हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाई कोर्ट के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

सुबह लगभग 10:40 पर वरिष्ठ वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस एन वी रमना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने यह मामला रखा. कामत ने कहा, “हाईकोर्ट ने जो अंतरिम आदेश दिया है। वह संविधान के अनुच्छेद 25 यानी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का सीधा हनन है। एक तरह से कोर्ट यह कह रहा है कि मुस्लिम छात्राएं हिजाब न पहनें, सिख छात्र पगड़ी न पहनें और दूसरे धर्मों के छात्र भी कोई धार्मिक वस्त्र न पहनें।” वरिष्ठ वकील ने मांग की कि सुप्रीम कोर्ट आज ही या सोमवार को इस मामले को सुने। लेकिन चीफ जस्टिस तुरंत दखल देने पर सहमत नजर नहीं आए।

ड़ेमोक्रेटिक फ्रंट, नयी दिल्ली(ब्यूरो) :

कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उच्च न्यायालय में सुनवाई जारी है। साथ ही शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि सही समय पर कोर्ट मामले में हस्तक्षेप करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देख रहा है कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से कहा कि इसे राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा न बनाएं और सुप्रीम कोर्ट सही समय पर हस्तक्षेप करेगा।

कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेजों में हिजाब पहनने पर रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने कहा कि उचित समय पर हम इस अर्जी पर सुनवाई करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने अर्जी दाखिल करने वालों को नसीहत दी है कि वे इस मामले को ज्यादा बड़े लेवल पर न फैलाएं। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की बेंच ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि वे इसे राष्ट्रीय मुद्दा न बनाएं। अदालत ने साफ तौर पर कहा कि इस मसले पर याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, जहां सोमवार को एक बार फिर से सुनवाई होनी है।

अदालत ने कहा कि सही समय पर वह इस मसले पर सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए कहा, ‘हम देख रहे हैं कि कर्नाटक में क्या हो रहा है और मामला हाई कोर्ट में लंबित है।’ अदालत ने याचिकाकर्ताओं को नसीहत देते हुए कहा कि वे इस मामले को राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनाने से बचें। उचित समय पर शीर्ष अदालत की ओर से दखल दिया जाएगा। बता दें कि कर्नाटक हाई कोर्ट ने गुरुवार को अंतरिम आदेश देते हुए स्कूल और कॉलेजों में हिजाब पर बैन जारी रखने की बात कही थी। इसके साथ ही कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर से मामले की सुनवाई करने की बात कही है।

हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को ही चुनौती देते हुए कांग्रेस के नेता BV श्रीनिवास में उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की। अर्जी में उनकी मांग थी कि शीर्ष अदालत को इस अंतरिम फैसले पर रोक लगानी चाहिए।

गौरतलब है कि हिजाब को लेकर छिड़ा विवाद कर्नाटक के बाहर भी फैलने लगा है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, दिल्ली समेत कई राज्यों में हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए गए हैं। इन प्रदर्शनों में कहा गया है कि हिजाब चॉइस का मामला है और संविधान के तहत यह अधिकार है। ऐसे में इसके लिए अनुमति दी जानी चाहिए।