POCSO Act के अधीन राहुल गांधी पर परिवाद दर्ज़

सरिका तिवारी , जयपुर:

भाजपा के प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल ने अशोक नगर थाना जयपुर में रहल गांधी के खिलाफ POCSO Act की धारा 23 और IPC की धारा 228- a के अंतर्गत परिवाद दर्ज़ करवाया। राहुल गांधी ने कल एक एसी तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर प्रकाशित की जिसमें कथित बलात्कार पीड़िता की माँ के साथ दिखाई दे रहे हैं। जिससे पीड़िता की पहचान उजागर होती है। जितेंद्र तगोठवाल ने अपनी शिकायत में लिखा है की राहुल गांधी ने जो किया वीएच जुविनाइल जस्टिस की धारा 74 IT Act धारा 67-a के तहत दंडनीय अपराध है क्योंकि पीड़िता के निवास परिजनों और उससे जुड़े विवरण को जागर नहीं किया जा सकता।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल, विहिप के अवधेश पारीक, भाजपा अनु.जाति मोर्चा प्रदेश महामंत्री मुकेश गर्ग, भाजयुमो प्रदेश उपाध्यक्ष नरेन्द्र पिलानीया, भाजपा जयपुर देहात जिला उपाध्यक्ष बृजेश लाटा, जिला मंत्री हरिमोहन शर्मा, भाजपा जयपुर शहर मंत्री श्रीमती ज्योति मिश्रा, महिला मोर्चा जयपुर शहर जिलाध्यक्ष श्रीमती अनुराधा माहेश्वरी, नगर निगम जयपुर ग्रेटर चेयरमैन अरुण वर्मा,पारस जैन, भाजपा नेता रजनीश चानना, कविराज सेठी