उच्च न्यायालय ने वर्दी में हिजाब नामंजूर किए, कहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा

कर्नाटक में जारी हिजाब विवाद के बीच हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि सभी छात्रों को स्कूलों की यूनिफॉर्म से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि शिक्षकों पर यह नियम लागू नहीं होगा।

कोर्ट ने इस केस की सुनवाई को गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि अगली सुनवाई के दौरान इस केस में कुछ अहम फैसला लिया जा सकता है। आपको बता दें कि बीते दिन ही कोर्ट ने कहा था कि वह इस केस को इसी सप्ताह में खत्म करना चाहते हैं।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने इस आरोप को खारिज कर दिया कि हिजाब पहनने की अनुमति नहीं देना संविधान के अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। नवदगी ने दलील दी, ‘कोई भेदभाव नहीं है। जैसा अनुच्छेद 15 के तहत दावा किया गया है. ये आरोप बेबुनियाद हैं।’ अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान कहा था कि हम इस मामले को इसी सप्ताह खत्म करना चाहते हैं। इस सप्ताह के अंत तक इस मामले को खत्म करने के लिए सभी प्रयास करें।