Panchang

पंचांग 22 अप्रैल 2021

आज 22 अप्रैल को हिंदू पंचांग के अनुसार गुरुवार है. गुरुवार का दिन सुख समृद्धि और सौभाग्य का दिन होता है. यह दिन भगवान विष्णु और मां सरस्वती दोनों की पूजा का दिन होता है. ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मगर शास्त्रों में उनको प्रसन्न करने के बेहद आसान उपाय भी बताए गए हैं. जिनके माध्यम से आप प्रभु की कृपा के पात्र बन सकते हैं. 

विक्रमी संवत्ः 2078, 

शक संवत्ः 1943, 

मासः चैत्र, 

पक्षः शुक्ल पक्ष, 

तिथिः दशमी रात्रि 11.36 तक है, 

वारः गुरूवार, 

नक्षत्रः आश्लेषा प्रातः 08.15 तक हैं, 

योगः अतिगण्ड सांय 05.00 तक, 

करणः तैतिल, 

सूर्य राशिः मेष, 

चंद्र राशिः कर्क, 

राहु कालः दोपहर 1.30 से 3.00 बजे तक, 

सूर्योदयः 05.53, 

सूर्यास्तः 06.47 बजे।

विशेषः आज दक्षिण दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर गुरूवार को दही पूरी खाकर और माथे में पीला चंदन केसर के साथ लगाये और इन्हीं वस्तुओं का दान योग्य ब्रह्मण को देकर यात्रा करें।

पुलिस फाइलें, पंचकुला – 21 अप्रैल

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 21 अप्रैल 2021

माता मन्सा देवी मन्दिर में पचंकूला पुलिस के द्वारा कोरोना महामारी के तहत बढते सक्रमण को देखते हुए फ्री मास्क वितरित करके सोशल डिस्टैंसिग की पालना करके लोगो किया जागरुक ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस कोरोना महामारी के बढते सक्रमण को देखते हुए सख्ताई से पालना करवाई जा रही है इस कोरोना महामारी आपदा के दौरान लापरवाही करनें वालो के खिलाफ बिना मास्क के चालान व आदेशो की उल्लंघना करनें वालों के खिलाफ मामलें दर्ज करके कार्यवाई की जा रही है  इसके अतिरिक्त पचंकूला पुलिस नें मन्सा देवी मन्दिर में पुलिस कर्मचारियो को निर्देश देकर कोरोना महामारी के नियमों की पालना सुनिश्चता सें की जा रही है जहा पर दो गज दुरी व मास्क है जरुरी की पालना की जा रही है इसके अतिरिक्त माता मन्सा देवी मेले के दौरान प्रबन्धक थाना मन्सा देवी निरिक्षक सुशील कुमार जनता को फ्री मास्क वितरित करके व सोशल डिस्टैंसिग की पालना करनें बारे जागरुक किया जा रहा है ।

इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस पचंकूला निरिक्षक सुखदेव सिह व उसकी टीम लोगो को अनाऊसमैन्ट करके लोगो को जागरुक किया जा रही है । मास्क पहनकर व सोशल डिस्टैंसिग की पालना करें ताकि इस बढते कोरोना सक्रंमण पर काबू किया जा सके ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 21 अप्रैल 2021

डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला नें अवैध रुप से शराब की तशकरी के मामलें में आरोपी गिरफ्तार करके भेजा जेल ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) के निर्देशोनुसार अवैध रुप से शराब की तशकरी करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई हेतु दिशा-निर्देश जारी किये हुए है जिन निर्देशो की पालना करते हुए डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला निरिक्षक मोहिन्द्र सिह व उसकी टीम नें अवैध शराब की तशकरी के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान तरसेम लाल पुत्र महेन्द्र सिह वासी नानकपुर पिन्जौर पचंकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें कल दिनाक 20 अप्रैल 2021 को डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम सहित अपराधो की रोकथाम हेतु पिन्जौर से बद्दी हाईवे की तरफ मौजूद थी । तभी डिटैक्टिवा स्टाफ पचंकूला की टीम को मुखबर खास नें सुचना दी की उपरोक्त नाम का व्यक्ति जो की अवैध शराब बेचनें का धन्धा करता है जो अपनें खेत के पास बनें नाला में काफी मात्रा में शराब छिपा कर रखता है । जो सुचना पाकर डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम मौका पर जाकर नाला के पास खडे नौजवान व्यकित को काबू किया उसनें अपना नाम पता उपरोक्त बताया व नाला के अन्दर ऊगी झाडीयो की तलाशी ली जहाँ से 5 पेटी शराब की बरामद की गई । जो आरोपी उपरोक्त के द्वारा जुर्म धारा 61(1)(a) हरियाणा आबकारी संशोधित अधिनियम न0 4-2020 की उल्लघना करनें पर उपरोक्त व्यकित के खिलाफ मामला पुलिस थाना पिन्जौर में दर्ज करके कार्यवाई की गई ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 21 अप्रैल 2021

क्राईम ब्रांच पचंकूला  नें मोटरसाईकिल चोरी के मामलें में आरोपी को लिया पुलिस रिमाण्ड पर 

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि क्रांईम ब्रांच सैक्टर 19 पचंकूला की टीम के इन्चार्ज निरिक्षक कर्मबीर सिह व उसकी टीम नें मोटर साईकिल चोरी के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान प्रीत पाल पुत्र चान्द सिह वासी हाऊसिंग बोर्ड कालौनी सैक्टर 14 पचंकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता सन्तोष कुमार वासी महेशपुर सैक्टर 21 पचंकूला नें पुलिस चौकी सैक्टर 21 पचंकूला में शिकायत दर्ज करवाई कि हाल किराये पर गाँव महेशपुर सैक्टर 21 पचंकूला का रहनें वाला है व पत्थर रगडाई का कार्य करता है शिकायतकर्ता दिनाक 17 अप्रैल 2021 को शाम 6 पी.एम पर जब वह काम से वापिस आ कर अपनी स्पलैण्डर मोटर-साईकिल को घर के बाहर खडी की थी । दिनाक अगले दिन 18.04.2021 को सुबह 6.30 पर चैक किया तो वह पर उसकी मोटरसाईकिल नही थी । जिस आस पर तलाश किया नही मिली । जिस मोटरसाईकिल को किसी अन्जान व्यकित के द्वारा चोरी कर लिया गया है । जिस बारे पुलिस चौकी सैक्टर 21 पचंकूला में शिकायत प्राप्त होनें पर अन्जान व्यकित के द्वारा चोरी की गई मोटरसाईकिल चोरी करनें पर धारा 379 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में मामला दर्ज  किया गया । जिस मामलें की आगामी जाँच तफतीश क्राईम ब्रांच सैक्टर 19 पचंकूला के द्वारा अमल में लाते हुए कल दिनांक 20 अप्रैल 2021 को आरोपी को क्राईम ब्रांच पचंकूला की टीम नें आरोपी उपरोक्त को गिरफ्तार करके पेश अदालत एक दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 21 अप्रैल 2021

नाईट कर्फयु के दौरान आदेशो की उल्लंघना करनें पर आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत महिला सहित तीन आरोपियो को किया गिरफ्तार ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें महामारी कोरोना सक्रमण के दौरान लापरवाही करनें वालों के खिलाफ पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशो के तहत कडी कार्यवाई की जा रही है । जिन निर्देशो की पालना करते हुए कल दिनाक 20 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना पिन्जौर की टीम नें गस्त पडताल करते हुए कोरोना नाईट कर्फयु के दौरान महिला सहित तीन आरोपियो को आदेशो की उल्लघना करनें वाले आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान हरप्रीत सिह पुत्र करनैल सिह वासी पीपली वाला टाउन मनीमाजरा, नवीन शर्मा पुत्र धिरेन्द्र शर्मा वासी शान्ति नगर मनीमाजरा तथा एक महिला वासी मनीमाजरा चण्डीगढ के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनाक 20 अप्रैल 2021 को पुलिस थाना पिन्जौर पचंकूला की टीम नें नाईट कर्फयु के दौरान शिमला चण्डीगढ हाईवें से होते हुए गस्त पडताल की जा रहे थें । तभी फ्रैण्डस हट होटल के अन्दर से तेज आवाज में म्युजिक चलता हुआ सुनाई दिया । जो पुलिस की टीम नें होटल के अन्दर जाकर देखा तो वहा पर दो लडके ,एक लडकी वहा पर हल्ला गुल्ला कर रहे थे । जो होटल मालिक वा अन्य कर्मचारी पुलिस पार्टी को देखकर मोका से भाग गऐ ओर दोनों लडके व लडकी तेज -2 कदमो से चल दिऐ । जिन्होने किसी ने भी मुँह पर मास्क नही लगा रखा था । जो पुलिस की टीम नें दोनो लडको व एक लडकी को काबू करके पुछताछ की गई । जिन्होनें अपना नाम पता उपरोक्त बताया । राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के सक्रमंण के चलते समय रात 10:00 से सुबह 5:00 तक नाईट कर्फयु लगा रखा है जो देर रात्रि समय 11:00 पी.एम पर होटल मालिक, उपरोक्त दोनो लडको व लडकी ने सरकार द्वारा जारी किये गये आदेशो की उल्लघंना करके धारा 188/268/270 भा0द0स0 और आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 के तहत मामला पुलिस थाना पिन्जौर में दर्ज करके उपरोक्त आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्यवाई की गई ।

Police Files, Chandigarh – 21 April

‘Purnoor’ Korel, CHANDIGARH – 21. 04. 2021:

MV Theft

Yogindra Ram R/o # 731 Vikas Nagar, Mauli Jagran, chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Activa No. CH-01AK-6662 from parked near Maharstra Bank, Sector 17C, Chandigarh on 20-04-2021. A case FIR No. 58, U/S 379 IPC has been registered in PS-17, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Sunil Kumar R/o # 361 PH-2, BDC, chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Yamaha Fascino No. CH-01CA-2696 parked in front of his house on 04-04-2021. A case FIR No. 66, U/S 379 IPC has been registered in PS-26, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Maninder Barhpagga R/o # 31/2, Vill Kajheri, chandigarh reported that unknown person stole away complainant’s Activa No. CH-04E-6825 from parked near his house on night intervening 17/18-04-2021. A case FIR No. 76, U/S 379 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Theft

Atish Kumar R/o # 1539/A, Sector 41/B, Chandigarh reported that unknown person stole away Complainant 3 Gold Chain, One Neckless, Two Pair Ear Ring, 4 Pair Tops, One Pair Jhumka, One Pair Kundal And Two Pair Silver Anklets form his residence after broken the locks between 16.04.2021 to 20.04.2021. A case FIR No. 102, U/S 380, 454 IPC has been registered in PS-39, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Three arrested for Burglary

Lakhwinder Mahto R/O # 7, Vill Raipur Kalan reported that (1) Sunny R/O # 2447, Mauli Jagran Complex, chandigarh (2) Kashim R/O # 717, Charan Singh Colony, Mauli Jagran, and Ram Babbu R/O # 2006 Mauli Jagran Complex, chandigarh they stole away 3 mobile phone, one silver chain and R.C. of motorcycle from his residence on the night intervening 15/16-04-2021. A case FIR No. 36, U/S 380, 457 IPC has been registered in PS-Mouli jagran, Chandigarh. Later all accused have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Action against violation of orders of DM, UT, Chandigarh

A case FIR No. 31, U/S 188, 269, 270 IPC & 58 Disaster Management Act 2005 has been registered in PS-IT-Park, Chandigarh against Amar Singh @ Sidhu R/o # Hotel Whispering Oaks, Vill- Kishangarh, Chandigarh (Age- 20 Years) for serving hukka to customers at his hotel (Hotel Whispering Oaks, Vill- Kishangarh) on 20.04.2021 and violated the orders of District Magistrate, UT, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Assault

A case FIR No. 74, U/S 147, 148, 149, 323, 341, 506, 34 IPC has been registered in PS-36, Chandigarh on the complaint Mukeshwar Singh R/o # 87 Ph-6 Mohali SAS Nagar (PB)  who alleged that Adil Nagpal, Mehrab Kohli, Subham Arora, Arav Nijawan and Chirag Narula they all Assaulted to Complainant’s with punches and Sticks near Domino’s Pizza, Sector 35C, Chandigarh on 19.04.2021. Complainant got injuries and admitted in GH-16, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

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पंचांग 21 अप्रैल 2021

 आज 21 अप्रैल को हिंदू पंचांग के अनुसार बुधवार है. बुधवार का दिन भगवान श्रीगणेश को समर्पित है. गणेशजी सभी देवता में प्रिय देता है. अत: बुधवार के दिन गणेशजी का पूजन-अर्चना करने से अनं‍‍त सुख और अपार धन-वैभव की प्राप्ति होती है. इस दिन बुध ग्रह का पूजन करना भी बहुत ही लाभदायी माना गया है. इसके अलावा आज नवरात्रि का नौवा दिन भी है. नवरात्रि के नौवें दिन देवी दुर्गा के नौवें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है. 

विक्रमी संवत्ः 2078, 

शक संवत्ः 1943, 

मासः चैत्र, 

पक्षः शुक्ल पक्ष, 

तिथिः नवमी रात्रि 12.36 तक है, 

वारः बुधवार, 

नक्षत्रः पुष्य प्रातः 07.59 तक हैं, 

योगः शूल रात्रि 06.42 तक, 

करणः बालव, 

सूर्य राशिः मेष, 

चंद्र राशिः कर्क, 

राहु कालः दोपहर 12.00 बजे से 1.30 बजे तक, 

सूर्योदयः 05.54, 

सूर्यास्तः 06.47 बजे।

नोटः  श्री दुर्गा नवमी एवं नवरात्रि समाप्त और आज ही श्री राम नवमी व्रत एवं पूजन है। मनसादेवी मेला (पंचकूला) समाप्त,। और कुम्भ महापर्व हरिद्वार स्नान तिथि।

विशेषः आज उत्तर दिशा की यात्रा न करें। अति आवश्यक होने पर बुधवार को राई का दान, लाल सरसों का दान देकर यात्रा करें।

A delegation led by former CM met education minister regarding the exorbitant fee hike made by the private schools situated in Panchkula

Panchkula April 20:

 A Memorandum was submitted to the education minister, Haryana, Mr Kanwar pal Gujjar by a deligation led by former Deputy Chief Minister Mr Chander Mohan regarding the exorbitant fee hike made by the private school Institutions situated in Panchkula. Those who accompanied  in the deligation included, former president of Municipal Council Panchkula, Ravinder Rawal, congress leaders Shashi Sharma, Vijay Bansal, Priyanka Hooda and Sushama Khanna.

                      Mr Chander Mohan apprised that in the memorandum  the issue regarding steep hike made in the fee structure by the private schools of Panchkula had  been highlighted. He said that due to spread of  Covid-19 , the nationwide Lockdown was imposed in the country on  March 23, 2020 by the prime minister Mr Narender Modi and due to that all educational institutions had been closed down and students had to been forced to study by taking online classes during entire previous academic year and even some of the examinations for various classes were also conducted online.Some examinations were done away and students had been promoted  straight away into the next class in previous academic year.To cope with the situation, the parents had to incur a lot of money  for purchasing electronic equipments including amar phones and laptop to keep update online to their wards .instead of helping their students to come out of this pandemic phase the respective school management had chosen another way to loot the already financially burdened parents by making exorbitant increase not only in fees structure ,but in other heads also who were already facing  mental agony as some parents had lost their jobs. of their jobs due to Covid-19. Various private schools in Panchkula had increased the tuition fee and other charges manifold and even one school had increased tuition fees  upto140 per cent in this present academic year starting from 1April, 2021. The parents had been pressurized to deposit the arrears of the rebate given last year immediately and transfer certificates were not being issued to the students who seek admissions in other schools .They had to face a lot of difficulties.

                 Mr Chander Mohan told the education minister that  many senior Congress party leaders raise the issue of exhorbitant fees and other charges hike with the management of the schools, but all in  vain. Congress Party tried to approach managements of various schools but all  in vain.           He pointed out that  some concrete suggestions had been given in the memorandum to the education minister  which includes to overhaul the complete structure of our education system. The  parents should be included in the decision making process where the rights of students and parents could be affected. Most of the schools had been registered under a trust or society act and  don’t pay taxes. It was suggested that it should be made mandatory by the government to make account of these institutions public so that  transparency could be maintained at all levels. It had come to the notice that payment was not made to the teaching and non-teaching staff during Covid-19 and even defaulted in payment of their salaries to the retrenched staff but even though the schools were adamant to charge full fees for entire previous academic year . The parents were harased and mentally tortured to stop them  to fullfill the dreams of their childerns .

        He said it had been demanded that schools be directed that they should not prescribed the book published by the private publishers. The preference should be given to the books published by the NCERT and the SCERT for schools affiliated with the CBSE or the Haryana Board of School Education and a criteria should be fixed the school uniform also it had been advised in the memorandum that education department should intervene to redress the unethical of the   managements. So that students could get their basic right to get  education guaranteed under Art. 21-A of Constitution of India without undue burden on the parents especially in these hard times when service class and  businessmen were struggling for their existence.it had been advised to opt mecnisam  with regard to keep administrative control on these private schools which has been allotted lands on throwaway prices to build these institutions for providing quality education at affordable fee structures to the children especially to the poor  and the residents of this defacto capital city at par with city of Chandigarh where there had been evolve  a strict mechanism by the UT Administration to curb the malpractices by private schools situated therein.  

कृषि सुधार क़ानूनों के पश्चात अब सम्पत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ सडक़ों पर उतरी किसान सभा

सम्पत्ति क्षतिपूर्ति कानून के खिलाफ सडक़ों पर उतरी किसान सभा
सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर राष्ट्रपति को सौंपा ज्ञापन : बोले आंदोलन को कुचलने की साजिश रची तो परिणाम भुगतेगी सरकार
सतीश बंसल सिरसा 20 अप्रैल:

हरियाणा सरकार द्वारा पारित सम्पत्ति क्षतिपूर्ति कानून 2021 के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर जिले के किसानों द्वारा सडक़ों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की गई और जिला उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया।

संयुक्त किसान मोर्चा के घटक हरियाणा किसान सभा के नेता रोशन सुचान, बलराज बणी, प्रितपाल सिद्धू और हरदेव जोश ने राष्ट्रपति को सौंपे ज्ञापन में आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार ने बीती 18 मार्च को विधानसभा में विधेयक पारित कर आंदोलनों के दौरान होने वाली सम्पत्ति के नुक्सान की वसूली आंदोलनकारियों से किए जाने का प्रावधान किया है, जिसमें सरकार द्वारा पुलिस और प्रशासन को लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने के लिए असीमित शक्तियां दी गई हैं, जिससे आंदोलन करने वालों, समर्थकों, योजना बनाने वालों व सलाहकारों को सम्पत्ति के नुक्सान का दोषी करार देकर उनसे वसूली किए जाने का निरंकुश प्रावधान है। इसलिए आज प्रदेश के सभी जिलों में किसान सडक़ों पर उतरकर इस कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

विधेयक के बारे में: 

  • नुकसान की वसूली: यह विधेयक किसी जनसमूह, चाहे वह कानूनी हो अथवा गैर-कानूनी, द्वारा लोक व्यवस्था में उत्पन्न विघ्न के दौरान किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किये गए संपत्ति के नुकसान की वसूली का प्रावधान करता है, इसमें दंगे और हिंसक गतिविधियाँ शामिल हैं।
  • पीड़ितों को मुआवज़ा: यह पीड़ितों के लिये मुआवज़ा भी सुनिश्चित करता है।
  • विस्तृत दायरा: नुकसान की वसूली केवल उन लोगों से नहीं की जाएगी जो हिंसा में लिप्त थे, बल्कि उन लोगों से भी की जाएगी जो विरोध प्रदर्शनों का नेतृत्व या आयोजन करते हैं , योजना में शामिल होते हैं और जो विद्रोहियों को प्रोत्साहित करते हैं।
  • दावा अधिकरण स्थापित करना: विधेयक में देयता या क्षतिपूर्ति का निर्धारण,  आकलन और क्षतिपूर्ति का दावा करने हेतु दावा अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। 
  • संपत्ति की कुर्की/ज़ब्ती: किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ हर्ज़ाना राशि का भुगतान करने हेतु दावा अधिकरण में अपील की गई है, उसकी संपत्ति या बैंक खाते को सील करने की शक्ति प्रदान की गई है।
  • अधिकरण के खिलाफ अपील: पीड़ित व्यक्ति दावा अधिकरण के निर्णयों के खिलाफ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर सकता है।
  • हर्ज़ाने को लेकर दावे से संबंधित कोई भी प्रश्न सिविल कोर्ट के क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं होगा। 

सरकार का रुख:

  • सरकार की ज़िम्मेदारी: राज्य की संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है, चाहे वह संपत्ति निजी हो या सरकारी।
  • अधिकारों और उत्तरदायित्व  के मध्य संतुलन: लोकतंत्र में सभी को शांतिपूर्ण तरीके से बोलने और विरोध प्रकट करने का अधिकार है, लेकिन संपत्ति को नुकसान पहुंँचाने का अधिकार  किसी को भी नहीं है।
  • निवारण: हिंसक गतिविधियों को अंज़ाम देने और इसका आयोजन करने वालो के या इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने हेतु सरकार के पास एक कानूनी ढांँचा होना चाहिये।

किसान नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार शांतिपूर्वक चल रहे किसान आंदोलन को कुचलने की नाकाम कोशिश करने के लिए यह कानून लेकर आई है जबकि सरकार सडक़ों खुद खोद रही है। ऐसे दमनकारी कानून अंग्रेजी राज की याद दिलाते हैं, जिनके विरोध में शहीद भगत सिंह सरीखे नौजवानों को असैम्बली में बम फैंकने के लिए मजबूर होना पड़ा था। किसान आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है और पिछले पांच महीनों से सम्पत्ति के नुक्सान की कोई घटना नहीं हुई है, परन्तु सरकार किसानों-मजदूरों के शांतिपूर्वक आंदोलनों पर पुलिस बल और हजारों मुकदमे दर्ज करके तानाशाहीका सबूत दे रही है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

किसान सभा ने राष्ट्रपति से मांग कर सम्पत्ति क्षतिपूर्ति अधिनियम कानून 2021 को रद्द करने, किसानों पर बने मुकदमे रद्द करने ओर आंदोलन के दमन पर रोक लगाने की मांग कर प्रदेश सरकार को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोरोना के नाम पर आंदोलन कुचलने की कोशिश की तो सरकार को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

इस अवसर पर किसान सभा के नेता हरजिन्द्र भंगु, एआईएसएफ नेता अरमनान, सुमेर गिल, नवदीप विर्क, रूढ़ सिंह, सतनाम सिंह, दविन्द्र सिंह, गुरमेज सिंह, कुलदीप सिंह, निर्मल सिंह, गुरनाम सिंह करीवाला के अलावा अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से जगरूप सिंह चौबुर्जा, बलवीर कौर गांधी, का० सुरजीत सिंह, गुरतेज बराड़ एडवोकेट, बलवीर फौजी, हरकिशन कम्बोज, राजकुमार, पालासिंह चीमा आदि उपस्थित थे।

लोक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम, 1984

  • इस अधिनियम के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक संपत्ति को दुर्भावनापूर्ण कृत्य द्वारा नुकसान पहुँचाता है तो उसे पाँच साल तक की जेल अथवा जुर्माना या दोनों सज़ा से दंडित किया जा सकता है। अधिनियम के प्रावधान को भारतीय दंड संहिता में भी शामिल किया जा सकता है।
  • इस अधिनियम के अनुसार, लोक संपत्तियों में निम्नलिखित को शामिल किया गया है-
    • कोई ऐसा भवन या संपत्ति जिसका प्रयोग जल, प्रकाश, शक्ति या उर्जा के उत्पादन और वितरण में किया जाता है।
    • तेल प्रतिष्ठान।
    • खान या कारखाना।
    • सीवेज स्थल।
  • लोक परिवहन या दूर-संचार का कोई साधन या इस संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान और संपत्ति।

थॉमस समिति:

  • के.टी. थॉमस समिति ने सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान से जुड़े मामलों में आरोप सिद्ध करने की ज़िम्मेदारी की स्थिति को बदलने की सिफारिश की। न्यायालय को यह अनुमान लगाने का अधिकार देने के लिये कानून में संशोधन किया जाना चाहिये कि अभियुक्त सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का दोषी है।
    • दायित्व की स्थिति में बदलाव से संबंधित यह सिद्धांत,  यौन अपराधों तथा इस तरह के अन्य अपराधों पर लागू होता है। 
    • सामान्यतः कानून यह मानता है कि अभियुक्त तब तक निर्दोष है जब तक कि अभियोजन पक्ष इसे साबित नहीं करता।
  • न्यायालय द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया। 

नरीमन समिति :

  • इस समिति की सिफारशें सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की क्षतिपूर्ति से संबंधित थीं।
  • सिफारिशों को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने कहा कि प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने का आरोप तय करते हुए संपत्ति में आई विकृति में सुधार करने के लिये क्षतिपूर्ति शुल्क लिया जाएगा।
  • सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालयों को भी ऐसे मामलों में स्वतः संज्ञान लेने के दिशा-निर्देश जारी किये तथा सार्वजनिक संपत्ति के विनाश के कारणों को जानने तथा क्षतिपूर्ति की जाँच के लिये एक तंत्र की स्थापना करने को कहा।

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ की मांग पर शिक्षकों के स्थायीकरण आदेश जारी

सतीश बंसल सिरसा 20 अप्रैल :

राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिरसा की मांग पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा ने मौके पर ही एक महत्वपूर्ण चिरलम्बित मांग प्रोबेशन काल पूरा होने पर स्थाईकरण को पूरा करते हुए तुरन्त प्रभाव से आदेश जारी कर दिए, जिसके अनुसार 31 दिसम्बर 2020 तक दो वर्ष का प्रोबेशन कार्यकाल पूरा कर चुके लगभग 600 शिक्षकों को स्थायीकरण  किया जाएगा।। यह जानकारी देते हुए राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ सिरसा के जिला महासचिव इंद्र जाखड़ ने बताया कि संघ का एक प्रतिनिधिमण्डल ने जिलाध्यक्ष बंसीलाल झोरड़ के नेतृत्व में दिनांक बीते दिन जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा से मुलाकात की।। इस मुलाकात के दौरान भर्ती विज्ञापन संख्या 2/2012 के एडहॉक पर नियुक्त अध्यापकों को जल्द नियमित करना, फेस लिफ्टिंग मामले में राशि एसएमसी द्वारा जारी न करवा कर जिला परिषद् द्वारा जारी करवाना, पीपीपी आय सत्यापन कार्य मुख्यमंत्री महोदय के कथनानुसार इच्छुक शिक्षकों द्वारा ही करवाना, 2016-2019 एलटीसी बजट जारी करना, 2020-2023 की एलटीसी स्वीकृत करना, वरिष्ठता सूची को पूर्ण करवाना, बिजली बिलों के लिए राशि जारी करना, वर्ष 2017 में नियुक्त अध्यापकों के स्थाईकरण करना, पार्ट टाईम स्वीपर और एजुसेट  चौकीदार का वेतन समय पर जारी करना, विद्यालय सौन्दर्यकरण में विद्यालय चयन व राशि जल्द जारी करना, गत वर्ष और इस वर्ष की बच्चों की सभी प्रकार की प्रोत्साहन राशि जारी करना, एसीपी के पेंडिंग केस का अविलंब निपटान आदि मुद्दों पर अधिकारी महोदय से सौहार्दपूर्ण माहौल में विस्तारपूर्वक चर्चा की गई।  इसके अलावा अन्य मुद्दों को भी विचार-विमर्श के बाद जल्द हल करने का आश्वासन दिया। स्थाईकरण प्राप्त करने वाले सभी अध्यापक साथियों को राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए झोरड़ ने आदेश जारी करने पर जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी आत्मप्रकाश मेहरा का आभार व्यक्त किया तथा आशा जताई कि शीघ्र ही महोदय संघ द्वारा उठाये गए तमाम मुद्दों को व्यक्तिगत रूप से हल करेंगे। इस मौके पर जिला प्रधान बंसीलाल झोरड़, जिला सहसचिव सुनील कड़वासरा, खण्ड प्रधान सिरसा महावीर न्योल, सक्रिय सदस्य अश्वनी कुमार, खण्ड प्रधान बड़ागुढ़ा अजमेर जांगड़ा, खण्ड नाथूसरी चौपटा सचिव  रोहताश स्वामी, डबवाली खण्ड के संगठन सचिव अर्जुन मैहता सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

पुलिस फाइलें, पंचकूला – 20 अप्रैल

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 20 अप्रैल 2021 :

पचंकूला पुलिस नें अवैध रुप से शराब की तशकरी के मामलें में आरोपी को भेजा जेल ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा (IPS) के निर्देशोनुसार अवैध रुप से शराब की तशकरी करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई की जा रही है । जिन निर्देशो के तहत कार्यवाई करते हुए पुलिस चौकी रामगढ की टीम नें अवैध शराब के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान राकेश कुमार पुत्र हीर वासी खडुंआ कालका पचंकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक दिनाक 26.02.2021 को पुलिस चौकी रामगढ की टीम अपराधो की रोकथाम हेतु बस अडडा रामगढ मौजूद थी जो तभी पुलिस को सुचना मिली की एक स्विफट कार जिसमें दो व्यक्ति सवार थे शीशमहल के नजदीक रकबा बिल्ला पर गाय के साथ एक्सीडैन्ट हो गया है । जिस बारे सुचना प्राप्त करके पुलिस की टीम मौका पर पहुँची जहा पर देखा तो सडक पर काफी मात्रा में शराब की बोतलें, अध्धे, पव्वे भरे हुए बिखरे पडे थे वा गाडी के अन्दर पेटियों में बन्द शराब रखी थी । जो सडक पर खुली अवस्था में भरी हुई शराब बोतलें, अध्धे, पव्वे को इकट्ठा करके 433 देस्सी शराब की बोतलें बरामद करके कार सवार युवको के खिलाफ धारा जुर्म 61(1)(A), 61(2)(D) पंजाब आबकारी अधिनियम हरियाणा संशोधित अधिनियम न.4/2020 के तहत पुलिस थाना चण्डीमन्दिर में मामला दर्ज किया गया । जो मामलें की आगामी तफतीश करते हुए मामलें में आरोपी को कल दिनाक 19 अप्रैल 2021 को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 20 अप्रैल 2021 :

ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें 10 महिलाओ के बिना हैल्मेट का चालान करते हुए सन्देश दिया कि हर महिला हैल्मेट का प्रयोग करके रखे अपनें व दुसरो को सुरक्षित । ट्रैफिक पुलिस पचंकूला  

                                          पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस पचंकूला कार्य कर रही है । जिसके निर्देशानुसार ट्रैफिक पुलिस पचंकूला आज सैक्टर 4,11,12 के चौक पर रेड लाईट पुलिस नाका लगाया गया । जो पुलिस नाका के दौरान 10 महिलाओ के बिना हैल्मेट के चालान किये गयें । ट्रैफिक इन्चार्ज निरिक्षक सुखदेव सिह नें कहा कि ट्रैफिक के नियमों की उल्लघना करनें वाले किसी भी व्यकित चाहे महिला हो या पुरुष या कोई भी हो उसको बख्शा नही जायेगा व कहा कि हर महिला हैल्मेट पहनकर चलें नही तो होगा चालान । इसके साथ ही कहा कि हर महिला हैल्मेट पहनकर अपनें आपको अपनी परिवार को दुसरो को भी सुरक्षित रखें । क्योकि आप के पीछे आपका परिवार है हैल्मेट को प्रयोग करते समय लापरवाही ना बर्ते । हैल्मेट का प्रयोग ना करके क्यो अपनी अमुल्य जिन्दगी को खतरें में डालें  । चाहे आपके कुछ दुर चलना हो या दुर जाना हो हैल्मेट पहनकर ही अपनें दो पहिया वाहन का प्रयोग करें ।

 ट्रैफिक पुलिस पचंकूला ट्रैफिक के नियमों की उल्लघना करनें वालों के खिलाफ कडी कार्यवाही के साथ साथ ट्रैफिक के नियम व उल्लघना पर जुर्माना राशि बारे जन सुचना हेतु पर्चे छपवाकर लोगो को वितरित कर रही है ताकि हर व्यकित ट्रैफिक के नियमों बारे जागरुक हो सके किसी नियम पर कितना जुर्माना व सजा है इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस पचंकूला लगे सी0सी0टी0वी0 कैमरो की सहायता से ट्रैफिक के नियमों की उल्लघना करनें वालों पर कार्यवाई की जा रही है ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 20 अप्रैल 2021 :

पचंकूला पुलिस नें मास्क ना पहननें व नाईट कर्फयु के दौरान बेवजह घुमनें वाले की सख्ताई  । पुलिस उपायुक्त पचंकूला  

                                          पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस कोरोना महामारी के सक्रमण से बचनें के लिए फ्री मास्क वितरित करनें के साथ साथ इस सक्रमण के बचाव के लिए जागरुक भी कर रही है । पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें लोगो से अपील की है वह कोरोना के नियमों की पालना करके खुद व दुसरो को सुरक्षित व पुलिस का सहयोग करें ।

 अब पचंकूला पुलिस की नजर उन लोगो पर भी है जो लोग इस नाईट कोरोना कर्फयु के दौरान लापरवाही बेवजह घुमनें वालो पर सख्ताई के साथ कार्यवाही भी की जा रही है जो राज्य सरकार के द्वारा जारी निर्देशो के तहत अत्यावश्यक सेवाएं को छोडकर अन्य सभी पर पाबन्दी लगा दी गई है । तथा पचंकूला पुलिस देर रात खुले शराब के ठेके व कैफे रैस्टोरैन्ट के खिलाफ भी कार्यवाई कर रही है जो पिछले कुछ दिनों में 4 कैफे मालिको के खिलाफ मामले दर्ज करके गिरफ्तार कर चुकी है । इसके साथ ही पचंकूला पुलिस नें मास्क ना पहननें वालो के खिलाफ कार्यवाही हेतु शिकंजा कस लिया है । पुलिस नें अपनी टीमे तैयार करके उन लोगो पर निगरानी रख रही जो लोग बिना मास्क के व नाईट कोरोना कर्फयु के दौरान बेवजह घुम रहे है

मास्क ना पहननें पर 500 रुपये प्रति व्यकित जुर्माना राशि के तहत चालान किया जाता है अथवा अगर वह यह राशि अदा नही करता या किसी प्रकार की रुकावट पैदा करता है तो उसके खिलाफ धारा 188 व आपदा अधिनियम 1867 के तहत मामला दर्ज करके कार्यवाई की जाती है

इसलिए कृपा ध्यान रखें आपकी छोटी से भूल आपको एक बडी मुसिबत में डाल सकती है कृपा घर से निकलते हुए मास्क का उपयोग करनें के साथ साथ दो गज की दुरी को ध्यान रखें । पचंकूला पुलिस नें कल दिनाक 19.04.2021 को बिना मास्क के 237 लोगो पर जुर्माना किया गया है जो अब तक पचंकूला पुलिस 23750 लोगो पर जुर्माना कर चुकी है ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 20 अप्रैल 2021 :

पचंकूला पुलिस नें  कोरोना नाईट कर्फयु के दौरान बेवजह घुमनें वाले आरोपी को किया गिरफ्तार ।

                        कोविड महामारी की जंग में सजगता व सर्तकता रखते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा (IPS) नें कोरोना महामारी के सम्बन्ध में लापरवाही करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई हेतु निर्देश दिए हुए है जो पुलिस थाना रायपुरानी पचंकूला की टीम नें नाईट कर्फयु के दौरान आदेशो की उल्ळघना करनें वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सन्जय खान पुत्र जिला खान वासी विकास नगर कालौनी रायपुररानी पचंकूला के रुप में हुई ।

प्राप्त जानकारी के मुताबिक पुलिस थाना रायपुररानी पचंकूला की टीम नें कल दिनाक 19 अप्रैल को नाईट कर्फयु के दौरान अपराधो की रोकथाम व कोरोना महामारी के सक्रमण के बढनें से रोकनें के लिए निगरानी के लिए गस्त प़डताल करते हुए बस अड्डा रायपुरानी पचंकूला मौजूद थे तभी समय एक आरोपी को अवैध समय में आटो के साथ पुलिस पार्टी को देखकर एक दम अपने आटो को लेकर भागने लगा ।

जिसको काबू करके पुछताछ की गई । अवैध रुप से बेवजह घुमनें पर उपरोक्त व्यकित के खिलाफ आदेशो की उलंघना करनें पर जुर्म धारा 188,269 IPC व धारा 3,4 ऐपिडैमिक डीसिज एक्ट 1897 के तहत पुलिस थाना रायपुरानी पचंकूला में मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाई की गई ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला : 20 अप्रैल 2021 :

डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला द्वारा अवैध नशीला पदार्थ गान्जा 800 ग्राम सहित आरोपी को किया काबू ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें नें दिनाक 19.04.2021 भैरो कालौनी कालका से आरोपी को अवैध नशीले पदार्थ गान्जा के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान  सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल वासी मौली जाँगरा चण्डीगड के रुप में हुई ।

                पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें नें दिनाक 19.04.2021 भैरो कालौनी कालका से आरोपी को अवैध नशीले पदार्थ गान्जा के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान  सुमित उर्फ गोलू पुत्र सतगुरु लाल वासी मौली जाँगरा चण्डीगड के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनाक 19 अप्रैल 2021 को डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम के इन्चार्ज  निरिक्षक मोहिन्द्र सिह व उसकी टीम नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला के द्वारा दिये गये निर्देशो की तहत अपराधो की रोकथाम हेतु गस्त पडताल करते हुए चण्डीमन्दिर पिन्जौर कालका रामबाग रोड की तरफ से भैरो कालौनी कालका की तरफ से जा रहे थे । तभी डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें अचानक एक नौजवान लडके को राम बाग शमशान घाट की तरफ से पैदल आता दिखाई दिया । जो पुलिस की गाडी को देखकर भागनें लगा जिस पर शक की बुनाह पर डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें व्यकित को काबू करके पुछताछ की गई जिसनें अपना नाम पता उपरोक्त बताया तथा तभी वह व्यकित पुछताछ के दौरान अपनें हाथ में लिये पोलिथिन को फैकनें की कोशिश करनें लगा । वह मोमी व्यकित से बरामद करके खोलकर चैक किया तो उस मोमी से पत्ती नुमा सुखा पदार्थ मिला जिसको सुघनें वा अनुभव के आधार पर नशीला पदार्थ गान्जा मालूम हुआ । जो व्यकित इस बिना लाईसैंस व प्रमिट के अपने कब्जा में 800 ग्राम गांजा नशीला पदार्थ रखकर अपराध जेर धारा 20-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत पुलिस थाना कालका में मामला दर्ज करके कार्यवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाई की गई ।

सावधानी से मनाएँ रामनवमी का उत्सवकोरोना गइडलाइन का पालन करें : जिलाधीश

पंचकूला 20 अप्रैल:

जिला में कल मनाये जा रहे रामनवमी के पावन त्यौहार के धार्मिक महत्व और कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए जिलाधीश मुकुल कुमार ने एहतियात के तौर पर जिला में स्थित मंदिरों के लिये दिशा निर्देश व मानक संचालन प्रक्रिया जारी किये है।

            जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष के तौर पर जारी एक आदेश में श्री मुकुल कुमार ने कहा कि सभी को सामान्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों जैसे सामाजिक दूरी (2 गज की दूरी) तथा हर समय मास्क पहनने की आवश्यकता है। इसके अलावा पार्किंग स्थल में सामाजिक दूरी का पालन करते हुए उचित भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित किया जायेगा।

          उन्होंने कहा कि पूजा अर्चना के लिये किसी भी प्रकार की सामूहिक आरती, सभा व भीड़ की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल व्यक्तिगत प्रार्थना की अनुमति होगी। इसके अलावा धार्मिक स्थान पर और उसके आसपास प्रसाद, वितरण या पवित्र जल के छिड़काव आदि की अनुमति नहीं होगी। मंदिर प्रबंधन द्वारा नियमित रूप से मंदिर परिसर को सेनिटाईज किया जाएगा।

          मुकुल कुमार ने कहा कि श्रद्धालुओं द्वारा हाथों को नियमित रूप से धोने व श्रद्धालुओं की थर्मल स्कैनिंग का प्रावधान सुनिश्चित किया जायेगा। सिविल सर्जन, पंचकूला को श्रद्धालुओं के रैपिड एंटीजन टेस्ट की रैंडम सैंपलिंग करवाने के निर्देश दिये गये है। उन्होंने कहा कि श्वसन शिष्टाचार जैसे खाँसते/छींकते समय मूंह व नाक को टिशू पेपर, रूमाल/फ्लेक्स कोहनी के साथ ढंकना तथा इस्तेमाल किए गए टिशू का उचित तरीके से निपटान किया जाना चाहिए। इसके अलावा थूकना सख्त वर्जित होगा और कोरोना उपयुक्त व्यवहार सख्ती से देखा जाएगा।

          उन्होंने कहा कि भीड़ भाड़ को रोकने के लिए, मंदिर प्रबंधन को श्रद्धालुओं के लिए इस तरह से व्यवस्था करने की सलाह दी गई है कि रामनवमी महोत्सव के अवसर पर मंदिर में पूजा/प्रार्थना करने के लिए एक बार में 20 से अधिक व्यक्तियों को अनुमति नहीं दी जाये। मंदिर प्रबंधन श्रद्धालुओं के प्रवेश को विनियमित करने के लिए कूपन का उपयोग कर सकता है।

          उन्होंने कहा कि नगर निगम आयुक्त पंचकूला, पुलिस उपायुक्त पंचकूला, संबंधित एसडीएम, ड्यूटी मजिस्ट्रेट-कम-इंसिडेंट कमांडर और ड्यूटी पर पुलिस अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालना करना सुनिश्चित करेंगे।

इन आदेशो की उल्लंघना करने पर अपराध के उपायों के लिए आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई के अलावा आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 और 60 के तहत तत्काल अपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा।

Police Files, Chandigarh – 20 April

‘Purnoor’ Korel, CHANDIGARH – 20. 04. 2021:

One arrested for disobeying orders of DM, UT, Chandigarh

          A case FIR No. 72, U/S 188 IPC has been registered PS-36, Chandigarh against Sagar R/o 511 Sector-46A, Chandigarh who was arrested from Backside ISBT, Sector-43, Chandigarh while roaming in curfew hours and disobeyed the orders of DM, UT, Chandigarh on 18.04.2021. Later he was released on bail. Investigation of the case is in progress.

Snatching

A lady R/o Sector-32, Chandigarh reported that two unknown person on M/Cycle sped away after snatching complainant’s purse containing mobile phone, pan card, adhar card and Cash Rs 3000/-, near # 223, Sector-32A, Chandigarh on 19.04.2021. A case FIR No. 67, U/S 379A, 356 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.

Assault

A case FIR No. 66, U/S 452, 323, 506, 34 IPC has been registered in PS-34, Chandigarh on the complaint of Shahnoor Abbas R/o # 37, Village Dhanas, Chandigarh who alleged that 3 unknown person occupant of Accent car No. PB01B7825, they beaten to complainant at CNG Pump, Sector-44, Chandigarh on dated 19-04-2021. Later Monu R/o # 6008 Madrasi colony Maloya , chandigarh, Shovinder singh R/o # 152 Shahpur colony sector 38 west, chandigarh and Muni dev R/o # 152, Shahpur Colony, Sector-38 West, chandigarh have been arrested in this case. Investigation of the case is in progress.

Other

A case FIR No. 73, U/S 7 Cinematography ACT 1952 has been registered in PS-36, Chandigarh. This case has been registered on the complaint of Sh. Ashok Kumar R. Parmar IAS, Joint Secretary (Films) Government of India, Ministry of Information and Broadcasting, Shashtri Bhavan, New Delhi in which he stated that inputs have been received from the ministry of home affairs that a documentary titled “Punjab Disappeared “Propagating The Agenda of pro-khalistan elements is being screened by an NGO ”Punjab Documentation and Advocacy Project” by Satnam Singh R/o A/100 GF Defence Colony New Delhi. The documentary was screened at DR PN Chuttani Memorial, Indian Medical Association Complex Sec-35/B, Chandigarh on 25.5.19 without certification by the central board of film certification. Investigation of the case is in progress.

Child Labor

A case FIR No. 67, U/s 75, 79 JJ ACT & 3(1), 14(1A) Child Labor Act 1986 has been registered in PS-Ind area, Chandigarh on the complaint of Mohd. Irshad, Child Protection Officer, Chandigarh against 1. Kiryana shop owner booth no. 5 MW market I/area 2. Tirlochan dhaba owner MW market I/area 3. Aasif dhaba MW market I/area 4. Poojara ram tea stall owner I/area, Chandigarh, who engaged children as labor at their commercial establishment in Ind-area, Chandigarh. Investigation of the case is in progress.