Tuesday, December 24

-मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों तथा विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिये वित्तीय सहायता के रूप में दिये जाते है 71000 रुपये

-डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत बीपीएल परिवारों को मकान मरम्मत के लिये 80000 रुपये दिये जाने का है प्रावधान-उपायुक्त

डेमोक्रेटिक फ्रंट

कोरल पुरनूर 

पंचकूला, 21 दिसंबर- हरियाणा अनुसूचित जातियां एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा गरीब व अनुसचित जाति के लोगों के कल्याण के लिये मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, डाॅ बीआर अंबेडकर मेधावी संशोधित योजना और मुख्यमंत्री सामाजिक समारस्ता अंर्तजातीय विवाह शगुन योजना जैसी अनेक योजनायें चलाई जा रही है।
इस संबंध में जानकारी देते हुये उपायुक्त श्री महावीर कौशिक ने बताया कि मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों तथा विधवाओं को उनकी लड़की की शादी के लिये 71000 रुपये, गैर बीपीएल की विधवाओं, तलाकशुदा के परिवारों को उनकी लड़की की शादी के लिये 51000 रुपये तथा समाज के अन्य वर्गों के परिवारों को 31000 रुपये की राशि अनुदान के रूप में दी जाती है। गैर बीपीएल परिवारों के लिये वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम होनी चाहिये तथा जमीन ढाई एकड़ तक होनी चाहिये। यह अनुदान परिवार की सभी लड़कियों की शादी के लिये ही दिया जाता है। इस स्कीम के तहत आवेदक लड़की के विवाह के बाद 6 महीने के अंदर-अंदर शादी पंजीकृत करके shadi.edisha.gov.in  पर आवेदन कर सकता है।
उन्होंने बताया कि डाॅ बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों को, जिनके पास अपना मकान हो व 10 वर्ष पुराना तथा मरम्मत योग्य हो, उन्हें मकान मरम्मत के लिये 80000 रुपये दिये जाने का प्रावधान है।
श्री कौशिक ने बताया कि डाॅ बीआर अंबेडकर मेधावी संशोधित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिये 10वीं व 12वीं कक्षा उतीर्ण करने पर तथा पिछड़े वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र/छात्राओं के केवल 10वीं कक्षा उतीर्ण करने पर व उनका शैक्षणिक स्तर उंचा उठाने तथा उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना उत्पन्न करने के लिये विभिन्न कोर्सिज में 8000 रुपये से 12000 रुपये तक प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। बेशर्ते की छात्र व छात्रा हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी हो व उन द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश लिया हो तथा उनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख से कम होनी अनिवार्य है।
उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सामाजिक समरस्ता अंर्तजातीय विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति के लड़का व लड़की द्वारा गैर अनुसूचित जाति की लड़की या लड़का से अंतर्जातीय विवाह करने पर सरकार द्वारा 250000 रुपये की राशि जोड़े के संयुक्त खाता में दिये जाने का प्रावधान है, जिसमें प्रथम नाम लड़की का होना अनिवार्य है, को 1.25 लाख रुपये की राशि उनके संयुक्त खाता में नगदी के रूप में तथा 1.25 लाख रुपये की राशि तीन साल के लिये मियादी जमा के रूप में दिये जाने का प्रावधान है।