महिलाओं के खिलाफ हिंसा रोकना अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का उद्देश्य:-बंतो कटारिया
सुशील पंडित, डेमोक्रेटिक फ्रंट, यमुनानगर – 25
अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का उद्देशय महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है यह जानकारी दी भाजपा नेत्री बंतो कटारिया ने दी।
भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व् गेल की पूर्व डायरेक्टर श्रीमती बंतो कटारिया ने कहा की दुनिया भर में महिलाओं पर हो रही हिंसा को रोकने और महिलाओं को जागरूक करने के लिए हर साल 25 नवंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ मनाया जाता है।
बंतो कटारिया ने बताया की अंतराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस का उद्देश्य इस दिवस को महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है l बंतो कटारिया ने बताया की एनसीआरबी के अनुसार 2020 में देश में यौन शोषण के प्रतिदिन लगभग 77 मामले दर्ज किए गए थे और कुल 28,046 मामले दर्ज किए जा चुके हैं. वहीं दुनियाभर में महिला हिंसा के 3,71,503 मामले दर्ज किए जा चुके हैं जिनका निपटान अति शीघ्रता से किया जा रहा है l
बंतो कटारिया ने कहा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्रर मोदी के नेतृत्व में महिलाओ के हित कि रक्षा हेतु कई कदम उठा रही है l
- तीन तलाक की कुप्रथा को समाप्त करने की पहल,मुस्लिम महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाने का साहस अगर किसी सरकार ने दिखाया तो वह मोदी सरकार ने ही दिखाया
- महिला ई-हाट से कारोबार को बढ़ावा, महिलाओं द्वारा अपने से तैयार किए गए उत्पादों के प्रदर्शन के लिए ये एक बेहतरीन मंच है। महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के इरादे से ही महिला ई-हाट की शुरुआत की गई है
- जन धन योजना के खाताधारियों में अधिकतर महिलाएं, आजादी के दशकों बाद तक देश की करीब आधी फीसदी आबादी के पास अपने बैंक खाते नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस सामाजिक अन्याय को दूर करने के लिए कदम उठाया
- महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रभावी कदम, महिलाओं पर होने वाली हिंसा को रोकने के लिए मोदी सरकार कड़े से कड़े कदम उठाने में भी नहीं हिचकिचाई है। केंद्र सरकार ने महिला सुरक्षा से जुड़े कई कानूनों को सख्त करने का काम किया है। सरकार ने मासूमों पर होने वाले जघन्य अपराध से जुड़े कानूनों में बदलाव कर बच्चियों से रेप के दोषियों के लिए फांसी तक की सजा का प्रावधान किया है। नए प्रावधानों के अनुसार 16 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों से रेप पर सजा अब 10 साल की जगह न्यूनतम 20 साल तक की गई है
- एससी और एसटी की न्यया प्राप्ति को मजूबती मिली और बच्चो के खिलाव यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया l
हिंसा को रोकना और महिलाओं के बुनियादी मानवाधिकारों व लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करने के लिए महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2022 की इस बार की थीम है ‘यूनाइट’ यानी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए एकजुटता और सक्रियता है।
बंतो कटारिया ने बताया की संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, यह अभियान 25 नवंबर से शुरू होकर 16 दिनों तक चलेगा. इस का समापन 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के दिन होगा।