Tuesday, December 24

ट्रैफिक पुलिस नें आर्मी स्कूल में स्कूली बच्चो को दी ट्रैफिक शिक्षा

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 14 सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुरेन्द्र पाल सिंह के निर्देशानुसार, जिला पंचकूला में सडक सुरक्षा अभियान के तहत ट्रैफिक नियमों की पालना करनें स्कूल, कॉलेज तथा अन्य स्थानों पर ट्रैफिक नियमों की पालना करनें हेतु जागरुक अभियान चलाया हुआ है जिस अभियान के तहत ट्रैफिक इन्सपेक्टर जगपाल सिह के नेतृत्व में उप.नि. रोशन लाल द्वारा आज 14 सितम्बर 2022 को आर्मी पब्लिक स्कूल चण्डीमन्दिर पंचकूला में ट्रैफिक नियमों की पालना हेतु कार्यक्रम में आयोजित किया गया । जिस कार्यक्रम के दौरान उप.नि. रोशन लाल के द्वारा स्कूल के बच्चो को ट्रैफिक नियमों की पालना के प्रति जागरुक किया गया ।

इस कार्यक्रम के दौरान ट्रैफिक पुलिस उप.नि. रोशन लाल नें बताया कि ट्रैफिक किसी भी प्रकार का वाहन चलाते समय हमें पहले खुद को सुरक्षित रखना है सुरक्षित कवच का इस्तेमाल करकें जैसें दो पहिया वाहन पर हेल्मेट तथा चार पहिया वाहन पर सीट बैल्ट इत्यादि से ट्रैफिक में वाहन चलाते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करना । क्योकि ट्रैफिक में वाहन चलाते समय एक छोटी सी गल्ती पुरे परिवार को बिखेर देती है इसलिए खुद भी सुरक्षित रहें और दुसरो को भी सुरक्षित रखें ।

ट्रैफिक इन्सपेक्टर जगपाल सिंह नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि ट्रैफिक नियमों की पालना करके पुलिस का सहयोग करें औऱ खुद को औऱ दुसरो को सुरक्षित रखें और ट्रैफिक पुलिस द्वारा सीसीटीवी तथा ट्रैफिक नाकाबंदी करके वाहन चालको कडी निगरानी की जा रही है अगर कोई व्यकित किसी प्रकार के ट्रैफिक नियम की उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जायेगी ।

पंचकूला : स्नैचिंग मामलें में आरोपी को हुई 5 साल की सजा

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 14 सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुरेन्द्र पाल सिंह के निर्देशानुसार डिटेक्टिव स्टाफ इन्चार्ज सतबीर सिंह के नेतृत्व में उप.नि. सुरेन्द्रपाल द्वारा स्नैंचिग मामलें में आरोपित प्रकाश सिंह पुत्र राम बहादूर सिंह उम्र 28 साल वासी अजीत नगर, अमरदीप नगर रेलवें क्रांसिग डेरा बस्सी पजांब को माननीय अदालत सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता अदालत के द्वारा 05 साल की सजा व 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया ।

पुलिस प्रवक्ता नें बताया कि उपरोक्त आरोपी नें मोटरसाइकिल पर सवार होकर दिनांक 20.06.2019 को शाम करीब 8.30 पी.एम पर पीडिता शीला शर्मा पुत्री आर.के. शर्मा वासी सेक्टर 10 पंचकूला जब वह शाम के समय सैर करके घर पर वापिस जा रही थी । तो सेक्टर 11/15 चौक के पास पीछे से पर्स छीनकर भाग गये । जो पर्स के अन्दर 6000 रुपये कैश तथा सैंमसंग मोबाइल तथा सोनें के जेवरात इत्यादि थें । तभी पीडिता की शिकायत पर थाना सेक्टर 05 पंचकूला में अभियोग 252 दिनांक 20.06.2019, धारा 379-ए भा.द.स के तहत मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की तफतीश डिटेक्टिव स्टाफ से अनुसधानकर्ता एसआई सुरेन्द्र पाल के द्वारा अमल में लाई गई । जिस मामलें में आरोपी के खिलाफ सबूतो को फाईल पर लाकर अनुसधानकर्ता द्वारा पैरवी करते हुए गवाहो को अच्छी तरह से गवाही करवाई गई एवंम उप जिला न्यायवादी श्री नरेश गर्ग द्वारा अभियोग की पैरवी करते हुए प्रकाश सिंह पुत्र राम बहादूर सिंह उम्र 28 साल वासी अजीत नगर, अमरदीप नगर रेलवें क्रांसिग डेरा बस्सी पजांब उपरोक्त को माननीय अदालत सत्र न्यायाधीश श्री दीपक गुप्ता अदालत से सजा सुनाई गई ।

नकली रसीदें काटकर 88200/- रुपये की धोखाधडी करनें वाला आरोपी काबू

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 14 सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुरेन्द्र पाल सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचकूला, प्रबंधक थाना सेक्टर 07 हरिराम के नेतृत्व में स.उप.नि. राकेश कुमार द्वारा  गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी इन्चार्ज द्वारा नकली रसीदे की टिकटें काटकर 88200/- रुपये की धोखाधडी के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान हरदीप सिंह पुत्र सुरेन्द्र सिंह वासी सेक्टर 11 डेरा बस्सी पंजाब के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक 18 जुलाई 2022 प्रबंधक कमेटी प्रधान कंवरपाल सिंह पुत्र अवतार सिंह वासी सेक्टर 7 पंचकूला श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 07 अर्बन स्टेट नें थाना सेक्टर 07 में शिकायत दर्ज करवाई कि गुरुद्वारा कमेटी को स्टोर बुकिंग इंचार्ज हरदीप सिंह को लगाया हुआ है जो कि स्टोर और बुकिंग के हिसाब किताब में गडबड पाई गई है । जिसको चैक करनें पर पाया गया कि डुप्लिकेट नम्बर की रसीदें तैयार करके कुल 88200/- रुपए की धोखाधडी पाई गई है । जिस शिकायत पर 406,420,467,468,471,201,120-बी भारतीय दंड सहिता की धारा 406,420,467, 468,471,201,120-बी के तहत थाना सेक्टर 07 में मामला दर्ज किया गया है । मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के द्वारा धोखाधडी करनें वालें मुख्य आरोपी को कल दिनांक 13 सितम्बर 2022 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी को पेश अदालत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।

नशीली दवाईंया सहित स्कूटी सवार गिरफ्तार

  • 900 नशीली दवाईंया के पते बरामद

कोरल ‘पुरनूर’, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकुला – 14 सितंबर :

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला सुरेन्द्र पाल सिंह के निर्देशानुसार जिला पंचकूला में नशे के खिलाफ चलाये गये अभियान के तहत नशीला पदार्थो, दवाईंयो की अवैध बिक्री करनें वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है जिस अभियान के तहत क्राईम ब्रांच सेक्टर 19 इन्सपेक्टर राजेश कुमार व उसकी टीम द्वारा कल दिनांक 13 सितम्बर को डम्पिंग ग्राउंड सेक्टर 23 के पास से अवैध नशे की दवाईया सहित स्कूटी सवार को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान संजय कुमार पुत्र हरबंस लाल वासी रेलवे रोड कालका के रुप में हुई । गिरफ्तार किये गये आरोपी के पास से डाइफिनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड तथा लोमोटिल के कुल 900 पत्ते बरामद किए गये जिनका कुल वजन 3 किलो402 ग्राम हुआ है ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनांक 13 सितम्बर 2022 क्राईम ब्रांच सेक्टर 19 की टीम गस्त पडताल करते हुए सेक्टर 23 पंचकूला की तरफ मोजूद थी तभी पुलिस को गुप्ता सूचना प्राप्त हुई कि उपरोक्त नाम का व्यकित जो कि अवैध रुप से नशीला दवाईया कि बिक्री करता है जिस बारें सूचना प्राप्त करके सेक्टर 23 डम्पिंग ग्रांउड के पास से नाकाबंदी की गई । सूचना के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान एक व्यकित स्कूटी पर सवार को काबू करके पुछताछ की गई जिस व्यकित नें अपना नाम पता संजय कुमार पुत्र हरबंस लाल वासी रेलवे रोड कालका बतलाया । तभी मौका पर राजपत्रित अधिकारी श्रीमति पुनम सोलंकी नायब तहसीलदार मोरनी को बुलाकर व्यकित की तलाशी ली गई । तलाशी के दौरान उस व्यकित के पास से बिना लाईसेंस परमिट के बैग बरामद किया गया जिसको चैक करने पर बैग से दवाईयां के 900 पत्ते मिले जो सभी पत्तो पर लोमोटिल तथा डाइफिनोक्सिलेट हाइड्रोक्लोराइड अटरोपने टेबलेट लिखा हुआ था । तभी मौका पर ड्रग कन्ट्रोल अधिकारी श्री प्रवीन कुमार को मौका पर बुलाया गया । जिन्होनें बैग के अन्दर से पाई गई नशीला दवाईंया को नशीली दवाईंया बारें तसदीक किया गया । जो बैग के अन्दर से कुल 54000/- गोलिया जिनका कुल वजन 3 किलो 402 ग्राम पाया गया । उस व्यकित को इस नशीली दवाईयां बारे पुछा गया जो कोई लाइसेंस या कोई परमिट पेश ना कर सका । उस व्यकित के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया । मामलें में आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।