पटियाला जि़ले के दो प्राईवेट स्कूलों को अतिरिक्त वसूली गई फीस विद्यार्थियों को वापस करने की हिदायत
फीस रेगुलेटरी बॉडी द्वारा दोनों स्कूलों को नियमों का उल्लंघन करने पर लगाया तीन लाख रुपए का जुर्माना
राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ : पंजाब सरकार राज्य के किसी भी प्राईवेट स्कूल को विद्यार्थियों और अभिभावकों की लूट करने की आज्ञा नहीं देगी और जो भी प्राईवेट संस्थान नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खि़लाफ़ सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह प्रगटावा आज यहाँ शिक्षा मंत्री पंजाब स. हरजोत सिंह बैंस ने किया।
स. बैंस ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत मान जी की इस मामले में बहुत ही स्पष्ट हिदायतें हैं कि वह पंजाब में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देंगे। विभाग के निर्धारित नियमों के अनुसार काम करने वाले हर प्राईवेट संस्थान को पूरी छूट होगी परन्तु मनमर्जी और अनियमितताएं करने वालों पर पूरी सख्ती की जायेगी। शिक्षा मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि फीस रेगुलेटरी बॉडी पटियाला द्वारा जि़ले के दो प्राईवेट स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान वसूली गई अधिक फीस विद्यार्थियों को वापस करने की हिदायत की गई है। इसके साथ ही ‘द पंजाब रेगुलेशन ऑफ फीस ऑफ अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट’ का उल्लंघन करने और दोनों स्कूलों को जुर्माना भी लगाया गया है।
स. बैंस ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा साल 2022-23 की फ़ीसों सम्बन्धी जारी हिदायतों के मद्देनजऱ जि़ला पटियाला में अलग-अलग स्कूलों की शिकायतें मिलने पर पड़ताल करवाई गई थी, जिसके आधार पर फीस रेगुलेटरी बॉडी जि़ला पटियाला के चेयरपर्सन द्वारा पटियाला के आर्यन इंटरनेशनल स्कूल, अर्बन एस्टेट फेज-2 और के.एस.बी. वल्र्ड स्कूल बूरड़ जि़ला पटियाला को शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के दौरान विद्यार्थियों से वसूली गई अधिक फीस वापस करने और नियमों का उल्लंघन करने पर क्रमवार दो लाख और एक लाख का जुर्माना भी किया गया है।
उन्होंने बताया कि इन स्कूलों सम्बन्धी फीस रेगुलेटरी बॉडी द्वारा किए गए औचक निरीक्षण के दौरान त्रुटियाँ पाई गई थीं, जिसके लिए उक्त स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि उक्त दोनों स्कूलों ने जो फीस की वृद्धि की थी उस सम्बन्धी कोई उपयुक्त जवाब न देने के कारण उन पर कार्यवाही अमल में लाई गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त दोनों स्कूलों को नोटिस जारी किए गए हैं और एक सप्ताह के अंदर-अंदर हुक्मों की पालना करने की हिदायत की गई है। हुक्मों की पालना न करने की सूरत में स्कूल के विरुद्ध फीस एक्ट 2016 के सैक्शन 14 के अंतर्गत फीस रेगुलेटरी बॉडी पटियाला द्वारा आगे की कार्यवाही भी अमल में लाई जायेगी।
Trending
- मनीमाजरा बाजार की बदहाली पर दुकानदारों का फूटा गुस्सा, प्रशासन से त्वरित कार्रवाई की मांग
- St. Stephen’s School Choir Captivates Audience at Irish Embassy’s St. Patrick’s Day Celebration
- वरदान आयुर्वेदिक और हर्बल मेडिसिन अब कराएगा एनडीडीवाई का डिप्लोमा
- 21 Surgeries conducted on fourth day of Ayushman Bharat/Chirayu Surgical Camp Week
- JNV Selection Examination on February 7
- सिख समाज का सम्मान देश का सम्मान, जनता राहुल गांधी के बेहूदा बयान से आहत और नाराज़ – अजय मित्तल
- राज्य स्तरीय अंतर महाविद्यालय योग प्रतियोगिता का समापन
- युवा आपदा मित्र योजना के तहत माय भारत स्वयंसेवकों का प्रशिक्षण संपन्न

