सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिये शीघ्र ही व्यापक स्तर पर चलाया जायेगा एक अभियान -उपायुक्त महावीर कौशिक
- सिगरेट एवं तंबाकू सेहत के लिये हानिकारक है और शरीर में लग सकती है कई गंभीर बीमारियां
- सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के किये जायेंगे चालान-उपायुक्त
पंचकूला, 14 फरवरी :
उपायुक्त महावीर कौशिक ने कहा कि पंचकूला में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान को रोकने के लिये शीघ्र ही व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाया जायेगा, जिसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वाले लोंगों के चालान किये जायेंगे।
महावीर कौशिक आज जिला सचिवालय के सभागार में सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के संदर्भ में आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
उपायुक्त ने कहा कि सिगरेट एवं तंबाकू का सेवन सेहत के लिये हानिकारक है और इसके सेवन से शरीर में कई गंभीर बीमारियां लग सकती है। उन्होनंे कहा कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (कोटपा) 2003 के तहत सार्वजनिक स्थानों (होटल, रेलवे स्टेशन, सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय, बस स्टेंड, सिनेमाहाल, स्कूल व काॅलेज आदि) पर सिगरेट, बीडी या किसी अन्य माध्यम से धूम्रपान करने पर प्रतिबंध है और इसकी उल्लंघना करने पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है।
उन्होंने कहा कि शीघ्र ही संबंधित विभागों के अधिकारियों की बैठक बुलाकर सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान के खिलाफ एक कारगर रणनीति तैयार की जायेगी। ये अधिकारी अपने-अपने अधिकृत क्षेत्रों में छापेमारी करेंगे और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के चालान करेंगे ताकि लोगों में एक कड़ा संदेश जाये। इसके अलावा लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लोगों को धूम्रपान और तंबाकू के सेवन से शरीर पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के बारे में अवगत करवाया जायेगा। उन्होनंे कहा कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से सार्वजनिक कार्यालयों और स्थानों पर (यहां धूम्रपान करना निषेध है ) के संदेश वाले पोस्टर भी लगाये जायेंगे।
बैठक में एसडीएम ऋचा राठी, बीडीपीओ मारर्टिना महाजन, सीएमओ डाॅ मुक्ता कुमार, एसीपी राजकुमार, प्रदूषणा नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी वीरेंद्र पूनिया, डाॅ संदीप, डाॅ विकास गुप्ता, डाॅ राजीव नरवाल सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।