Panchkula Police

पुलिस फाइलें, पंचकूला – 05 अक्टूबर

पंचकूला पुलिस नें अवैध शराब का धन्धा करनें वालें आरोपी को किया काबू बरामद की अवैध शराब ।            

               पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते बताया कि अवैध शराब, जुआ खेलनें, अवैध हथियार व उदघोषित अपराधियो को पकडनें के लिए पंचकूला पुलिस नें अभियान चलाया हुआ है जिस अभियान के तहत पुलिस थाना कालका पंचकूला की टीम नें दिनाक 04 अक्तबूर को अवैध शराब के मामलें में आरोपी को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कियें गयें आऱोपी की पहचान शिवम कुमार पुत्र उदेश कुमार वासी हनिया मौहल्ला कालका के रुप में हुई । जानकारी के अनुसार पुलिस थाना कालका की टीम कल दिनाक 04.10.2021 को गस्त पडताल करतें हुए थाना कालका में अधिन क्षेत्र में मौजूद थी जो मुखबर खास ने सूचना दी कि शिवम पुत्र उदेश कुमार नाम का व्यकित जो अवैध रुप सें शराब का धन्धा करता है जिस बारें थाना कालका की टीम नें सूचना पाकर आरोपी शिवम को अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार कियें आरोपी के पास सें 17 क्वार्टर ,5 हाफ ,3 बोतल देशी शराब, काबू की गई । जो आरोपी इस कार्य के सम्बन्ध में कोई लाईसैन्स व प्रमिट पेश ना कर सका । औऱ आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम मे तहत मामला दर्ज करकें आऱोपी को गिरफ्तार किया गया ।

  1. ट्रैफिक पुलिस पंचकूला नें बेवजह हॉर्न बजानें बारें जारी की एडवाईजरी  ।
  2. बेवजह हॉर्न न बजानें के लिए वाहन चालको सें की अपील ।
  3. हॉर्न बजानें के लिए खुद भी अवेयर हो औऱ दुसरो को अवेयर करें ।

                                   आज दिनाक 05 अक्तूबर को पुलिस उपायुक्त पंचकूला श्री मोहित हांडा IPS, के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस पंचकूला के इन्सपैक्टर बिजेन्द्र सिह नें ध्वनि प्रदूषण मुक्त बनाने के व बेवजह हॉर्न बजाकर लोग परेशान ना हो इस मकसद सें बेवजह हॉर्न नहीं बजाने के लिए जागरूक करतें हुए कहा कि वे चाहें दो पहिया वाहन पर हो या चार पहिया या अन्य किसी भी वाहन का प्रयोग करतें समय बेवजह हॉर्न ना बजाएं । क्योकि अधिक ध्वनि प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है । और चालकों द्वारा बेवजह हॉर्न बजाने की वजह से केवल पढ़ने वाले छात्र या फिर हॉस्पिटल में भर्ती मरीज ही परेशान नहीं होते बल्कि आम लोगों को काफी दिक्कतें होती है औऱ इंसान की सुनने की सहनशक्ति 55 से 60 डेसिबल होती है. 60 से अधिक डेसिबल को शोर या ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है.जिससें  ज्यादा शोर शरीर पर दुष्प्रभाव डालता है. इस दुष्प्रभाव को कम करने के लिए पंचकूला पुलिस नें वाहन चालको से अपील करतें हुए कहा जा रहा है कि जरुरत पडनें पर ही हॉर्न का इस्तेंमाल करकें या कोई किसी अन्य खतरें में देखे तभी हॉर्न का प्रयोग करें और खासकर साइलेंट जोन जैसें  खासकर अस्पताल, मेडिकल, शिक्षण संस्थान और अदालतों के पास व अन्य जगहो के पास बेवजह हॉर्न ना बजाएं और अगर कोई वाहन बेवजह हॉर्न बजाता पाया गया तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । पंचकूला पुलिस ने पंचकूला को होंक फ्री बनाने में सहयोग की वाहन चालको से अपील की है ।

इस सम्बन्ध में ट्रैफिक इन्सपैक्टर नें जानकारी देते हुए बताया कि मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत बेवजह हॉर्न का इस्तेमाल करनें पर प्रतिबंधित है । औऱ यदि कोई वाहन चालक इसकी उल्लंघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ कडी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी । और वाहन चालक हॉर्न को जरुरत पडनें पर ही हॉर्न का इस्तेंमाल करकें या कोई किसी अन्य खतरें में देखे तभी हॉर्न का प्रयोग करें । और इस सम्बन्ध में जारी की एडवाईजरी बारें खुद को भी अवेयर करें और दुसरो को भी इस बार अवेयर करें ।

यह न करें  :-

  1. साइलेंस जोन और रिहाइशी इलाके में हॉर्न न बजाएं ।
  2. आवश्यकता से अधिक बार या फिर लगातार हॉर्न न बजाएं ।
  3. तेज आवाज के लिए साइलेंसर में छेद न करवाएं ।
  4. अधिक ध्वनि वाले हॉर्न नहीं बजाएं ।
  5. अधिक आवाज करने वाले वाहन न चलाएं ।

रोड सेफ्टी :-

  1. पैदल चलने वाले और साइकिल सवार लोगों को सम्मान दें ।
  2. लेन ड्राइविंग, राइट ऑफ वे, प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल नहीं करें ।
  3. मोटरसाइकिल के साइलेंसर से छेड़छाड़ नहीं करें ।
  4. वाहनों को तेज रफ्तार में न दौड़ाएं  । हैल्मेट व चार पहिया गाडी में सीट बैल्ट का उपयोग करकें चलें ।

पंचकूला पुलिस नें लडाई झगडा करनें के मामलें में दो आरोपियो को किया काबू

                                    पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते बताया कि पुलिस थाना सैक्टर 20 पंचकूला की टीम नें लडाई-झगडा मारपिटाई के मामलें में दो आरोपियो को किया काबू । काबू कियें गयें आरोपियो की पहचान राजेश पुत्र सुख राम वासी इन्द्रिरा कालौनी सैक्टर 17 पंचकूला व गुरविन्द्र उर्फ फट्टा पुत्र हाकम सिह वासी इन्द्रिरा कालौनी के रुप में हुई ।

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाक 29.08.2021 को शिकायतकर्ता अबल सिह वासी सैक्टर 19 पंचकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि दिनाक 28.08.2021 को समय करीब 3.00 पी.एम पर अपनें दोस्त आनन्द सिह के साथ शराब के अहाता में बैठकर कुछ खा पी रहें थें । वहा पर कुछ लोगो की ए.सी को लेकर कहा सुनी हो गई । उसके बाद उन अहाता के बाहर आ गये औऱ हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी उनमे से एक व्यक्ति ने ईट को उठाकर मेरी सिर पर मारा और अहाता का दरवाजा भी ईट मारकर तोड दिया उसके पश्चात वे अपना मोटरसाईकिल को मौका पर छोडकर भाग गये । जिस बारे पुलिस चौकी सैक्टर 19 पंचकूला में प्राप्त शिकायत पर धारा 147,149,323,427,506 IPC के तहत मामला दर्ज किया गया । और मामलें की आगामी तफतीश करतें हुए उपरोक्त मामलें में लडाई झगडा करनें वालें दो आरोपी को कल दिनाक 04 अक्तूबर को गिरफ्तार करकें पेश अदालत कार्यवाही अमल में लाई गई ।