Friday, December 27

-एक लाख 80 हजार रूपए सालाना से कम आाय वाले परिवारों को गांव में हर हित स्टोर खोलने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए जमा करवाए गए दस्तावेज़

-हर हित स्टोर खोलने के लिए गरीब परिवारों को बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाया जाएगा 3 लाख रूपए तक का ऋण

– ऋण पर ब्याज का 2 हजार रूपए प्रति माह के हिसाब से 2 साल तक सरकार करेगी वहन

डेमोक्रेटिक फ्रंट

कोरल पुरनूर

पंचकूला, 14 दिसंबर- मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत आज सेक्टर-12 स्थित सामुदायिक केंद्र में मेले का आयोजन किया गया जिसमें एक लाख 80 हजार रूपए सालाना से कम आाय वाले परिवारों को गांव में हर हित स्टोर खोलने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण के लिए दस्तावेज जमा करवाये गये।
अतिरिक्त उपायुक्त श्रीमती मनीता मलिक ने बताया कि इस मेले में जिला के अंत्योदय परिवारों को आमंत्रित किया गया था। अंत्योदय परिवार उत्थान योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की स्वरोजगार और कौशल विकास के माध्यम से आय में वृद्धि करना है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी परिवारो के पहचान पत्र बनाए गए हैं।
उन्होंने बताया कि हर हित योजना हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है जिसका उद्देश्य उद्यमी को बढावा देना, रोजगार के अवसर पैदा करना और गांव व कस्बों में उचित मूल्यों पर उत्पाद उपलब्ध करवाना है। उन्होंने कहा कि इससे न केवल रोजगार के नये अवसर सृजित होंगे बल्कि लोगों को उनके घर-द्वार पर ही पैकड ब्रांडेड खाद्य पदार्थ उपलब्ध होंगे।
उन्होंने बताया कि गांव में हर हित स्टोर खोलने के इच्छुक लोगों को बैंकों के माध्यम से मुद्रा स्कीम के तहत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। आज आयोजित मेले में ऐसे ही इच्छुक लोगों से ऋण के लिए आवश्यक दस्तावेज बैंकों के माध्यम से जमा करवाए गए हैं। 200 वर्गफीट का हरहित स्टोर खोलने पर लगभग 2 लाख 80 हजार रूपए लागत आएगी।
मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत स्टोर खोलने वाले को बैंकों के माध्यम से 3 लाख रूपए तक का मुद्रा लोन उपलब्ध करवाया जाएगा जिस पर ब्याज का 2 हजार रूपए प्रति माह के हिसाब से 2 साल तक सरकार वहन करेगी। यह अधिकतम वहन राशि 50 हजार रूपए होगी। इसके अलावा स्टोर की आधारभूत संरचना विकसित करने के लिए 50 हजार रूपए की अलग से सब्सीडी प्रदान की जाएगी। जो परिवार मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के तहत आते हैं वे बहुत कम निवेष के साथ स्टोर खोल सकते हैं। उन्होंने बताया कि ऋण राशि स्वीकृत होने के पूर्व हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा स्टोर खोलने के लिए स्थान का सर्वे किया जाएगा और यदि सभी मानक पूरे पाए जाते हैं तो आवेदनकर्ता को 15 दिन के भीतर स्टोर स्थापित करके दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि हरियाणा कृषि उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा ही स्टोर को मांग के अनुरूप ब्रांडेड और पैकड खाद्य पदार्थों की आपूर्ति की जाएगी।
इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी देवेन्द्र सांगवान, जिला समाज कल्याण अधिकारी विशाल सैनी, एलडीएम श्री ब्रिजेश सिंह तथा विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और लाभार्थी भी उपस्थित थे।