पुलिस फाइलें, पंचकुला – 13 अप्रैल

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 13 अप्रैल 2021

पचंकूला पुलिस नें चार जुआरियो को अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया गया ।

                         पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते पचंकूला पुलिस नें अपराधो की रोकथाम हेतु कडी कार्रवाई की जा रही है । जो पचंकूला पुलिस नें सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना, शराब पीना, हगांमा करनें वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई हेतु कडी निगरानी की जा रही है जो पचंकूला पुलिस नें कल दिनाक 12 अप्रैल 2021 को  चार आरोपियो को जुआ खेलनें के मामलें में अलग अलग स्थान से गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियो की पहचान बिर्जेश कुमार पुत्र गजराज सिह वासी देवी नगर सैक्टर 21 पचंकूला , प्रमेश पुत्र मांगे राम वासी खडक मन्गौली पचंकूला, अनिल कुमार पुत्र राजेन्द्र सिह वासी गाँव चण्डीमन्दिर पचंकूला तथा जाकिर खान पुत्र जहीद खान वासि बरैली उतर प्रेदश के रुप में हुई । गिरफ्तार किये गये आरोपियो से अलग अलग मात्रा में जुआ राशि बरामद 3800/-रुपये बरामद करके आरोपियो के खिलाफ जुआ अधिनियम के मामला दर्ज करके कार्यवाई की गई ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 13 अप्रैल 2021

नाईट कर्फ्यू के लेकर पचंकूला पुलिस हुई अलर्ट शुरु की कार्यवाई  ।

                         पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण पूरे प्रदेश में लगाया नाइट कर्फ्यू, (रात 9 से सुबह 5 बजे) के दौरान अलर्ट हो गई है जिसकी पालना करनें के लिए पुलिस । क्योकि कोरोनावायरस (Corona Virus) ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है । और लगातार इसके मामले पूरे देश के बढ़ रहे हैं कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला पर पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) सोमवार से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक शुरु की गई है । नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी गैरजरूरी मूवमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी । पचंकूला पुलिस के द्वारा इस कर्फ्यू के दौरान आदेशो की उल्लघना करनें वाले के खिलाफ कडी कार्यवाई करेगा नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी । इसके तहत जुर्माने से लेकर कैद तक का प्रविधान है ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 13 अप्रैल 2021

पुलिस कमिश्नर श्री सौरभ सिह (IPS) पचंकूला ने पचंकूला पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियो के साथ की क्राईम मीटिंग

               पचंकूला पुलिस कमिश्नर सौरभ सिह (IPS) ने आज लॉ एंड ऑर्डर, ट्रैफिक और क्राइम पर रोकथाम हेतु पचंकूला पुलिस के अधिकारियों व कर्मचारियो के साथ मीटिंग  की गई । इस मीटिंग में ए.सी.पी राजकुमार (HPS), ए.सी.पी. कालका मुकेश कुमार (HPS),ए.सी.पी ट्रैफिक रमेश गुलिया (HPS), ए.सी.पी. श्रीमति ममता सौदा (HPS),  ए.सी.पी. पचंकूला सतीश कुमार (HPS), ए.सी.पी. पचंकूला श्री उमेद कुमार (HPS) तथा सभी थाना एस.एच.ओ, क्राईम ब्रांच इन्चार्ज व मौजूद रहें ।

क्राईम की रोकथाम हेतु निर्देश :-

इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर सौरभ सिह (IPS) ने क्राइम पर रोकथाम हेतु निर्देश देते हुए कहा कि नशीला पदार्थो की तसकरी करनें , अवैध शराब की सप्लाई करनें वाले के खिलाफ कडे कार्रवाई बारे निर्देश दिए गये है । इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलना, सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने वालो, हगांमा करनें वालो पर कडी कार्यवाई की जायेगी । इस आपदा के दौरान किसी भी प्रकार की उल्लंघना करने वालो के खिलाफ कडी कार्यवाई की जायेगी । इसके अलाव पुलिस कमीश्नर नें कहा पोक्शो के मामलें तथा महिलाओ के विरुध अपराधो पर रोकथाम हेतु कडे निर्देश दिये गये है ।

ट्रैफिक बारे निर्देश :-

इस मीटिंग में पुलिस कमिश्नर नें कहा कि ट्रैफिक के नियमों की उल्लघना करनें वाले के खिलाफ कडी कार्रवाई की जाये । ट्रैफिक पुलिस पचंकूला अब आनलाईन के साथ साथ आफलाईन चालान भी किए जा रहे । किसी भी प्रकार के ट्रैफिक के नियम की उल्ळघना करनें वाले को बक्शा नही जायेगी ।

कोरोना नाइट कर्फ्यू बारे दिए निर्देश :-

पुलिस कमिश्नर नें कहा बढ़ते कोरोना के मामलों के कारण पूरे प्रदेश में लगाया गया नाइट कर्फ्यू, रात 9 से सुबह 5 बजे लगाया । जिसकी पालना सख्ती से की जायेगी । क्योकि कोरोनावायरस (Corona Virus) ने पूरे देश में कोहराम मचाया हुआ है और लगातार इसके मामले पूरे देश के बढ़ रहे हैं कोरोना की रफ्तार को कम करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक अहम फैसला पर पूरे हरियाणा में नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) सोमवार से नाइट कर्फ्यू रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक शुरु की गई है । नाइट कर्फ्यू के दौरान सभी गैरजरूरी मूवमेंट पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी । पचंकूला पुलिस के द्वारा इस कर्फ्यू के दौरान आदेशो की उल्लघना करनें वाले के खिलाफ कडी कार्यवाई करेगा नाइट कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी । गैर जरूरी कार्य से सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर घूमने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन एक्ट और भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी । इसके तहत जुर्माने से लेकर कैद तक का प्रविधान है ।

1.     अंतरराज्यीय या राज्य स्तर पर वस्तुओं की ढुलाई में लगे वाहनों को रात्रि कर्फ्यू से छूट दी गई है ।

2.     प्रदेश की सीमा से गुजरने वाले दूसरे राज्यों के सभी वाहनों और लोगों को प्रदेश की सीमाओं से गुजरने की छूट रहेगी ।

3.     मेडिकल स्टोर, अस्पताल और एटीएम 24 घंटे खुले रहेंगे-गर्भवती महिलाएं और मरीज स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रात्रि में भी आ-जा सकते हैं ।

पुलिस कमीश्नरेट पचंकूला – 13 अप्रैल 2021

क्राईम ब्रांच पचंकूला नें अवैध शराब सहित आरोपी को किया गिरफ्तार ।

                 पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते पचंकूला पुलिस नें अपराधो पर रोकथाम हेतु कडी कार्रवाई व निगरानी की जा रही है जो कल दिनाक 12 अप्रैल 2021 को क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम नें अवैध शराब सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सलीम पुत्र सहमेत अली वासी खडक मन्गौली पचंकूला के रुप में हुई ।

जानकारी के मुताबिक कल दिनाक 12 अप्रैल 2021 को क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकला की टीम अपराधो की रोकथाम हेतु पुराना पंचकुला खडक मंगौली की तरफ स्लीप रोड पर मौजुद थी तभी मुखबर खास ने सुचना दी की नाडा साहब की तरफ जाने वाली सडक पर खडक मंगौली की तरफ मीट मार्किट के पास बने बस स्टाप के पीछे एक नौजवान पतला फुर्तिला लडका खडा होकर वहां पर मीट मार्किट में आने जाने वाले लोगों को एक प्लास्टिक के कट्टा के अंदर देशी शराब व अंग्रेजी शराब के पव्वे रखकर नाजायज बेच रहा है । जिस पर क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम नें सुचना पाकर मौका पर जाकर रेड की गई । जहा पर बस स्टाप के पीछे जाकर देखा तो एक पतला फुर्तिला लडका एक प्लास्टिक कट्टा सहित बस स्टाप के पिछे खडा दिखाई दिया । जिसको साथी मुलाजमान नें काबू करके पुछताछ की गई व व्यकित नें अवैध शराब बिना लाईसैन्स के 36 पव्वे देसी शराब मार्का सतरंगी संतरा व 6 पव्वे अंग्रेजी शराब मार्का Kings Gold मिले  जो शराब को काबू करके आरोपी के खिलाफ धारा 61(1)(A)-4-2020 हरियाणा आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके आगामी कार्रवाई की गई ।

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