पुलिस फाइलें, पंचकुला – 24 अप्रैल
पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 24 अप्रैल 2021
शादी के झाँसा देकर नाबालिक को भगा ले जानें वाले आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस थाना पिन्जौर के टीम नें शादी का झाँसा देकर युवती को भगा लें जानें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सागर वासी पिन्जौर के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक दिनाक 23 जुलाई 2020 को पुलिस थाना पिन्जौर में नाबालिक लडकी के पिता नें शिकायत दर्ज करवाई कि उसकी लडकी किसी काम से घर से बाहर गई थी । जो घर पर वापिस नही आई है । जिस बारे पुलिस थाना पिन्जौर में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 363/366-ए भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज किया गया । जो मामलें की तफतीश करते हुए लडकी को बरामद करके वारसान के हवालें किया गया । व मामलें में आगामी तफतीश करते हुए कल दिनाक 23 अप्रैल 2021 को उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।
पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 24 अप्रैल 2021
पचंकूला पुलिस नें रास्ते में रुकावट पैदा करनें के वालें आरोपी को किया गिरफ्तार
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस चौकी सैक्टर 25 पचंकूला की टीम नें आमजन के रास्तें में रुकावट पैदा करनें वालें आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सलीम पुत्र लालदीन वासी मोगीनन्द सैक्टर 30 पचंकूला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी सैक्टर 25 पचंकूला की टीम अपराधो की रोकथाम करते हुए गस्त पडताल करते हुए इलाका घग्गर नदी के किनारे बने रोड से डपिंग ग्राउंड की तरफ मौजूद थें जो रास्ते में देखा एक व्यकित भैसं सडक के बीचो-पीच लेकर खडा था । जो कि आनें जानें वालें वाहन चालको व आमजन को काफी बाधा उतपन्न हो रही थी ।
जिससे वाहन चालको कि जान माल की नुकसान हो सकता था । जो उपरोक्त व्यकित को पुलिस की टीम नें काबू करके नाम पता पुछा जिसनें अपना नामपता उपरोक्त बताया । जो व्यकित के द्वारा जुर्म धारा 283, 336 IPC के तहत जुर्म करनें पर उपरोक्त व्यकित के खिलाफ पुलिस थाना चण्डीमन्दिर में 283/336 भा0द0स0 के तहत मामला दर्ज करके उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाई की गई ।
पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 24 अप्रैल 2021
क्राईम ब्रांच पचकूला नें पैसे वे जेवरात चोरी करनें वालें चोर को लिया पुलिस रिमाण्ड पर ।
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 के इन्चार्ज निरिक्षक अमन कुमार व उसकी टीम नें चोरी की वारदात को अन्जाम देनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान रवि उर्फ पुजारी पुत्र सुरेश कुमार वासी महादेव कालौनी रामपुर सियुडी पिन्जौर उम्र 35 साल के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक शिकायतकर्ता कमल खेडा वासी सैकटर 12 पचंकुला नें पुलिस चौकी सैक्टर 02 पचंकूला में शिकायत दर्ज करवाई कि वह अपने परिवार सहित सैक्टर 12 में रहता हुँ । दिनाक 17.11.2019 को सुबह देखा तो घर में जेवर और पैसे उसी कमरे मे बने बाथरुम के स्टोर मे हमारे जेवर रखे हुए थे जो कोई चोर ऊपर की ग्रिल तोड कर अंदर घुस कर चोरी कर के ले गया । शिकायतकर्ता के बेटे ने देखा तो चोरी हो चुकी थी । जिस घटना के बारे पुलिस चौकी सैक्टर 02 पचंकूला में शिकायत दर्ज करवाई । शिकायत पर धारा 379 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में मामला दर्ज किया । जिस मामलें की आगामी तफतीश क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा की गई । जो दौरानें तफतीश कल दिनाक 23 अप्रैल 2021 को उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया ।
पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 24 अप्रैल 2021
कोरोना से डरनें की नही लडनें की जरुरत है पुलिस उपायुक्त पचंकूला
पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए आज पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) प्रैस के साथ प्रेसवार्ता के साथ सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना से डरनें की नही बल्कि लडनें की जरुरत है तथा कहा कि हाथो को सैनेटाईज त मास्क पहनकर व दो गज की दुरी के साथ कोरोना के नियमों की पालना करें । जो राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गये निर्देशो की पालना हेतु पंचकूला पुलिस मार्किट में एर्लट है । किसी तहर से कोरोना महामारी के निर्देशो की पालना करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई की जायेगी ।
– सरकार के द्वारा जारी किये गये निर्देश :-
कोविड -19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई मौजूदा परिस्थितियों के मद्देनजर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचकूला में जन स्वास्थ्य के हित में दुकानों को बंद करने के समय को विनियमित करने का निर्णय लेते हुए आदेश जारी किए है ।
जारी किए गए आदेशों के तहत बाजारों में सभी दुकानों / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को केवल शाम 6:00 बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी । सभी रेस्त्रां / हलवाई की दुकानें / खाने पीने की दुकानें/ बेकरीज़ / कन्फेक्शनरीज़ / कैफ़े और इस तरह के अन्य सेवा प्रदाता जैसे रेहड़ी और फूड वैन केवल शाम 06:00 बजे तक खुले रहेंगे । शाम 06:00 बजे के बाद ऑनसाइट डाइनिंग पर भोजन की सुविधा नहीं होगी । हालांकि, पैकिंग और होम डिलीवरी सेवा को लेने की अनुमति शाम 09:30 बजे तक रहेगी । इसी प्रकार, विशेष रूप से डेयरी और संबंधित उत्पादों की दुकानें यानी पनीर, दही, घी आदि की दुकानें शाम 09:30 बजे तक खुली रहेंगी । विक्रेताओं / फेरीवालों, किराने की दुकानों, अंडा / मांस की दुकानों सहित सभी फलों और सब्जियों की दुकान शाम 08:00 बजे तक काम कर सकती है । केमिस्ट की दुकानें, पंजीकृत मेडिकल प्रतिष्ठानों के आपातकालीन ओपीडी और पेट्रोल पंप चौबीसों घंटे खुले रह सकते हैं । ऐसे ही, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, सह-रुग्णता अर्थात को-मोरबिटी वाले व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक कार्य और स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के अलावा घर पर ही रहने की सलाह दी गयी है । कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश और सामान्य निवारक उपाय जैसे कि फेस मास्क का उपयोग, बार-बार हाथ धोना और सभी सार्वजनिक स्थानों पर सोशल डिस्टनसिंग का पालन किया जाएगा ।
–पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें कहा कि कोविड-19 पर जारी किए गये निर्देशो की उल्लघना करनें वालों पर होगी कार्यवाई :- पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गये निर्देशो की उल्लघना करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई कि जायेगी जो पचंकूला पुलिस नें कोविड-19 को देखते हुए अतिरिक्त 10 नाके लगायें गयें है । इस पर पुलिस उपायुक्त पचंकूला नें लोगो से अपील करते हुए कहा कि पुलिस का सहयोग करें अपनें हाथो को सैनाटाईज रखें तथा दो गज की दुरी के साथ मास्क पहनकर ही इस सक्रमण से बचा जा सकता है कृपा कोविड-19 के निर्देशो की पालना करें व पुलिस का सहयोग करें । तथा कहा कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये आदेशो के तहत 6 बजे के कुछ शाप बन्द रहेगी । जो कुछ दुकानदार बन्द करनें के बावजुद व चोरी से सामान बेचतें पाए गये तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्यवाई अमल में लाई जायेगी । पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें लोगो से अपील है कि राज्य सरकार के द्वारा जारी किए गए आदेशो की पालना करें व कोरोना महामारी के सक्रमण से बचनें हेतु मास्क व दो गज की दुरी का पालन करके पुलिस का सहयोग करें ।
-पुलिस नाकों से रखी जा रही है नजर :- नाईट कर्फुय के दौरान कोविड-19 को देखते हुए पुलिस नाको की सख्या बढा दी गई है जो अतिरिक 10 पुलिस नांके लगा दिये गयें है जो हर एक पुलिस नाके पर 4 पुलिस कर्मी मौजूद रहते है एक ASI रैन्क का पुलिस अधिकारी मौजूद रहते है ताकि नाईट कर्फुय के दौरान आदेशो की पालना पुर्ण रुप से करवाई जा सकें व नाईट कर्फुय के दौरान आदेशो की उल्लघना करनें वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाई की जा सकें । इसके अलावा पचंकूला पुलिस के द्वारा स्थाई नाको पहलें से ही तैनात है ।
-होंम आईशोलेट की उल्लंघना करनें वाले पर कार्यवाई की जा रही :- पचंकूला पुलिस होम आईशोलेट नागरिक अस्पताल सैक्टर 06 पंचकूला के द्वारा किये गये व्यकितयो पर नजर रखी जा रही है जो कोई कोविड-19 के आदेशो की उल्लघना करता पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 व Epidemic Disease Act तथा अन्य धाराओ के तहत मामला दर्ज करके सख्त कार्यवाई की जायेगी । इसी तरह पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में 16.04.2021 कोविड-19 के आदेशो की उल्लघना करनें पर होंम आईसोलेट से बिना प्रमीशन के बाहर घुमनें पर मामला दर्ज किया गया । जिसको नागरिक अस्पताल सैक्टर 06 पचंकूला से 09.04.2021 से 26.04.2021 तक के लिए आईसोलेट किया गया था जो दिनाक 16.04.2021 को घर से बाहर घुमनें पर व्यकित के खिलाफ धारा 188 व Epidemic Disease Act के तहत मामला दर्ज किया गया । जो मामलें का अनुसधान अभी जारी है ।
-नाईट कर्फुय के दौरान कैफे मालिक के द्वारा कोविड-19 की उल्लघना करनें वाले पर भी सख्त कार्यवाई :- पचंकूला पुलिस कोविड-19 के आदेशो की उल्लघना करनें व जिला प्रशासन के आदेशो की उल्लघना करनें वाले कैफे रैस्टोरैन्ट के मालिको के खिलाफ भी कार्यवाई की जा रही है पचंकूला पुलिस नाईट कर्फयु के दौरान अवैध समय में रैस्टोरैन्ट में भीड इकट्ठी करनें वालें 4 मामलें दर्ज करके 4 लोगो के खिलाफ कार्यवाई की जा चुकी है ।
नाईट कर्फुय के दौरान बेवजह घुमनें वालें व्यक्तियो पर की जा रही ही कार्यवाई :- पचंकूला पुलिस कोविड-19 के दौरान नाईट कर्फयु के दौरान बेवजह घुमनें वाले पर निगरानी की जा रही है जो नाईट कर्फयु के दौरान बेवजह घुमनें वालो को बक्शा नही जायेगा । जो पचंकूला पुलिस की टीम पुलिस थाना पिन्जौर नें बेवजह घुमनें वाले 4 व्यकितियो के खिलाफ 188, 269, 270 IPC & 51 Disaster Management Act के तहत मामला दर्ज करके गिरफ्तार कर चुकी है ।
-मास्क ना पहननें वालों पर की जा रही है सख्त कार्यवाही :- पचंकूला पुलिस मास्क ना पहननें वालें के खिलाफ भी कडी कार्यवाई की जा रही है जो पचंकूला पुलिस अब तक 24792 लोगो के चालान किए जा चुके है । पचंकूला पुलिस नें कल दिनाक 23 अप्रैल को कोविड -19 के मास्क का प्रयोग ना करने वाले 189 लोगो की चालान किए गये । आमजन को कोरोना महामारी सक्रमण से बचनें हेतु कोविड-19 के नियमों की पालना करते हेतु जागरुक भी किया जा रहा है । जो मास्क ना पहननें वालो पर रखी जा रही है नजर । जो इस सम्बन्ध मे पचंकूला पुलिस आपके कोविड-19 के नियंमों की पालना करनें हेतु अपील कर रहा है कि मास्क का प्रयोग करें व दो गज दुरी बनाकर ऱखें व अपने हाथो के समय समय पर सैनेटाईज करते रहें । ताकि इस महामारी सक्रमण आपके सहयोग से नियत्रणता पाई जा सकें ।
–डी.सी. पचंकूला तथा डी.सी.पी. पचंकूला नें लिया जायजा मार्किट पचंकूला का :- पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मुकूल कुमार (IAS) एवं पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा जारी किये गये कोविड-19 के निर्देशो की पालना हेतु सैक्टर 04,6,7,8,9,10,11,14 पचकूंला व अन्य भीडभाड वाली मार्किट का जायजा लिया गया ।
पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 24 अप्रैल 2021
डी.सी.पी. पचंकूला नें कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में व्टसअप युजर व एडमिन के लिए जारी की एडवाईजरी ।
पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) नें आज व्टसअप युजर व व्टसअप ग्रुप एडमिन के लिए कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में एडवाईजरी जारी करते हुए कहा कि कि विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के साथ-साथ इंस्टैंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे कोरोनोवायरस में गलत सूचनाओं / गलत खबरों के प्रसार और गुमनाम डेटा को साझा करने का चलन है, जैसे व्हाट्सएप पर अफवाहें फैलाकर जनता के बीच दहशत पैदा करते है । वट्सअप कुछ नियम कि हमें किसी प्रकार से क्या करना है और क्या नही करना है युजर व एडमिन के लिए जारी की गए है ।
क्या करें और क्या ना करें व्टसअप युजर के लिए :-
1. समूहों में फर्जी समाचार, अभद्र भाषा या गलत सूचना पोस्ट न करें ।
2. किसी भी गल्त सूचना या अभद्र भाषा मैसेज आगे किसी भी युजर व ग्रुप में न शेयर करें और न ही प्रसारित करें ।
3. इस प्रकार की कोई भी गल्त सूचना या अभद्र भाषा मैसेज को तभी ऐसी पोस्ट को तुरंत डिलीट करें, अगर आपको यह आपत्तिजनक लगे या एडमिन ने आपको सूचित करें अथवा किसी भी ग्रुप में शेयर करनें से पहलें इस खबर की स्त्रोत की सच्चाई का पता लगायें ।
4. यदि आपको गलत सूचना, फर्जी समाचार या अभद्र भाषा का कोई भी जानकारी मिलती है, तो उसे www.cybercrime.gov.in या अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट करें, और अपने समूह के ग्रुप एडमिन को भी तुरंत सूचित करें ।
5. कोई ऐसी कोई खबर किसी धर्म / समुदाय के खिलाफ कभी भी ऐसी कोई सामग्री साझा न करें जो किसी भी धर्म / समुदाय के खिलाफ हिंसक, अश्लील और भेदभावपूर्ण हो ।
क्या करें और क्या ना करें व्टसअप एडमिन :-
1. सुनिश्चित करें कि हर समूह का सदस्य विश्वसनीय और जिम्मेदार है जो केवल सत्यापित समाचार साझा करे ।
2. ग्रुप में पोस्ट करने के नियमों के बारे में समूह के सभी सदस्यों को सूचित करें ।
3. सभी सदस्यों को चेतावनी दें और आपत्तिजनक सामग्री शेयर करने से रोकें ।
4. एडमिन सक्रिय रूप से और नियमित रूप से ग्रुप पर शेयर की जा रहा डाटा या कोई जानकारी पर निगरानी करें ।
5. अगर ग्रुप में अगर ग्रुप बेकाबू मे है तो समूह सेटिंग्स करके एडमिन के द्वारा ग्रुप पोस्ट करनें अधिकार किया जायें ।
6. यदि कोई सदस्य शरारत और आपत्तिजनक सामग्री साझा करता है तो पुलिस को सूचित करें ।
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!