ये मामला 2006 में भी मद्रास हाई कोर्ट के सामने आया था। एम अजमल खान बनाम इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया मामले में कोर्ट ने कहा कि अगर मान भी लिया जाए कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तब भी ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या स्वास्थ्य की शर्तों के अधीन है।

दरअसल, चुनाव आयोग की तरफ से फोटो वोटर आईडी को अनिवार्य किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी। एक मुस्लिम व्यक्ति ने याचिका डाली थी। उसने दावा किया कि फोटो वोटर आईडी उनकी धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंचाता है। इसके पीछे दलील दी गई कि वोटर आईडी पर महिलाओं की बिना हिजाब या पर्दा वाली तस्वीर होगी। तस्वीर को अजनबी भी देख सकेंगे। कुरान में इस बात की मनाही है।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, ‘सूडान के एक जाने-माने विद्वान हसन अल तुराबी ने पर्दा से जुड़ीं कुरान की आयतों की व्याख्या की है…कुरान में पैगंबर मोहम्मद की पत्नियों के लिए पर्दा करने का जिक्र है (ताकि पैगंबर मोहम्मद के कमरे की निजता बनी रहे क्योंकि उनके यहां तमाम लोगों का लगातार आना-जाना लगा रहता था)। पैगंबर की पत्नियां ऐसे कपड़े पहनती थीं कि चेहरे और हाथों समेत उनके शरीर का कोई भी हिस्सा किसी पुरुष को नहीं दिखता था। हालांकि, बाकी सभी मुस्लिम महिलाओं को इन बंदिशों से आजादी मिली हुई थी।’

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा ”कनाडाई लेखक सैयद मुमताज अली और राबिया मिल्स ने अपने निबंध में समझाया है, ‘कुरान के चैप्टर 33 की आयात नंबर 53 में हिजाब से जुड़ा आदेश सिर्फ ‘एतमाद करने वालों की माताओं’ (Mothers of the believers) यानी ‘पैगंबर की बीवियों’ पर लागू होता है। वहीं कुरान के चैप्टर 33 की आयत नंबर 55 में लिखी बातें सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है। इस आयत में किसी भी तरह के हिजाब (पर्दा) का कोई जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ वक्षस्थल को पर्दे से ढकने और गरिमामयी कपड़ों की बात की गई है। इसलिए भारतीय शैली के पर्दा सिस्टम (पूरे चेहरे को ढंकने वाला नकाब) की प्रथा ठीक नहीं है।”

हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था, ‘अगर यह मान भी लिया जाए कि पर्दा इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है तब भी आर्टिकल 25 ही साफ कर देता है कि ये अधिकार पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता या पब्लिक हेल्थ के अधीन है। इसके अलावा संविधान के भाग-3 के दूसरे प्रावधान भी हैं…हमें यह कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि चुनाव आयोग का निर्देश (वोटर आईडी पर अनिवार्य तस्वीर) अनुच्छेद 25 का उल्लंघन नहीं करता है।’

फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य : हिजाब पहन स्कूल जाने की इजाजत नहीं-

केरल हाई कोर्ट में 2018 में भी हिजाब का मामला उठा। दरअसल, केरल के एक क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियों ने स्कूल के ड्रेस कोड को चुनौती देते हुए कहा था कि उन्हें हेड स्काफ के साथ-साथ पूरी बांह की टी-शर्ट पहनकर क्लास अटेंड करने दिया जाए। फातिमा तस्नीम बनाम केरल राज्य के मामले में हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि अगर दो अधिकारों में टकराव हो तो किसी व्यक्ति विशेष के हित के ऊपर व्यापक हितों को तरजीह दी जानी चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि इस मामले में व्यापक हित संस्थान के मैनेजमेंट का जुड़ा है। अगर मैनेजमेंट को अपनी संस्था को चलाने के लिए पूरी छूट नहीं दी गई तो ये उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा। दरअसल, इस मामले में क्रिश्चियन स्कूल को भी आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यकों को मिले शिक्षा संस्थाओं को चलाने का अधिकार था। लिहाजा मामला अधिकारों के टकराव का था। एक तरफ याचिकाकर्ता छात्राओं का अधिकार तो दूसरी तरफ स्कूल प्रशासन का अधिकार। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर अधिकारों में प्राथमिकता तय करने की बात होगी तो किसी व्यक्ति के हितों के ऊपर व्यापक हितों को तरजीह मिलनी चाहिए।

फातिमा हुसैन बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी केस, हिजाब को इजाजत नहीं –

बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फातिमा हुसैन सैयद बनाम भारत एजुकेशन सोसाइटी (2002) के मामले में एक छात्रा को सिर पर स्कार्फ बांधकर स्कूल में जाने की इजाजत नहीं दी। सिर पर स्कार्फ बांधना उस निजी स्कूल के ड्रेस कोड का उल्लंघन था।

कृषि विज्ञान केंद्र पंचकूला द्वारा गांव  जासपुर मे  किसान प्रशिक्षण का किया गया आयोजन

पंचकूला फ़रवरी 18:

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र पंचकूला ने केन्द्र की प्रभारी डॉ श्रीदेवी तलाप्रागडा के दिशा-निर्देश पर आज गांव  जासपुर मे  किसान प्रशिक्षण का आयोजन किया |कार्यक्रम में गांव के लगभग 25 किसानों ने भाग लिया ।

कार्यक्रम में किसानों को संबोधित करते हुए पौध रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रविंद्र चौहान ने किसानों को गेहूं की पैदावार बढाने के उपाय सुझाए l पिछले दिनों बरसात के कारण  गेहूँ में पीलापन आ गया है जिसके लिए किसान यूरिया 2.5 प्रतिशत व जिंक सल्फेट 0.5 प्रतिशत के घोल का छिड़काव करें। उन्होंने कहा कि गेहूं मे पीला रतुआ बीमारी की रोकथाम के लिए टिल्ट नामक दवा की 200 मि ली मात्रा को 150 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ छिङकाव करें। साथ ही गेहूँ की अच्छी पैदावार लेने के लिए अल व तेला नामक कीट की रोकथाम भी जरूरी है  l

उन्होंने सूरजमुखी की बिजाई करते समय खादो का समुचित प्रयोग करने की सलाह दी ताकि फसल की लागत को कम किया जा सके। फसलों में  रसायनों का प्रयोग कृषि विशेषज्ञों की राय लेकर ही करें  और पर्यावरण व भूमि को प्रदुषित होने से बचाया जा सके। इस अवसर पर कृषि विज्ञान  केंद्र के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर  गजेंद्र सिंह ने कृषि विविधीकरण के तहत मछली पालन अपनाने पर बल दिया l

इस अवसर पर प्रगतिशील किसान प्रदीप  शर्मा ने वैज्ञानिकों का कृषि समबन्धित जानकारी देने  के लिए धन्यवाद किया ।

 National Janshakti Party extended unconditional support to BJP in the presence of Union Minister Piyush Goyal

Chandigarh 18 Feb :

National General Secretary of National Janshakti Party and Punjab in-charge Raja Surinder Singh supported the BJP uncondiotionally and formed an alliance with the BJP . On this occasion, he said that if people of Punjab  want the development of Punjab, then change has to be brought in Punjab. The Central and State Governments together can take forward the development of Punjab. So for the success of Punjab you have to vote for BJP 

It is worth mentioning that Rashtriya Janshakti Party has been fully expanding the base of the people in Punjab since last 4 years and dreams of seeing Punjab prosperous and developed.

 In Chandigarh Press Club on Friday, Punjab in-charge Raja Surinder Singh along with senior party functionaries said that he has promised to support BJP only after understanding BJP’s ideology of development. Raja Singh said that Akali Dal made the state indebted instead of development and Congress increased the debt, both of them do not have any development model and in the same way, Aam Aadmi Party is a novice party and has no experience, so he has joined hands with the Bharatiya Janata Party looking for a new prosperous, developed Punjab .