Police Files, Panchkula – 29 April 2022

पुलिस नें अवैध शराब का भंडाफोड करते दो आरोपियो को अवैध शराब सहित किया काबू

                                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमीश्र्र डॉ. हनीफ कुरैशी एंव डीसीपी पंचकूला मोहित हांडा के निर्देशानुसार इन्चार्ज पुलिस चौकी सैक्टर 16 उप.नि. सुशील कुमार के द्वारा अवैध शराब का धन्धा करनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान विनोद पुत्र लख्मी चंद वासी इन्द्रिरा कालौनी सेक्टर 17 तथा विकास उर्फ भांड पुत्र आजाद वासी इन्द्रा कालौनी सेक्टर 17 पंचकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक मुखबर खास नें पुलिस को सूचना दि की उपरोक्त व्यकित विनोद अपनें साथी विकास उर्फ भांड के साथ मिलकर अवैध शराब का धन्धा करते है जिस बारे सूचना प्राप्त करके पुलिस नें सूचना मुताबिक सेक्टर 17 में रेड की गई । जहां पर पाया गया दो व्यक्तियों को अवैध शराब बेचते हुए काबू किया और पुलिस नें दोनों आरोपियो के खिलाफ थाना सेक्टर 14 हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया औऱ मामलें में दोनो आरोपियो को 32 पव्वे व 6 बोतलो सहित गिरफ्तार किया ।

ट्रैफिक इस्पेक्टर नें दुकानदारों और घर के बाहर CCTV कैमरा लगवानें हेतु सहयोग हेतु की अपील

  • आम जीवन में काफी मददगार साबित है सीसीटीवी कैमरा जिसके द्वारा हर गतिविधियो पर रखी जाती है नजर

                                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमीश्र्र डॉ. हनीफ कुरैशी के निर्देशानुसार ट्रैफिक सुरजपुर इन्सपेक्टर अजीत कुमार नें आज दिनांक 29 अप्रैल को कालका, पिन्जोर क्षेत्र में मार्किट में दुकानदारो के साथ मीटिग आयोजित करके सीसीटीवी कैमरा लगवानें हेतु सहयोग की अपील की ।

इस मीटिंग के दौरान इन्सपेक्टर ट्रैफिक नें कहा कि अक्सर सडक दुर्घटनाएं होती है जो सडक दुर्घटना में कुछ वाहन चालक हिट करके भाग जाते है जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है इस परिस्थिति में पुलिस सबसे पहले सीसीटीवी कैमरो को खगांलकर असली आरोपी का पता लगाकर उसको काबू करती है परन्तु कुछ स्थानों पर कैमरे ना लगें होनें की वजह से उनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है । परन्तु इससे पहले भी पुलिस नें सीसीटीवी कैमरो की मदद से काफी मामलों को सीसीटीवी कैमरो की मदद से सुलझाय़ा है जिन लगे सीसीटीवी कैमरा से पुलिस को सहयोग मिला उन सीसीटीवी कैमरा के मालिको का धन्यवाद करते हुए उनका सम्मान भी किया है इसके अलावा पहले भी पुलिस नें सीसीटीवी कैमरा लगवानें बारें आमजन से अपील में लोगो का काफी सहयोग मिला है इस सम्बन्ध में इन्सपेक्टर ट्रैफिक नें कहा कि जितनें ज्यादा सीसीटीवी कैमरा होगें ज्यादातर मदद मिलेंगी और असमाजिक गतिविधियो व अपराधिक घटनाओं को अंजाम देनें वाले पर निगरानी रहेगी और जिससे अपराध पर काफी नियंत्रण बना रहता है क्योकि कभी -2 तो चोर घटना इसलिए अंजाम नही देते जहां पर कैमरे लगे रहते है जो लोगो के आम जीवन में काफी मददगार साबित हो रहा है जो लोगो के हर गतिविधियो पर नजर रखता है जिसके इस्तेमाल से सुरक्षा एवं किसी भी गतिविधियों पर नजर रखने हेतु किया जाता है यह कैमरा 24 घंटा ऑन रहकर अपने सामने हो रहे गतिविधियों को रिकार्ड करता है

 इस दौरान इन्सपेक्टर ट्रैफिक नें दुकानदारों व आमजन के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर संभव हो तो अपने घर और दुकानों में या दुकान के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा जरुर लगवाएं, जिनका फोकस बाहर आनें जानें वालों की तरफ हो इसके अलावा जिन दुकानदारों नें कैमरा लगवाये हुए है तो वह भी अपने कैमरा को चैक करवाते रहे कि वह काम कर रहे है या नही , क्योकि कभी -2 ऐसा होता जब कोई घटना होती कैमरा की दिशा भी सही होती परन्तु उसमें पिछली विडियो किसी टेक्निकल समस्या के कारण नही देख सकते ।

डिटेक्टिव पुलिस नें भारी मात्रा में चुरा पोस्त सहित तस्कर को किया काबू

  • आरोपी के पास 24 किलो 550 ग्राम चुरा पोस्त किया बरामद
  • आरोपी का 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया

पंचकूला 29 अप्रैल :-  

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस कमीश्रर पंचकूला डॉ. हनीफ कुरैशी एंव डीसीपी मोहित हांडा के निर्देशानुसार जिला पंचकूला में अवैध नशीले पदार्थो पर कडी कार्यवाई हेतु एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिस अभियान के तहत पुलिस अलग-2 टीम तैयार करके नशीले पदार्थो की तस्करी करनें वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही करेगी इसके साथ बार्डर नाकों पर सख्ताई की जायेगी अगर कोई व्यकित नशीलें पदार्थो की तस्करी करता पाया गया तो उसके खिलाफ कडी कार्यवाही की जायेगी । इसके साथ कल दिनांक 28 अप्रैल को डिटेक्टिव स्टाफ पंचकूला इन्चार्ज मोहिन्द्र सिंह व उसकी टीम द्वारा 24 किलो 550 ग्राम चुरा पोस्त सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान तरसेम सिंह पुत्र मेहर सिंह वासी गाँव प्रेमपुरा पिंजोर जिला पंचकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक डिटेक्टिफ स्टाफ पंचकूला की टीम गस्त पडताल करते हुए चरणींया मोड गाँव खेंडावाली की तरफ मौजूद थी । तभी पुलिस नें वही पर सडक की तरफ एक सदिंग्ध हालात में स्वीफ्ट कार नजर आई । जिस स्वीफ्ट कार के पास जाकर पुलिस नें गाडी में ड्राईवर से पुछताछ की गई । जो गाडी में ड्राईवर नें अपना नामपता तरसेंम सिंह पुत्र मेहर सिंह वासी गाँव प्रेमपुरा जिला पंचकूला बताया जो गाडी में पीछे रखा हुआ कट्टा प्लास्टिक फुल भरा हुआ मिला जिसको चैक करनें पर उसके अन्दर पर नशीला पदार्थ चुरा पोस्त पाया गया जिसका वजन करनें 24 किलो 550 ग्राम पाया गया । आरोपी के खिलाफ थाना पिंजोर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करके आऱोपी को पेश अदालत 3 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया ।

पुलिस भर्ती फर्जीवाडा में 2 आरोपी काबू

  • अब तक 80 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी

 पंचकूला 29 अप्रैल :-  

पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा के निर्देशानुसार पुलिस व अन्य विभागों भर्ती हेतु धोखाधडी करनें वालों पर कडी कार्यवाही व मामलों में गहनता से छानबीन हेतु एसआईटी गठित की गई । एसआईटी इन्चार्ज एसीपी पंचकूला श्री विजय कुमार के अधीन मामलों में गहनता से छानबीन की जा रही है । एसआईटी द्वारा कल दिनांक 28 अप्रैल को भर्ती फर्जीवाडा में दो आरोपियो को गिऱफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान अक्षय पुत्र संजीव कुमार वासी नन्द विहार कालौनी जटल रोड पानीपत तथा राहूल पुत्र सुरेन्द्र वासी गाँन ननहेडा जिला पानीपत के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग पचंकूला ने पुलिस को सूचना दी गई कि हरियाणा पुलिस में सिपाही के पद पर पुरुषो की भर्ती हेतु शारिरिक परिक्षा ताऊ देवी लाल सेक्टर 03 में चल रही है जो दौरान शारिरिक जांच कुछ उम्मीदवारों की फिन्गर प्रिन्ट का मिलान नही हो रहा है जिन उम्मीदवारों से पुछताछ से पाया गया कि इन उम्मीदवारों नें हरियाणा कर्मचारी आयोग के साथ धोखाधडी करके अपनीं लिखित परिक्षा किसी दुसरे व्यकित से करवाई है जिस बारे थाना में प्राप्त सूचना पर विभिन्न धोखाधडी की धाराओं के तहत सेक्टर 05 में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें मामलें आगामी जांच प्रक्रिया हेतु एसआईटी का गठन किया गया । एसआईटी द्वारा मामलें जांच कार्यवाही करते हुए कल दिनांक 28 अप्रैल 2022 को अन्य दो उम्मीदवारों को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

बाल विवाह बारे सूचना हेतु डीसीपी पंचकूला नें आमजन से की अपील

  • थाना प्रबंधको को बाल विवाह अपराध पर तुरन्त कार्रवाई करनें के दिए निर्देश

                            पुलिस उपायुक्त पंचकूला मोहित हांडा नें जानकारी देते हुए बताया कि 3 मई को अक्षय तृतीय का दिन है जो पौराणिक ग्रन्थों के अनुसार यह दिन सर्वसिद्ध मुहूर्त का दिन होता है औऱ इस दिन लोग बिना पंचाग देखे शुभ व मांगलिग कार्य जैसें विवाह, गृह-प्रवेश, वस्त्र-आभूषण, वाहन इत्यादि की खरीददारी करते है परन्तु इस दिन कुछ लोग इस शुभ दिन पर शादियों के लिए शुभ मुहूर्त मानकर बाल विवाह करवाते है जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम उम्र की लडकी और 21 साल से कम उम्र के लडके का विवाह करना सज्ञेंय और गैर –जमानती अपराध है ।

इस संबध में पुलिस उपायुक्त नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि बाल विवाह करना दंडनीय अपराध है और कम उम्र में शादी, लडकी व लडकी के भविष्य की बर्बादी है और सामाजिक विकास बाधित हो जाता है और ऐसा खिलवाडं अपनें बच्चो के साथ ना करें इसके साथ ही पुलिस उपायुक्त नें सभी थाना प्रंबधको को सख्त निर्देश दिये गये है कि उनके क्षेत्र में होनें वाली शादियों पर कडी नजर रखी जाए और अगर बाल विभाग कही से भी बाल विवाह हेतू सूचना मिलती है तुरन्त मौका पर पहुंच सख्त कानूनी कार्रवाई करें । 

इसके साथ ही बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया साबरवाल द्वारा पुलिस टीम के साथ मिलकर अलग-2 स्थान (आगँनवाडी केन्द्र व मन्दिरो में जाकर पण्डितो को जागरुक किया जा रहा है जिनको जागरुक हेतु पम्पलेंटस भी बाटें गये है इसके साथ ही सोनिया सभरवाल नें आमजन को बाल विवाह रोकने हेतु अपील करते हुए कहा कि अपनें क्षेत्र में गांव गली मौहल्ला मे नजर रखें अगर बाल विवाह हेतु सूचना बाल विवाह निषेध अधिकारी व पुलिस को दे । और बाल विवाह करके अपनें बच्चो की जिन्दगी के साथ खिलवाडा ना करें ।

इस संबध में बाल विवाह निषेध अधिकारी सोनिया सभरवाल ने बताया कि शादी के लिए लड़की की उम्र 18 वर्ष से अधिक उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए । और कहा कि कि बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है आम जनता से भी अनुरोध है कि बाल विवाह रोकने में प्रशासन की मदद करें लड़की शादी की जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होते । इस कारण उनका सामाजिक विकास बाधित हो जाता है अगर कोई व्यक्ति बाल विवाह करता है तो यह गैर जमानती अपराध है । बाल विवाह अधिनियम के तहत बाल विवाह संपन्न होने पर विवाह में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ 2 साल तक की कैद एक लाख तक के जुर्माने का प्रावधान दिया गया है ।

  • यहां बाल विवाह की दे सकते हैं सूचना

*पुलिस उपायुक्त नें आमजन से अपील करते हुए कहा कि अगर उन्हें किसी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो पुलिस कंट्रोल नंबर 112, हेल्प लाइन नंबर 1091, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 , महिला हैल्प लाईन 181, पर सूचना दे सकते हैं । सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा ।*