नियम 134 ए को बिना किसी देरी के पुनः बहाल करे हरियाणा सरकार:बुद्धिराजा
134 ए नियम: 134 ए नियम कहता है कि कोई भी गरीब परिवार का छात्र किसी भी निजी (Private) स्कूल में नि:शुल्क(Free) पढ़ सकता है। गरीब/बीपीएल/ईडब्ल्यूएस (B.P.L./E.W.S.) वे हैं जिनकी वार्षिक आय 2 लाख से कम या 2 लाख है। साधारण शब्दों में कहे तो गरीब बच्चा प्राइवेट स्कूल में फ्री में दाखिला लेकर फ्री में पढाई कर सकता है।
- हरियाणा सरकार द्वारा नियम 134 ए को समाप्त कर गरीबों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण : दिव्यांशु बुद्धिराजा
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- नियम 134 ए की पुनः बहाली को लेकर हरियाणा युथ काँग्रेस का हरियाणा सरकार को 24 घण्टे का अल्टीमेटम , 24 घण्टे के बाद कभी भी कर सकते है शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव
चंडीगढ़ संवाददाता, डेमोक्रेटिक फ्रंट – 05 अप्रैल :
बुद्धिराजा ने कहा कि तत्कालीन हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए के तहत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के मेधावी विद्यार्थियों के लिए हरियाणा सरकार से मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में 10 प्रतिशत सीटों को आरक्षित कर निजी स्कूलों द्वारा गरीब विद्यार्थियों को सरकारी विद्यालयों में निर्धारित फीस की दर से शिक्षा मुहैया करवाने का प्रावधान किया हुआ था जोकि हरियाणा सरकार के विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा दिनांक 28-03-2022 को अधिसूचना जारी कर हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए को समाप्त कर सरकार ने हरियाणा के गरीब मेधावी बच्चों का अच्छे स्कूलों में पढ़ाई का हक छीनकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया है ।
दिव्यांशु बुद्धिराजा ने आगे कहा कि शिक्षा मंत्री जिस RTE का हवाला देकर आप प्रतिदिन अखबारों की सुर्खियां बटौर रहे है उस RTE के तहत सिर्फ नजदीक के प्राईवेट स्कूल में दाखिला संभव है , जब की 134A के तहत गरीब मेधावी बच्चों के लिए प्रदेश के सभी प्राईवेट स्कूलों में 10% आरक्षण था एवं RTE के माध्यम से केवल आठवीं तक शिक्षा का अधिकार है , जबकि 134A के तहत बाहरवीं तक शिक्षा मुफ्त है इसलिए आपको हर हाल में 134 ए को बहाल करना चाहिए ।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा मेधावी गरीब बच्चों के अच्छी और बेहतर शिक्षा प्राप्त करने के सपने को चकनाचुर कर गरीबों के लिए शिक्षा का दरवाजा बंद करना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है
बुद्धिराजा ने कहा कि हरियाणा के लाखों गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी विद्यार्थियों की ओर से हरियाणा युवा काँग्रेस हरियाणा सरकार से यह माँग करती है कि यह गरीब छात्र विरोधी फैसला तुरंत प्रभाव से वापिस ले एवं हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम,2003 में नियम 134ए को बिना किसी देरी के बहाल करें ।