पंजाब सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता हासिल करने की इच्छुक ग़ैर सरकारी संस्थाओं से आवेदनों की माँग: डा. बलजीत कौर

आवेदन भरने की आखिरी तारीख़ 21 नवंबर

राकेश शाह, डेमोक्रेटिक फ्रंट, चंडीगढ़ :

                        पंजाब सरकार बच्चों, औरतों, दिव्यांगजनों, बुज़ुर्गों आदि की भलाई के लिए लगातार यत्न कर रही है। इसी लड़ी के अंतर्गत पंजाब सरकार की तरफ से ” प्लान स्कीम पी. एम- 6 असिस्टेंस टू एन. जी. ओज” के अधीन पंजाब में काम कर रही योग्य ग़ैर- सरकारी संस्थाओं ( रजि.) से वित्तीय साल 2022- 23 के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए 21 नवंबर तक आवेदनों की माँग की है।

                        इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डा. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से बच्चों, औरतों, दिव्यांगजनों बुज़ुर्गों आदि की भलाई स्कीमों को और बेहतर ढंग के साथ लागू करने के लिए ग़ैर सरकारी संस्थाओं( एन. जी. ओज) से सहायता ली जाती है। जिसके बदले ग़ैर- सरकारी संस्थाओं को सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

                        उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की तरफ से लागू इस स्कीम के अधीन जो ग़ैर सरकारी संस्थाएं( एन. जी. ओज) सहायता प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, वह प्लनिंग विभाग की स्कीम जो कि लिंक https//: tinyurl. com/ 493n4kvs और विभाग की वैबसाईट https//: sswcd. punjab. gov. in पर उपलब्ध है, अधीन दर्शाये प्रोजेक्टों के लिए अनुदान के लिए अप्लाई कर सकतीं हैं।

                        कैबिनेट मंत्री ने बताया कि इच्छुक संस्थाएं अपने प्रस्ताव हर पक्ष से मुकम्मल करके डायरैक्टर, सामाजिक सुरक्षा, महिला  और बाल विकास विभाग, पंजाब एस. सी. ओ. 102- 103, सैक्टर 34 ए, चंडीगढ़ के दफ़्तर में आवेदन की हार्ड कापी दस्ती या रजिस्टर्ड डाक और साफ्ट कापी ई- मेल के द्वारा भेज सकतीं हैं। वित्तीय साल 2022- 23 के लिए संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करने सम्बन्धी 21 नवंबर 2022 तक आवेदन भेज सकतीं हैं।