अभियान में गलत दस्तावेज से बनवाया पट्टा निरस्त किए जाने का अधिनियम भी है
करणीदानसिंह राजपूत, डेमोक्रेटिक फ्रंट, सूरतगढ़ :
राज्य सरकार द्वारा ‘प्रशासन शहरों के संग अभियान 2021’ आम जनता के कल्याणार्थ, आम जन को उसकी भूमि व भवन का विधिक अधिकार देने की दृष्टि से संचालित किया जा रहा है।
नगरपालिका (सूरतगढ़ ) द्वारा अभियान में त्वरित गति से आमजन की पत्रावलियों का निस्तारण करने का प्रयास कर पट्टा देने की कार्यवाही की जा रही है ताकि राज्य सरकार की भावना अनुरूप आम जनता को त्वरित राहत मिल सके।
सभी आम जनता की सूचनार्थ यह कथन है कि राज्य सरकार द्वारा नगरपालिका को सशक्त करते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (ख) के अन्तर्गत नगरपालिका को पट्टा निरस्त करने की शक्तियाँ भी प्रदत्त की गई है।
उक्त धारा के अनुसार यदि पट्टा जारी होने पूर्व या पश्चात् या किसी भी स्तर पर नगरपालिका को पता चले कि किसी व्यक्ति ने तथ्य छिपाकर या गलत दस्तावेज पेश कर या गुमराह कर कोई पट्टा प्राप्त किया गया है तो उसे किसी भी स्तर पर उक्त धारा में प्रदत्त प्रक्रिया अनुसार नगरपालिका निरस्त कर सकती है।
यदि अभियान में पट्टा जारी होने से पूर्व या पश्चात् किसी भी स्तर पर किसी के संज्ञान में कोई गलत पट्टा जारी कराने या करने की जानकारी आती है तो अविलम्ब मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें। ऐसे पट्टे को गलत पाये जाने पर निरस्त कर दिया जायेगा।
अतः कोई भी व्यक्ति गलत दस्तावेजों के आधार पर पट्टा प्राप्त करने का प्रयास नहीं करें।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 73 (ख) (7) के अन्तर्गत किसी भी सिविल न्यायालय को इस धारा के अधीन किसी आदेश, नोटिस कार्यवाही या की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी वाद या कार्यवाही को ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी।