रघुनंदन पराशर, डेमोक्रेटिक फ्रंट, जैतो – 29 सितम्बर :
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने वीरवार को कहा कि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) के संचालन के तहत खाताधारक की मृत्यु संबंधी कुछ मामलों में यह पाया गया है कि संचालन एजेंसियां एससीएसएस खाते को ‘समय से पहले बंद’ मानकर बंद कर रही हैं।
इस संदर्भ में एससीएसएस के नियम 7(2) की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, और निम्नलिखित स्पष्टीकरण दिया जाता है।ऐसे मामलों में जहां एससीएसएस खाताधारकों की मृत्यु हो जाती है और खाता नामित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारी या वारिस के अनुरोध पर बंद किया जा रहा है, एससीएसएस योजना पर लागू ब्याज दर खाता धारक की मृत्यु की तिथि तक भुगतान की जाएगी और इसके बाद डाकघर बचत खाते पर लागू ब्याज दर का भुगतान खाताधारक की मृत्यु की तारीख से लेकर खाते के अंतिम रूप से बंद होने की तारीख तक किया जाएगा।
एससीएसएस खाताधारक की मृत्यु हो जाने के कारण समय से पहले ही संबंधित खाता को बंद कर देने की कानूनी धारा स्वत: ही अमल में नहीं आ जाती है। खाते का समय से पहले बंद होना तभी लागू होता है जब एससीएसएस खाताधारक परिपक्वता अवधि से पहले अपने एससीएसएस खाते को बंद करने का अनुरोध करता है। खाते को समय से पहले बंद कर देने के ऐसे मामलों में एससीएसएस के नियम 6 में उल्लिखित जुर्माना लगाया जाएगा।