गांव भौज मटोर की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन दो ईमारतों व एक बांउड्री बाॅल को जेसीबी से गिराया गया

  • विभाग से सी.एल.यु की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करने की करी अपील

अशोक वर्मा, डेमोक्रेटिक फ्रंट, पंचकूला, 21 अप्रैल :

जिला नगर योजनाकार, पंचकूला द्वारा पैरीफेरी नियं़ित्रत क्षेत्र व अर्बन एरिया एक्ट के तहत श्रीमति प्रियम भारद्वाज के नेतृत्व में ैक्म्ए च्भ्क्म्ए  अमर सिंह, बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में गांव भौज मटोर की राजस्व सम्पदा में अवैध रूप से निर्माणाधीन दो ईमारतों व एक बांउड्री बाॅल को जेसीबी के द्वारा गिराया गया।

इस अवसर पर अतिरक्त कनिष्ठ अभियंता श्री दीपक कुमार जिला नगर योजनाकार (ई0) की टीम व किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस बल भी तोड़फोड़ दस्ते के साथ उपस्थित थे।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमति प्रियम भारद्वाज ने बताया कि इन अवैध निर्माणों को हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इन अवैध निर्माणों को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्यवाही करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है।

उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अर्बन एरिया एक्ट-1975, पैरिफेरी नियंत्रित क्षेत्र-1952 तथा नियंत्रित क्षेत्र-1963 के तहत विभाग सख्त कानूनी कार्यवाही करता है तथा इनके खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज भी करवाई जाती है, जिसमें तीन साल कारावास तथा जुर्माने का भी प्रावधान है। उन्होंने आमजन से अपील करते हुये कहा कि विभाग से सी.एल.यु की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े निर्माण न करें, ताकि जनता की कड़ी मेहनत का पैसा बर्बाद न हो और अनाधिकृत अवैध निर्माणों पर रोक लग सके।