करणीदानसिंह राजपूत – श्रीगंगानगर, 22 मई 2021 :
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने गुरूवार को बिजयनगर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जैतसर, एक जीबी, 3 जेएसडी में कोर कमेटी की बैठक ली, जिसमें कोविड-19 को लेकर किये जा रहे डोर-टू-डोर सर्वें की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान सर्वे में विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं सामने आईं। कोविड-19 के डोर-टू-डोर सर्वें के महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतने पर संबंधित ग्राम विकास अधिकारी एवं पीईईओ को नोटिस जारी किया है, वहीं पर ग्राम विकास अधिकारी को निलम्बित कर दिया गया है।
जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक कुमार मीणा ने ग्राम पंचायत जैतसर के ग्राम विकास अधिकारी रिपुदमन सिंह को निलम्बित कर दिया है। मीणा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान डोर-टू-डोर सर्वें के कार्य में लापरवाही एवं अनियमितता बरतने के कारण राजस्थान असैनिक सेवाएं (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिपुदमन सिंह को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है। निलम्बन काल में इनका मुख्यालय पंचायत समिति सादुलशहर रहेगा। निलम्बन काल में इन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता पंचायत समिति बिजयनगर से देय होगा।