पंचकूला, 21 जनवरी:
जिला नगर योजनाकार (ई0) पंचकूला की टीम ने जिला नगर योजनाकार श्रीमति प्रियम भारद्वाज के नेतृत्व में सचिव, मार्किट कमेटी, बरवाला श्री दीपक सुहाग बतौर ड्यूटी मैजिस्ट्रेट व भारी पुलिस बल की मौजूदगी में बरवाला के प्लासरा व बतौड़ की राजस्व सम्पदा में नियंत्रित क्षेत्र एक्ट के अंतर्गत 30 मीटर के रिस्ट्रिक्टिड बैल्ट में अवैध रूप से निर्माणाधीन 4 दुकानों को गिराया गया।
इस संबंध में जानकारी देते हुए जिला नगर योजनाकार, पंचकूला श्रीमति प्रियम भारद्वाज ने बताया कि अवैध निर्माण को हटाने से पहले नोटिस भी दिए गए थे, लेकिन इस निर्माण को नहीं हटाया गया, जिस कारण विभाग को कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने बताया कि कोई भी निर्माण करने या कोई भी काॅलोनी विकसित करने से पहले निदेशक, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग हरियाणा, चंडीगढ़ द्वारा विभागीय अनुमति ली जानी आवश्यक है। उन्होंने लोगों से अनुरोध करते हुए कहा कि विभाग से सीएलयु की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार के छोटे या बड़े अवैध निर्माण तथा अनुसूचित रोड के साथ लगती 30 मीटर प्रतिबंधित पट्टी में कोई भी निर्माण न करें।