पुलिस फाइलें, पंचकुला – 03 मई

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 03 मई 2021 :

पुलिस उपायुक्त पंचकूला नें 3 मई से 10 मई 2021 तक पंचकूला में लॉकडाउन के सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियो के साथ मीटिंग लेकर दिए सख्त दिशा-निर्देश ।

                         पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि आज दिनाक 03 मई 2021 को पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें पुलिस अधिकारियो के साथ मीटिंग लेकर दिशा निर्देश दिए गयें ।

इस गोष्ठी के दौरान सहायक पुलिस आयुक्त पंचकूला श्री राजकुमार कौशिक (HPS), श्री विजय कुमार नैहरा (HPS), श्री मुकेश कुमार (HPS) तथा श्री उमेद कुमार (HPS) अन्य पुलिस कर्मचारी मौजूद रहें ।

आज दिनाक 03 मई 2021 को मीटिंग लेते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें कहा कि इस लॉकडाउन के दौरान कोविड-19 के नियमों की पालना पुर्ण रुप से की जायें व लॉकडाउन तथा कोविड-19 के नियमों की उल्लघना करनें वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाये ।

पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) ने कहा कि कि देश और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार 3 मई से 10 मई 2021 तक जिला पंचकूला में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाने के आदेश जारी किए गए है । जारी किए गये आदेशो के तहत पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें पचंकूला वासियो सें घरो मं रहनें की अपील की है । व कहा कि अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें । अनावश्यक तौर पर किसी भी नागरिक को उक्त अवधि में पैदल या किसी वाहन से सड़क पर या सार्वजनिक स्थान पर घूमने की अनुमति नहीं है । अगर बेवजह घुमता व्यकित पाया गया तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेंजमैन्ट 2005 अधिनियम तथा धारा 188 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाई अमल में लाई जायेगी । तथा इस लॉकडाउन के दौरान छुट में आनें वालों को छोडकर किसी के द्वारा कोई सामान चोरी छुपके से बेचनें वालों के खिलाफ भी कडी कार्यवाई के आदेश दिए गये है । तथा इसके अलावा बिना मास्क पहननें वालों के खिलाफ भी कडी कार्यवाई की जा रही है । अगर कोई व्यकित बिना मास्क का पाया जाता तो उसके खिलाफ चालान किया जायेगा । अगर वह चालान की राशि अदा नही करता या कोई किसी भी प्रकार की आना कानी करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाई की जायेगी ।

उक्त निर्देशों के तहत लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान कुछ व्यक्तियों और सेवाओं को छूट दी गई है उनमें ऐसे लोग जो लॉ एंड आर्डर या आपात सेवाओं में तैनात होंगे । इनमें म्यूनिसिपल सेवाएं, पुलिस, सेना, सीएपीएफ  के वर्दीधारी कर्मचारी, स्वास्थ्य, बिजली, अग्नि शमन, मीडियाकर्मी, कोविड-19 के अंतर्गत काम कर रहे सरकारी कर्मचारी शामिल हैं । इस अवधि के दौरान पहचान पत्र दिखाकर इन्हें आने-जाने में छूट मिल सकेगी। इसके अलावा किसी परीक्षा में शामिल होने के लिए या परीक्षा में ड्यूटी आदि पर जाने वाले लोगो को भी एडमिट कार्ड, पहचान पत्र दिखाकर आने-जाने में छूट रहेगी। आवश्यक वस्तुओं के निर्माण में लगे लोगों पर भी आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी। जिला के अंदर व बाहर आवश्यक वस्तुओं को ले जा रहे वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी। ऐसे कार्यों में लगे वाहनों को पास उपलब्ध करवाए जाएंगे। ये पास लोडिंग व अंलोडिंग के स्थानों की वैरीफिकेशन के बाद जारी होंगे ।

          पुलिस उपायुक्त पचंकूला ने बताया कि नागरिक अस्पताल, पशु अस्पताल, सभी संबंधित मैडिकल सेवाएं, मैन्युफेक्चिरिंग और वितरण यूनिटस को भी छूट रहेगी। यह सुविधा सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए लागू होगी इनमें डिस्पेंसरी, कैमिस्ट, फार्मेसी, जन औषधि केंद्र सहित और मेडिकल उपकरण की दुकानें, लेबोरेट्री ,फार्मा रिसर्च लैब, क्लिनिक, नर्सिंग होम, एंबुलेंस आदि को काम करने की छूट रहेगी। सभी स्वास्थ्यकर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ ,अस्पताल की सहायता के लिए आवश्यक सेवाओं के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। इसके अलावा, जिन अन्य आवश्यक वाणिज्यक एवं निजि सेवाओं को छूट रहेगी उनमें टेली कम्यूनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण एवं केबल सेवाएं आईटी और आईटी संबंधी सेवाओं के अलावा, ई-कॉर्मस के माध्यम से आवश्क वस्तुओं की डिलीवरी को छूट रहेगी। इनमें भोजन, फार्मास्यूटिकल, मेडिकल उपकरण आदि की डिलीवरी शामिल हैं। पैट्रोल पंप, एलपीजी गैस आदि के स्टोर आउटलेट भी खुले रहेंगे। बिजली निर्माण, प्रसारण और वितरण संबंधी सेवाएं, कोल्ड स्टोर, वेयरहाउस, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के अलावा खेती से जुड़े कार्यो के लिए किसानों और मजदूरों के आवागमन पर छूट रहेगी ।

          उन्होंने बताया कि सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान आदि बंद रहेंगे। सभी सिनेमा हॉल मॉल्स, शॉपिंग काम्पलेक्स, जिम, खेल परिसर, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमैंट पार्क, थिएटर, बार एंड ऑडिटोरियम, एसैंबली हॉल और इसी तरह के अन्य स्थान बंद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन, एकैडेमिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम या अन्य इक्ट्ठा होने  वाले कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। जब तक की इनकी अनुमति उपमंडल अधिकारी से न ली गई हो। उन्होंने बताया कि सभी धार्मिक पूजा स्थल जनता के लिए बंद रहेंगे। सभी धार्मिक सम्मेलन भी बंद रहेंगे।

          पुलिस उपायुक्त पचंकूला ने बताया कि रेस्टोरेंट और होटल आदि केवल होम डिलिवरी  के लिए खुले रहेंगे । उन्होंने बताया कि सड़क के किनारे ढ़ाबे और खाना खाने के स्टॉल व फल के स्टॉलों को केवल पार्सल के रूप में सामान देने की अनुमति होगी । कोई भी व्यक्ति स्टॉल पर खड़ा नही होगा और न ही वहां पर भोजन या फल ग्रहण करेगा। उन्होंने बताया कि कटेनमैंट जोनस में केवल आवश्यक भोजन दूध व राशन की अन्य वस्तुओं की होम डिलीवरी की अनुमति होगी। जिला में अंतर्राज्यीय कटाई और बिजाई के कार्यो के लिए कृषि, बागवानी, मछली पालन, पशु पालन में उपयुक्त होने वाले उपकरणों, फीड निर्माण इकाईयों के लिए राज्य के अंदर व राज्य के बाहर आवागमन में छूट रहेगी। इन व्यवसायों से जुड़े उत्पाद अनाज, दूध व मछली इत्यादि के परिवहन को भी आदेशों से मुक्त रखा गया है। इसके अलावा सड़क निर्माण  व मनरेगा के कार्य भी जारी रहेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या अंतर्राज्यीय बस स्टैंड के लिए आने-जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि जिला मैजिस्ट्रेट या अन्य प्राधिकृत से पूर्व अनुमति ले चुके विवाह समारोह के लिए शर्तों के साथ छूट रहेगी। इसके लिए इंडोर कार्यक्रम के लिए 30 और आउटडोर के लिए 50 व्यक्तियों से अधिक का कार्यक्रम नहीं किया जा सकेगा। इसके बावजूद जो भी प्रोटोकोल स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर बताएं जाएं संगठन नियोक्ता उनका सख्ती से पालन करवाना सुनिश्चित करेगें। सभी औद्योगिक इकाईयों, उद्योगपतियों एवं संबंधितों को सरल हरियाणा पोर्टल पर पास के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। जारी निर्देशों मे स्पष्ट रूप से कहा गया है कि संबंधित क्षेत्रों में उक्त प्रतिबंधों का पालन न करने वालों के खिलाफ  सेक्शन 51 से 60 और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 03 मई 2021 :

भलाई निरिक्षक श्री मति नेहा चौहान नें 100 किट (गिलोय टेबलेट व आयुर्वेदिक काढा) का बाटें पुलिस कर्मीयो को

                              पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें आयुष विभाग से इम्युन सिस्टम को मजबुत करनें के लिए गिलोय टेबलेट व आयुर्वेदिक काढा की 100 किट को आयुष विभाग से भलाई निरिक्षक श्री मति नेहा चौहान नें प्राप्त की ।

जो आज भलाई निरिक्षक श्रीमति नेहा चौहान नें इन 100 गिलोय टेबलेट किट व आयुर्वेदिक काढा को फ्रंटियर पुलिस कर्मचारी कोविड-19 के सम्बन्ध में डयुटी करनें वालों को बांटा गया । ताकि इन पुलिस कर्मी गिलोय टेबलेट व आयुर्वेदिक काढ़ा का सेवन करनें से इम्यून सिस्टम को मजबूत,तदुरूस्त रहे । ताकि वह संक्रमण से लड़ सके  । इसके अलावा पचंकूला पुलिस भलाई निरिक्षक की टीम पुलिस कर्मचारियो को हैंड सैन्टाईजर व मास्क भी वितरित कर रही है ताकि इस सक्रमँण पर काबू पाया जा सकें । पुलिस इन्सपैक्टर श्रीमति नेहा चौहान नें आयुष विभाग का धन्यावाद करते हुए कहा कि इन गिलोय टेबलेट व आयुर्वेदिक काढा से पुलिस कर्मीयो को काफी फायदा होगा । जिनसे उनका इम्युनिटि सिस्टम मजबूत रहेगा । व सक्रमण से बचे रहेंगें ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 03 मई 2021 :

क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला नें रेंमडसिविर वैक्सीन की काला बाजारी करते सप्लायर को भेजा जेल ।

                कोविड महामारी की जंग में सजगता व सर्तकता रखते हुए क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम नें दिनाक 18.04.2021 को सैक्टर 11 पचंकूला से अवैध रुप से रेमडेसिविर एन्टी वायरल इन्जेक्शन की कालाबजारी करते हुए एक फार्मसिस्ट आरोपी शिव कुमार को गिरफ्तार किया था । जिस मामलें में रेंमडसिविर वैक्सीन की काला बाजारी के मामलें में रेंमडसिविर की सप्लाई करनें वालें आरोपी को कल दिनाक 02 मई 2021 को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान अमित कुमार उम्र 40 साल पुत्र मुशीं राम वासी काँगरा हिमाचल प्रदेश हाल सन्नी इन्कलेव मौहाली पंजाब के रुप में हुई ।

 अप्रैल 2021 को क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के इन्चार्ज अमन कुमार  उसकी टीम व ड्रग्स नियंत्रण अधिकारी पचकूला की टीम इस सुचना पर  उपरोक्त आरोपी अवैध रूप से कोरोना की दवाई निर्धारित मुल्य से बहुत उंचे दामा में बेच रहा है । जो क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम नें नकली ग्राहक तैयार करके रेमडेसिविर इन्जैक्शन खरीदनें के लिए काल किया गया जो प्रति इन्जैक्शन का मुल्य 13000 प्रति इन्जैक्शन बोला है जिस पर नकली ग्राहक बनें क्राईम ब्रांच के सदस्य नें जिसको खरीदनें के लिए चला गय़ा । जो व्यकित शिव कुमार के साथ इन्जैक्शन लेने के लिए गए, जो एक इंजेक्शन के लिए 13000/ – प्रति इन्जैक्शन सौदा तय किया और तुरन्त अपनें टीम इन्चार्ज की सुचित किया, जिसको काबु किया गया तथा कुल 18 इन्जैक्शन रेमडेशिविर बरामद हुए 17 इन्जैक्शन और बरामद किये कुला 18 इन्जैक्शन रेंमडसिविर बरामद हुए ।  जिस बारे क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम ने शिव कुमार को खरीद रिकॉर्ड, दवाओं की बिक्री लाइसेंस, लाइसेंस प्रस्तुत करने के लिए कहा, लेकिन वह मौके पर कोई भी लाईसैन्स या रशीद इत्यादि नही दिखा सका, तथा इस अवैध कारोबारी के मामलें में उपरोक्त आरोपी व अन्य के खिलाफ खिलाफ धारा 420 भा0द0स027(b) (ii) 28 Drugs and Cosmetics Act, 3, 7 of Essential Commodity Act के तहत पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में मामला दर्ज करके आरोपी शिव कुमार को दिनाक 18.04.2021 को गिरफ्तार किया जा चुका है जो मामलें की आगामी तफतीश क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा अमल में लाते हुए मामलें में सलिप्त आरोपी अमित कुमार को रेंमडसिविर वैक्सीन इन्जैक्शन सप्लाई करनें के मामलें में कल दिनाक 02. मई 2021 को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

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