Monday, December 23

साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने AAP नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत के बारे में नहीं बता सके थे, जबकि वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।

  • धन शोधन मामले में मंत्री सत्येंद्र जैन और करीबियों पर मामला दर्ज
  • ईडी ने छानबीन के दौरान कैश और सोना बरामद किया था
  • ईडी के सामने बोले जैन, कोरोना के कारण मेरी याददाश्त ही चली गई

नयी दिल्ली(ब्यूरो) डेमोक्रेटिक फ्रंट, नयी दिल्ली :

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर अपना आदेश मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। जैन को मनी लॉड्रिंग के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया है। विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल ने ईडी के साथ ही जैन की दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। एजेंसी ने धन शोधन रोकथाम कानून की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को हिरासत में लिया था, वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं।

सुनवाई के दौरान ईडी ने बताया कि एक सवाल पूछे जाने के दौरान सत्येन्द्र जैन ने कहा कि उन्हें कोरोना हुआ था और इसके कारण उनकी याददाश्त चली गई। हवाला से जुड़े कुछ कागजातों के सम्बन्ध में सत्येन्द्र जैन से ईडी सवाल कर रही थी। ईडी ने बताया कि सत्येंद्र जैन से कुछ कागजात के बारे में सवाल किए गए थे। जैसे हवाला से पैसा पाने वाले ट्रस्ट से सत्येंद्र जैन का क्या कनेक्शन है, वे उसके मेंबर क्यों हैं?

कोर्ट में सत्येंद्र जैन के वकील हरिहरन पेश हुए थे। उन्होंने उन पॉइंट्स के बारे में अपनी दलीलें पेश की हैं, जिन बिंदुओं की वजह से जमानत न मिलने का डर है। वकील ने कहा कि जैन के देश छोड़ने का डर, सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को धमकाने की बात कही जा रही है, लेकिन मामले की जांच के दौरान सत्येंद्र जैन विदेश गए थे और वापस भी आए थे।

कोर्ट से वकील ने कहा कि इस मामले की जांच 2018 से चल रही है और आज तक किसी भी गवाह को किसी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाया गया है और न ही धमकाया गया है। यहां तक की जांच कर रही एजेंसियों ने सभी गवाहों के बयान पहले ही रिकॉर्ड कर चुकी हैं।

सबूत नष्ट करने वाले पॉइंट पर वकील ने कहा कि सभी सबूत डॉक्यूमेंट में हैं और सभी एजेंसी के पास हैं, जिनसे छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जा सकती है।

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आआपा) के नेता सत्येंद्र कुमार जैन को सोमवार (13 जून, 2022) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। प्रवर्तन निदेशालय ने जैन को 30 मई की रात को गिरफ्तार किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering Case) का आरोप है। 

उल्लेखनीय है कि 6 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ‘आम आदमी पार्टी’ नेता के घर सहित उनके 7 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी ने 2.82 करोड़ रुपए की अघोषित नकदी व 1.80 किग्रा सोना बरामद किया था। इसके बाद ईडी ने 9 जून को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। ईडी ने दावा किया था कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने पत्नी और बेटियों के नाम पर 16 करोड़ की धोखाधड़ी की है।

गौरतलब है कि साल 2017 में आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सत्येंद्र जैन के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इसी शिकायत के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी (आआपा) नेता के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया था। जाँच एजेंसी ने ये आरोप लगाया था कि जैन चार कंपनियों से मिली फंडिंग के स्त्रोत के बारे में नहीं बता सके थे, जबकि वो उसमें शेयर होल्डर थे। इन कंपनियों ने कथित तौर पर 2010 से 2014 तक 16.39 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की थी।