तीसरे व अंतिम चरण में प्रदेश के बाकी 4 जिलों में होंगे पंचायत चुनाव, 25 नवंबर को होगा इन 4 जिलों में सरपंच व पंच पदों के लिए मतदान – धनपत सिंह

  • 22 नवंबर को होंगे इन 4 जिलों के जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति के सदस्यों के लिए मतदान
  • तीसरे व अंतिम चरण में फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार में होंगे चुनाव
  • प्रदेश के सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों के नतीजे 27 नवम्बर को होंगे घोषित

कोरल ‘पुरनूर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला – 28 अक्तूबर :

            हरियाणा के राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि तीसरे व अंतिम चरण में प्रदेश के 4 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाये जायेंगे। इनमें फरीदाबाद, पलवल, फतेहाबाद और हिसार जिला शामिल है। इन जिलों में जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के लिए 22 नवंबर तथा सरपंच व पंच पद के लिए 25 नवंबर को मतदान होगा। यह जानकारी राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने पंचकूला में प्रेसवार्ता के दौरान दी।  

            राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कहा कि आज से ही उपरोक्त 4 जिलों के ग्रामीण क्षेत्र में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सरपंच, पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद सदस्यों का मतदान ईवीएम से होगा जबकि पंच पद का मतदान बैलेट पेपर से होगा। श्री धनपत सिंह ने प्रदेश के मतदाताओं से अपील की कि वे पंचायती राज चुनावों में बढ़चढ़ कर हिस्सा लें तथा ईमानदार एवं साफ सुथरी छवि के उम्मीदवारों को जिताएं। उन्होंने यह भी अपील की कि मतदाता जाति, धर्म आदि से ऊपर ऊठकर मतदान करें।    

ये है पंचायत चुनाव का कार्यक्रम

  • 29 अक्तूबर को चुनाव वाले 4 जिलों में संबंधित जिला उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत), पंचायत चुनाव की विधिवत अधिसूचना जारी करेंगे।
  • 5 नवम्बर से इन जिलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।
  • 11 नवम्बर नामांकन का अंतिम दिन होगा।
  • 12 नवम्बर को नामांकन की जांच (स्क्रूटनी) होगी।
  • 14 नवम्बर को उम्मीदवार दोपहर 3 बजे तक अपना नामांकन वापिस ले सकते हैं।
  • 14 नवम्बर को उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापिस लेने के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे।
  • 14 नवम्बर को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी।
  • 22 नवंबर को पंचायत समिति सदस्यों व जिला परिषद के सदस्यों के लिए मतदान होगा।
  • 25 नवंबर को सरपंच और पंच पद के लिए मतदान होगा।
  • मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा।
  • यदि किसी जिला परिषद सदस्य व पंचायत समिति सदस्य के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 25 नवंबर को करवाया जाएगा।
  • यदि किसी सरपंच व पंच पद के लिए दोबारा मतदान (रि-पोल) होता है तो वह 27 नवंबर को होगा।
  • सरपंच व पंच पद के नतीजे उसी दिन चुनाव के बाद घोषित कर दिए जाएंगे।

            प्रदेश के सभी जिला परिषद सदस्यों व पंचायत समिति सदस्यों के नतीजे 27 नवम्बर को घोषित किए जाएंगे।

चुनाव लड़ने के लिए यह होगी शैक्षणिक योग्यता

  • पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं व अनुसूचित जाति की महिला उम्मीदवार के लिए 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है।  
  • सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए (जिसमें अनुसूचित जाति की महिला भी शामिल है) 8वीं पास होना जरूरी है।
  • पंचायत समिति सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  
  • जिला परिषद सदस्य के लिए अनारक्षित उम्मीदवार के लिए 10वीं, अनुसूचित जाति के पुरुष उम्मीदवार व किसी भी श्रेणी की महिला उम्मीदवार के लिए 8वीं पास होना जरूरी है।  

उम्मीदवार को यह जमा करानी होगी जमानत राशि

  • – पंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 250 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 125 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
  • – सरपंच पद के लिए अनारक्षित उम्मीदवार को 500 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 250 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
  • – पंचायत समिति सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 750 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 375 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।
  • – जिला परिषद सदस्य के अनारक्षित उम्मीदवार को 1000 रुपये व महिला, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग उम्मीदवार को 500 रुपये जमानत राशि जमा करवानी होगी।

यह होगी चुनाव खर्च की सीमा

  • पंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 50,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
  • सरपंच पद का उम्मीदवार अधिकतम 2 लाख रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
  • पंचायत समिति सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 3,60,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।
  • जिला परिषद सदस्य का उम्मीदवार अधिकतम 6,00,000 रुपये चुनाव खर्च कर सकता है।    

तीसरे व अंतिम चरण में 22 लाख 08 हजार 849 हैं मतदाता

            धनपत सिंह ने बताया कि तीसरे ओर अंतिम चरण के 4 जिलों में कुल 22 लाख 08 हजार 849 मतदाता हैं। इनमें 11 लाख 85 हजार 450 पुरुष, 10 लाख 23 हजार 341 महिलाएं और 58 अन्य शामिल हैं। श्री धनपत सिंह ने बताया कि इन 4 जिलों में कुल 2,655 पोलिंग स्टेशन हैं, इनमें से 615 संवेदनशील और 781 अतिसंवेदनशील हैं।

929 सरपंचों के लिए होगा तीसरे व अंतिम चरण का चुनाव

            धनपत सिंह ने कहा कि तीसरे व अंतिम चरण के 4 जिलों में कुल 25 ब्लॉक हैं। इनमें 929 सरपंच, 10,362 पंच, 559 पंचायत समिति सदस्य एवं 78 जिला परिषद सदस्यों के लिए चुनाव होगा।  

            इस अवसर पर राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव डॉ. इंद्रजीत, सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग की अतिरिक्त निदेशक श्रीमती वर्षा खंगवाल, संयुक्त निदेशक श्री अमन कुमार व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।