बाल ठाकरे के बेटे को ‘हनुमान चालीसा’ लगती है अवैध

शनिवार शाम नवनीत राणा व रवि राणा ने घोषणा की कि चूंकि रविवार को प्रधानमंत्री मुंबई आ रहे हैं। इसलिए कानून-व्यवस्था की स्थिति शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए हमने अपना निर्णय टाल दिया है। राणा की इस घोषणा के कुछ ही देर बाद मुंबई पुलिस की एक टीम ने उनके घर पहुंचकर दोनों को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने कहा कि राणा दंपती को दो समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने के आरोप में धारा 153 (ए) और मुंबई पुलिस एक्ट की धारा 135 के तहत गिरफ्तार किया गया है। उल्लेखनीय है राणा दंपती ने कुछ दिन पहले कहा था कि उद्धव को हनुमान जन्मोत्सव पर अपने घर मातोश्री में चालीसा का पाठ करना चाहिए। साथ ही, कहा कि वे यदि पाठ नहीं करेंगे तो हम उनके घर जाकर पाठ करेंगे। शनिवार को दिन भर जो घमासान मचा वह उसी कड़ी में था। बाल ठाकरे के बेटे को ‘हनुमान चालीसा’ लगती है अवैध, बेहूदगी और पाठ उपद्रवी हो सकता है (धारा 153A)

पुणे(ब्यूरो), डेमोक्रेटिक फ्रंट :

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास मातो ‘श्री में हनुमान चालीसा’ पाठ पढ़ने को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना कार्यकर्ता की शिकायत पर सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा को मुंबई पुलिस गिरफ्तार कर अपने साथ थाने ले गई है। उधर, नवनीत राणा ने इस मसले पर भाजपा और पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस से मदद मांगी है। दोनों को कल यानि रविवार के दिन बांद्रा कोर्ट में पेश किया जाएगा।

महाराष्ट्र में शिव सेना के परम नेता ‘संजय राउत‘ ने नवनीत राणा और उनके पति को चेतावनी देते हुए कहा

‘‘मैं उनसे शिवसेना और मतोश्री के साथ नहीं खेलने का अनुरोध करता हूं, वरना उन्हें जमीन में 20 फुट नीचे गाड़ दिया जाएगा. शिव सैनिकों के धैर्य की परीक्षा ना लें’’, संजय राउत

भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 153 के अनुसार, जो भी कोई शख्स अवैध बातें करके किसी व्यक्ति को द्वेषभाव या बेहूदगी से निशाना बनाता है और ऐसे भाषण या बयान से परिणामस्वरूप उपद्रव हो सकता है. तो वे मामले इसी धारा के तहत आते हैं।

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के अनुसार, जब एक आपराधिक कृत्य सभी व्यक्तियों ने सामान्य इरादे से किया हो, तो प्रत्येक व्यक्ति ऐसे कार्य के लिए जिम्मेदार होता है जैसे कि अपराध उसके अकेले के द्वारा ही किया गया हो।

34 आई.पी.सी. और सेक। 37(1)(3), 135 बॉम्बे पुलिस अधिनियम और धारा। धारा 395 और धारा 395 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए निगडी पुलिस स्टेशन, पुणे, 2017 के सीआर संख्या 576 में …/अभियुक्त की फाइल पर शस्त्र अधिनियम के 3 (25) और 4 (25) और उसी के बारे में लंबित मामला। आईपीसी की धारा 397 और धारा। महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1)(3) और 135 के तहत और आर्म्स एक्ट की धारा 3(25), 4(25) के तहत बॉम्बे पुलिस की 37(3) आर/डब्ल्यू 135… 2018 की रिट याचिका संख्या 2460)…

बता दें कि इससे पहले नवनीत राणा ने कहा, “मुझे लगता है कि मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया। हम मातोश्री तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन जो ‘हनुमान चालीसा’ हम करने वाले थे, वो कई भक्त वहाँ मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। कहीं ने कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज वहाँ तक पहुँची है।”

दरअसल, राणा दंपत्ति ने सुबह 9 बजे हनुमान चालीसा पाठ का समय निर्धारित किया था, लेकिन दोपहर तक शिवसेना के कार्यकर्ताओं और पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया।

गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास मातोश्री के बाहर ‘हनुमान चालीसा’ का पाठ करने की घोषणा के बाद अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा (MP Navneet Rana) और उनके विधायक पति रवि राणा के घर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने जमकर उपद्रव किया

नवनीत राणा और उनके पति ने कहा कि इस दौरान शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसने की कोशिश की। इस दौरान शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी पर उनके घर के बाहर हंगामे में शामिल रहीं। उन्होंने धमकी भरे अंदाज में कहा कि अगर वे घर से बाहर आते हैं तो कोल्हापुरी मिर्ची से उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं, पुलिस ने राणा दंपत्ति को हनुमान चालीसा के लिए बाहर जाने से रोक दिया। उन्हें घर से बाहर ही नहीं निकलने दिया।

सांसद नवनीत राणा ने कहा कि उन्हें रोकने के लिए सीएम उद्धव ठाकरे ने उनके घर गुंडे भेजे। शिवसेना तो खत्म होने की बात कहते हुए नवनीत राणा ने कहा कि “असली शिव सैनिक तो बाला साहब के साथ चले गए हैं, अब गुंडों की शिवसेना रह गई है। मुख्यमंत्री का सिर्फ यही काम रह गया है कि किस पर क्या कार्रवाई करवानी है, किसे जेल भेजना है और किसे तड़ीपार करना है।”