ट्रैफिक पुलिस ने स्कूलो को लेकर चलाया विशेष जागरुकता अभियान ।

पंचकूला  08 अप्रैल :-  पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला  श्री मोहित हांडा भा.पु.से. के निर्देशानुसार, एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा ह.पु.से. के नेतृत्व में पंचकूला में स्कूल के बच्चो को रोड सेफ्टी हेतु जागरुक करनें के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिस अभियान के तहत पुलिस स्कूल विजिट करके स्कूल के बच्चो को, टीचरो को तथा वैन ड्राईवर, कंडक्टरो को रोड सेफ्टी हेतु यातायात के नियमों की पालना करनें बारें जानकारी दी गई और स्कूल टीचर को भी जानकारी दी गई कि बच्चो को ट्रैफिक सिग्नल (रेड,येलो, ग्रीन) बारे, रुको, देखो, फिर सडक पार करो, रोड सेफ्टी हेतु एक्टिविटी, गेम्स,के माध्यम जानकारी देनें बारें अवगत करवाया गया  ।

इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक वा प्रबन्धक ट्रैफिक शहरी द्वारा आज दिनांक 08 अप्रैल 2022 को हंसराज पब्लिक स्कूल सेक्टर 06 पंचकुला में पहुँचकर बच्चो को, टीचर तथा स्कूल बस के चालक, परिचालको को मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल जारी किये निर्देशो बारें अवगत करवाया गया ।

इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक नें बताया कि दिन-ब-दिन बच्चो से सम्बंधित सडक दुर्घटना के मामलें सामनें आ रहे है जिसके प्रति स्कूल के अभिवावको, तथा स्कूल बस के (चालक , परिचालको) को मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के नियमों बारे खुद को जागरुक करना होगा बच्चो से सम्बन्धित सडक दुर्घटनाओं में कमी आ सके ।

इसके अलावा प्रबन्धक ट्रैफिक शहरी बिजेन्द्र सिंह  नें स्कूल की बसो को निरिक्षण कर बस के ड्राईवर का ड्राईविंग लाईसेंस,बस मे लगे कैमरे, वा प्राथमिक चिकित्सा बोक्स, अग्निशमन यंत्र फिटनेस सर्टिफिकेट ,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा इत्यादि चैक किया गया वा बस मे महिला अटेंडेन्ट को ट्रेफिक नियमो बारे बताया ।  उन्होने बताया की जब भी आप स्टोप पर बच्चो को बस से निचे उतारते है तो पहले अच्छी तरह से जांच ले की कोई वाहन आगे से या पिछे से न आ रहा हो ।

इसके साथ ही एसीपी  ट्रैफिक नें कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये है अगर इन नियमों बारे किसी भी प्रकार से लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सन लेकर कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा नें कडे शब्दो में कहा कि जिला सभी स्कूल बसो को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय-2 पर  लगातार चैक किया जायेगा और अगर किसी भी प्रकार से मोटर व्हीकल अधिनियम तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिए जारी किये गये  निर्देशो  में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई किसी भी सुरत में बख्शा नही जायेगा उसके खिलाफ सख्त एक्सन लिया गया । जैसें कि स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाना इत्यादि ।*