कमिश्नरेट पचंकूला – 02 अप्रैल 2021
पचंकूला पुलिस नें तीन साल से फरार उदघोषित अपराधी को किया काबू ।
पचंकूला पुलिस नें अपराधियो की धरपकड हेतु फरार अपराधियो की पकडनें हेतु मुहिम चलाई हुई है । जिस मुहिम के तहत कार्रवाई करते हुए कल दिनाक 01.04.2021 को तीन साल से फराऱ उदघोषित अपराधी को पुलिस चौकी सैक्टर 19 पचंकूला नें गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सुभाष पुत्र जीत सिह वासी सैक्टर 19 पचंकूला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक वर्ष 2017 में पुलिस थाना सैक्टर 20 पचंकूला में अदालत के आदेशो की उल्लघना करनें पर माननीय अदालत डा0 सविता कुमारी , ज्युडिशिल मैजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पचंकूला के द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित होनें पर मामला दर्ज करनें हेतु प्राप्त किये गये थें जो आरोपी के खिलाफ धारा 174-ए भा.द.स. के तहत पुलिस थाना सैक्टर 20 पचंकूला में मामला दर्ज किया गया । । जिस मामलें की आगामी तफतीश जाँच करते हुए कल दिनाक 01.04.2021 को आरोपी को गिरफ्तार करके पेश अदालत करके करके कार्यवाही की गई ।
अभियोग न0. 106 दिनांक 05.09.2017 धारा 174-एस भा.द.स. थाना सैक्टर 20 पंचकुला ।
कमिश्नरेट पचंकूला – 02 अप्रैल 2021
फर्जी आई.डी बनाकर जमानत लेनें के मामलें में आरोपी को भेजा जेल ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पचंकूला पुलिस नें अपराधियो की धरकपकड हेतु अभियान चलाया हुआ है । जिस अभियान के तहत कल दिनाक 01.04.2021 को झुठी आई.डी. बनाकर कोर्ट में जमानत लेनें के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान प्रदीप पुत्र जगदीश वासी सैक्टर 02 पचंकूला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक सी.बी.आई. कोर्ट से पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में कि कर्मबीर सिह पुत्र महाबीर सिह वासी रोहतक की झुठी आई.डी. कोर्ट में लोगो की जमानत ली है । जो इस सम्बन्ध में कर्मबीर सिह को इस सम्बन्ध में कई बार सम्मन आ चुके है मुझे नही पता वह आदमी कौन है जिसने मेरी झुठी आई डी बना कर कोर्ट में बार बार जमानत ले रहा है । जनाब कुछ दिन पहले मुझे एक सम्मन आया ए.सी.जे.एम. कोर्ट रोहतक से मिला । जिसमे लिखा हुआ है कि मैने किसी की जमानत ली हुई है । और उसे कोर्ट मे पेश करु । जनाब उस समय मैने कोर्ट मे एप्लीकेशन लगाई कि वह व्यक्ति मै नही हुं जिसने जमानत ली हुई है ली गई जमानत मे जो आधार कार्ड दिया गया है उस आधार कार्ड का न0 और मेरे आधार कार्ड का न0 एक जैसा है । परन्तु उसमे ने तो मेरी फोटो मिलती है । मेरे आधार कार्ड कि सारी डिटेल एक जैसी है लेकिन उसमें मेरे फोटो को बदल दिया गया है । अतः जनाब मुझे एक सम्मन और मिला जो कि 18/09/2019 को सी.बी.आई कोर्ट पंचकूला से आया है जो इस सम्बन्ध में अभियोग सख्या 118 दिनाक 27.02.2016 पुलिस स्टेशन रोहतक मैने प्रदीप पुत्र जगदीश वासी खेडी साध रोहतक की जमानत ली है । जिसकी जमानत राशि एक लाख रुपये है जनाब मुझे नही पता प्रदीप कौन है और ना ही मैने कभी इस आदमी की जमानत ली है । गांव टिढाणा तहसील गोहाना जिला सोनीपत मे मेरे नाम पर कोई जमीन नही है । जो फर्जी आई.डी के आधार पर जमानत के मामलें में पुलिस थाना सैक्टर 05 पचंकूला में शिकायत प्राप्त होनें पर धारा 419,420,468,471 भा0द0स0 के तहत वर्ष 2019 में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की आगामी जाँच करते हुए उपरोक्त आरोपी को गिरफ्तार करके कार्य की गई ।
कमिश्नरेट पचंकूला – 02 अप्रैल 2021
मैजिस्ट्रेट के आदेशो की उल्लघनां करनें के मामलें में कैफे मालिक को किया गिरफ्तार
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि जिला पचंकूला में कोरोना महामारी के सक्रमण की रोकथाम हेतु मैजिस्ट्रेट के द्वारा देर रात्रि पर होटल,ढाबो, कैफो में खाना परोसनें पर पाबन्दी लगाई हुई है । जिसको देखते हुए कल दिनाक 01.04.2021 को पुलिस चौकी अमरावती की टीम नें मैजिस्ट्रेट के आदेशो की उल्लघना करनें पर कैफे को 11.30 पी.एम के बाद भी खोलकर कोरोना महामारी के नियमों की उल्लघना कर जा रही थी जिस मामलें में कै मालिक को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान मुकुल घई पुत्र सुरेन्द्र सिह वासी सैक्टर 07 अम्बाला के रुप में हुई ।
जानकारी के मुताबिक दिनाक 01.04.2021 को पुलिस चौकी अमरावती की टीम अपराधो की रोकथाम हेतु गस्त पडताल करते हुए जोन बुर्ज कोटिया रोड के पास मौजुद थी तभी पुलिस पार्टी को मुखबर खास ने मिलकर सुचना दी कि गुस्से बप्स रेस्टोरैंट अब भी खुला हुआ है और ग्राहको को खाना परोसा जा रहा है । जिस सुचना पर पुलिस कर्मचारियों की टीम के साथ समय करीब 3.30 ए.एम पर रेस्टोरैंट पर पहुँचा । जो गुस्से बप्स रेस्टोरैंट पर काफी गाडिया खडी थी व काफी लोग रेस्टोरैंट मे बैठे हुये थे जिनको थाना परोसा जा रहा था जो रिस्पैशन पर खडे व्यक्ति से उसका नाम पता पुछा जिसने अपना नाम मुकूल घई पुत्र सुरेन्द्र सिहं वासी सैक्टर 07 अम्बाला सिटी बतलाया । जो मुकूल घई ने बतलाया की यह जगह मैने शमशेर सिंह वत्स वासी अमरावती से लीज पर ली हुई है जो मुकुल घई ने अपने रेस्टोरैंट को समय 3.30 AM तक खोल कर जिला न्यायाधीश के आदेशों की अवहेलना करके अपराध जेर धारा 188, 269, 270 IPC का अपराध किया है उपरोक्त आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना पिन्जौर में धारा 188, 269, 270, भा.द.स. के तहत मामला दर्ज करके कार्रवाई की गई ।