महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के तहत नियम 21 जून तक लागू: जिलाधीश विनय प्रताप सिंह
- ऑड -ईवन सिस्टम खत्म, दुकानें अब शाम 8 बजे तक खुलेंगी, नाईट कफ्र्यू जारी रहेगा:
- जिला में सभी काॅलेज कोचिंग सस्थांन, आईटीआई, लाईब्रेरी और ट्रेनिंग इन्टीटयूट, सरकारी या गैर सरकारी अगले आदेशो तक बन्द रहेगें।
पंचकूला, 14 जूनः
हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर जारी पाबन्दियों को आगे बढ़ाते हुए जनहित में कुछ राहत दी है। पंचकूला जिला में महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों की पालना प्रभावी ढंग से की जा रही है और अब आगामी 21 जून तक सरकार के निर्देशानुसार प्रतिष्ठानों के लिए समयावधि निर्धारित करते हुए नियम लागू रहेंगे। जिलाधीश एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन विनय प्रताप सिहं ने कहा कि इस बार महामारी अलट-सुरक्षित हरियाणा के नियमों में कुछ बदलाव किया गया है और अब ऑड-इवन प्रणाली को खत्म करते हुए सभी दुकानें खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है।
आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन विनय प्रताप सिहं ने बताया कि आगामी एक सप्ताह में इस बार ऑड इवन फॉर्मूले को बंद किया गया है वहीं नाइट कफ्र्यू निरंतर रात्रि दस बजे से लागू रहेगा। जिला में सभी काॅलेज कोचिंग सस्थांन, आईटीआई, लाईब्रेरी और ट्रेनिंग इन्टीटयूट, सरकारी या गैर सरकारी अगले आदेशो तक बन्द रहेगें।
सभी दुकानें सुबह 9 बजे से सायं 8 बजे तक खोली जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि गली-मोहल्लों की स्टैंडअलॉन दुकानें, दूध, फल-सब्जी, किरयाना व दवा दुकानें पूर्व की हिदायतों अनुसार खोली जा सकेंगी। सभी मॉल सुबह 10 बजे से सायं 8 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी तथा होटल व मॉल में स्थित रेस्टोरेंट व बार अथवा अन्य स्थानों पर स्थित रेस्टोरेंट व बार सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोले जा सकेंगे। इन्हें भी कोविड-19 हिदायतों की पालना व 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही खोलने की अनुमति दी गयी है। होटल, रेस्टोरेंटै और फास्टफूड ज्वाटंस से होम डिलिवरी 10 बजे तक मान्य रहेगी धार्मिक स्थल एक समय में 21 लोगों की अधिकतम सीमा के साथ खोले जा सकेंगे। धार्मिक स्थलों पर सैनेटाइजेशन, सामाजिक दूरी, मास्क व अन्य कोविड-19 हिदायतों की पालना करनी होगी।
जिलाधीश ने बताया कि निजी वाणिज्यिक कार्यालयों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाने की अनुमति प्रदान की गई है हालांकि ऐसे सभी कार्यालयों में कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना होगा। शादी समारोह में व अंतिम संस्कार के लिए 21 व्यक्ति सभी हिदायतों के साथ एकत्रित हो सकेंगे। शादी समारोह के लिए बारात की अनुमति नहीं होगी। सामूहिक कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की संख्या सीमित की गई है। इससे अधिक की संख्या में किसी भी कार्यक्रम के लिए जिला उपायुक्त की पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी। गोल्फ कोर्सिज के क्लब हाऊसिज, रेस्टोरेंट तथा बार 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सुबह 10 बजे से सायं 10 बजे तक खोलने की अनुमति रहेगी। गोल्फ कोर्सिज में सामाजिक दूरी तथा कोविड-19 की हिदायतानुसार ही मैम्बर व आगुंतक गोल्फ कोर्सिज मैनेजमैंट की अनुमति के बाद खेलने के लिए मान्य होंगे। जिम सुबह 6 बजे से सायं 8 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता एवं कोविड-19 की हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति रहेगी तथा स्पा सेंटर पूर्णतः बंद रहेगें। सभी निर्माण एवं औद्योगिक इकाइयों तथा संस्थाओं को कार्य करने के लिए अनुमति रहेगी हालांकि कोविड-19 हिदायतों का पालन प्रभावी रूप से करना अनिवार्य रहेगा। स्पोर्टस कॉम्पलैक्स तथा स्टेडियम केवल खेल गतिविधियों के लिए खुले रहेंगें और दर्शकों को वहां पर जाने की अनुमति नहींं होगी। खेल अधिकारियों की देख-रेख में सामाजिक दूरी एवं अन्य हिदायतों की पालना सुनिश्चित की जाएगी। जिलाधीश ने कहा कि इन आदेशों को प्रभावी रूप से लागू करवाने के लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस उपायुक्त, सभी उपमंडल अधिकारी ना., सभी इंन्सीडेंट कमांडर तथा अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालना सुनिश्चित करवाई जाएगी।
उन्होंने कहा आदेशो की उल्घ्ंाना करने वालो के खिलाफ आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 और आई पी सी की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जायेगी।