असम में पटाखों के निषेध पर होगी समीक्षा : मुख्य मंत्री हिमंत बिस्वा सरमा

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण निकाय ने पटाखों की बिक्री और जलाने पर बैन सरकार के परामर्श के बिना लगाया था और अब ‘लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए” इसकी समीक्षा की जा रही है। बता दें, असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रविवार को अधिसूचना जारी कर दीवाली, छठ और क्रिसमस के दौरान पटाखों की बिक्री और उनके जलाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। जबकि ग्रीन पटाखों की मंजूरी दी गई थी। इसके लिए समय सीमा तय की गई थी कि दिवाली के दौरान रात 8 बजे से रात 10 बजे तक, छठ पर शाम 6 से 8 बजे तक और क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर 11.55 से 12.30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकते हैं।

कोलकत्ता/नयी दिल्ली:

असम के सीएम और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि बोर्ड द्वारा जारी प्रतिबंध लोगों को दिवाली पर पटाखे फोड़ने से रोकता है। इस संबंध में नए सिरे से उपाय की समीक्षा करने पर जोर देते हुए सीएम हिमंता सरमा ने एक ट्वीट में कहा कि, “असम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कथित तौर पर सरकार के साथ किसी भी परामर्श के बिना पटाखों और अन्य की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। हमने इस पर ध्यान दिया है। लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा की जा रही है।”

मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि इस पूरे मामले की समग्र रूप से ताज़ा समीक्षा की जा रही है और इस दौरान जनभावनाओं को भी ध्यान में रखा जा रहा है। बता दें कि ‘असम पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड’ ने ‘ग्रीन क्रैकर्स’ के अलावे सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी थी। उसने कहा था कि ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)’ के दिशानिर्देशों के अनुरूप ही दीवाली से पहले ये फैसला लिया गया है।

आदेश में कहा गया था कि अगली अधिसूचना जारी होने तक ये तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। इसका अर्थ था कि हिन्दू त्योहारों के मौसम में पटाखों पर प्रतिबंध रहेगा। वायु प्रदूषण को नियंत्रण में रखने का हवाला देते हुए ये आदेश जारी किया गया था। PCB के अध्यक्ष अरूप कुमार मिश्रा ने बताया था कि सभी एसपी और डिप्टी कमिश्नरों को पत्र लिख कर बोर्ड ने इस आदेश का पालन करवाने को कहा है।

साथ ही राज्य की पुलिस को निर्देश दिए गए थे कि वो पटाखों की सप्लाई पर रोक लगाए। अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों को सज़ा दिलाने की बात भी कही गई थी। बोर्ड ने कहा था कि वो सिर्फ सलाह और दिशानिर्देश ही जारी कर सकता है, ऐसे में ये पुलिस-प्रशसान के ऊपर है कि वो पटाखे बेचने वालों को गिरफ्तार करे। साथ ही बोर्ड ने रोज की कार्रवाई का ब्यौरा भी तलब किया था। ‘ग्रीन क्रैकर्स’ फोड़ने के लिए भी दीवाली के दिन बस 2 घंटे का समय दिया गया था।