बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिये शीघ्र चलाया जायेगा अभियान -उपायुक्त महावीर कौशिक
- विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध की जायें सख्त कार्रवाही*
- स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए करें जागरूक
- बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला संज्ञान में आये तो जिलवासी अवश्य दें जानकारी-उपायुक्त
पंचकूला, 17 फरवरी :
जिला में बाल श्रम पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के लिये शीघ्र ही अभियान चलाया जायेगा। उपायुक्त महावीर कौशिक ने आज निर्देश दिये कि विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर बाल मजदूरी में संलिप्त बच्चों को छुडवाया जाये और बच्चों से जबरन मजूदरी करवाने वालों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाही की जायें। इसके अलावा अब तक रेस्क्यू किये गये बच्चों का पुर्नंवास सुनिश्चित किया जाये।
कौशिक आज लघु सचिवालय के सभागार में बाल श्रम से संबंधित मामलों के लिए गठित जिला टास्क फोर्स कमेटी की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि बाल श्रम (रोकथाम और विनियमन) संशोधन अधिनियम के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से दुकानों, फैक्ट्रियों, कारखानों, होटल, ढाबो और घरों में काम करवाना अपराध हैं और ऐसे मामलों में संलिप्त पाये जाने पर 10 हजार रुपये से लेकर 50 हजार रुपये जुर्माना तथा 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है।
उपायुक्त ने कहा कि उनके संज्ञान में आया है कि शहर की कुछ लाईंट प्वाईंटस पर बच्चों से फोर्सड लेबर करवाई जाती है। उन्होंने निर्देश दिये कि शीघ्र ही एक टीम गठित करके ऐसी लाईट प्वाईंटस पर छापेमारी कर बच्चों को रेस्क्यू किया जाये। उन्होनंे यह भी निर्देश दिये कि बच्चों से जबरन काम करवाने वाले गिरोह को पकड़कर, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाही की जाये ताकि ऐसे लोगों को एक कड़ा संदेश जाये। इसके अलावा बाल श्रम के साथ-साथ भीख मांगने वाले मुख्य स्थानों पर भी छापेमारी करें तथा भीख मांगने वाले बच्चों को ऐसा न करने के लिए जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम के साथ-साथ चाईल्ड बैगिंग (बच्चों द्वारा भीख मांगना) भी अपराध है।
उन्होंने कहा कि आज के समय में बच्चे तथा युवा हर कार्य को जोश तथा जिद के साथ करते हैं और इस दिशा में वे सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्कूल-कॉलेजों में बच्चों को बाल मजदूरी की रोकथाम के लिए जागरूक करें कि यदि उन्हें कहीं बाल श्रम होता दिखे तो वे इसकी सूचना दें। विद्यार्थियों को भीख मांगने वाले बच्चों को भीख न देने तथा दूसरों को भी ऐसा करने के बारे में जागरूक करें।
उपायुक्त ने जिलावासियों से अपील की कि यदि उनके संज्ञान में बाल श्रम से संबंधित कोई भी मामला आता है तो वे इसकी जानकारी चाईल्ड लाईन नंबर 1098 पर दें । इसके अलावा वे केंद्र सरकार के पेंसिल पोर्टल और सहायक श्रम आयुक्त की ईमेल locopkl1@gmail.com पर भी जानकारी दें सकते है।
बैठक में बताया गया कि जिला टास्क फोर्स द्वारा पिछले महीने जनवरी 2022 में ही एक अनाथ बच्चे को रायपुररानी से रेस्क्यू किया गया हैं। बच्चे से घरेलू कार्य करवाया जा रहा था। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2021 में विभिन्न स्थानों से कुल 16 बच्चों को रेस्क्यू करवाया गया।
इस अवसर पर सहायक श्रम आयुक्त नवीन शर्मा, जिला बाल संरक्षण अधिकारी आरू वशिष्ट, डीईओ उर्मिला देवी, डिप्टी डीईओ अंजु ग्रोवर, पीओ देवेंद्र सांगवान, लेबर इंस्पेक्टर तेजबीर सिंह, बचपन बचाओ आंदोलन से गजेन्द्र नौटयाल सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे।