कमिश्नरेट पचंकूला – दिनांक 27 मार्च 2021
पचंकूला – 27 मार्च
कोरोना महामारी को देखते हुए होली पर्व पर सरकार द्वारा जारी किये नियमों की उल्लंघना करनें वालो पर की जायेगी सख्त कार्रवाई । पुलिस उपायुक्त पचंकूला ।
कोरोना महामारी को देखते हुए आगामी सप्ताह आने वाले होली पर्व को लेकर हरियाणा सरकार की ओर से सार्वजनिक स्थानों पर उत्सव मनाने और पूजा आदि के लिए भीड़ एकत्रित करने पर पाबंदी लगा दी गई है । अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी किए गए हैं । जैसा कि पिछले दिनों से कोरोना के केसों में लगातार वृद्धि हो रही है । ऐसे में आशंका है कि होली के त्योहार पर लोगों के एकजुट होने के कारण संक्रमण और बढ़ सकता है, जिससे कोरोना को रोकने के लिए किए गए इंतजामों पर असर पड़ सकता है । होली के त्योहार को देखते हुए निर्देश दिए हैं कि किसी भी सूरत में सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ एकत्रित न हो । कोविड-19 को लेकर जारी गाइडलाइन का पालन हर हाल में सुनिश्चित करें । अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत सेक्शन 188 आईपीसी की धारा के तहत कार्रवाई की जाएगी । एसीएस ने कहा कि आदेश के बारे में अधिकारी लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरुक करें और लोगों को कोरोना से बचाव के तरीके बताएं ।
1. होली पर्व पर सडक मार्ग पर तेज आवाज में सायरन बजाकर तीव्र गति से वाहन चलानें तथा हुडंदगबाजी करके अप्रीय घटना को अन्जाम देनें के वालो के खिलाफ कडी कार्रवाई की जायेगी ।
2. होली पर्व पर कोरोना सक्रमण को फैलनें से रोकनें के लिए केन्द्र व राज्य सरकारक द्वारा जारी किये गये निर्देशो की उल्लघना करनें वाले की की जायेगी कार्रवाई ।
3. शरारती तत्वो तथा असामाजिक तत्वो द्वारा शान्ति एवं कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित करनें वाले को बख्सा नही जायेगा ।
पचंकूला – 27 मार्च
होली पर यातायात नियमों का करें पालन, हुड़दंग मचाने वालों पर होगी कानूनी कार्रवाई ।
होली के त्यौहार को ध्यान में रखते हुए पचंकूला ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि होली के दौरान कोई भी हुड़दंग न मचा सके और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन न करें. पचंकूला ट्रैफिक पुलिस द्वारा समस्त पचंकूला वासियों से यह अपील की गई है कि वे होली के त्यौहार पर किसी प्रकार का यातायात नियम का उल्लंघन ना करें और स्पीड लिमिट का ध्यान रखते हुए वाहन चलाएं साथ ही कोरोना को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें । इस होली के अवसर पर पीसीआर और स्थानीय पुलिस भी ट्रैफिक पुलिस के साथ तैनात रहेंगे । अब सुरक्षित दूरी का पालन करने के साथ ही सार्वजनिक स्थलों पर हर व्यक्ति को मास्क लगाना जरूरी होगा तथा बिना अनुमति के जुलूस नहीं निकल सकेगा.
सतर्क रहे, सार्वजनिक होली से बचें
पुलिस उपायुक्त पचंकूला का कहना है कि 29 मार्च को (रंग खेलने वाली होली) पर्व के दौरान वाहन चालकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक पुलिस ने खास बंदोबस्त किए हैं विशेष तौर से शराब पीकर वाहन चलाने वालों, तेज गति से वाहन चलाने या खतरनाक तरीके से वाहन चलाने वालों पर निगरानी रखी जायेगी व ट्रैफिक के नियमों की उल्लघना करनें वालो पर भी होगी कार्रवाई ।
पचंकूला – 27 मार्च
पचंकूला पुलिस नें ठेका शराब पर वारदात को अन्जाम देनें वालें आरोपियो को किया गिरफ्तार ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि अपराधो पर रोकथाम तथा अपराधियो की धरपकड करते हुए इन्चार्ज पुलिस चौकी सैक्टर 16 उप0नि0 सुशील कुमार व उसकी टीम नें पुलिस उपायुक्त पचंकूला के निर्देशो की पालना करते हुए राजीव कालौनी ठेका शराब पर रात को वारदात को अन्जाम देनें के मामलें में दोनो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गयें आरोपियो की पहचान पिन्टु पुत्र रविन्द्र वासी गाँव अरन उतर प्रदेश हाल राजीव कालौनी सैक्टर 17 पचंकूला तथा ददन पुत्र रामसुमेर वासी प्रतापगढ उतर प्रदेश हाल किरायेदार मौली जाँगरा चण्डीगढ को रुप में हुई ।
घटना इस प्रकार हुई थी :- रोहित पाण्डे पुत्र चन्द्रीका प्रसाद पाण्डें वासी गांव दुर्बल पांडे पुरवा जिला अयोध्या उत्तर प्रदेश हाल ठेका शराब अग्रेंजी राजीव कालोनी सैक्टर 17 पचंकूला नें शिकायत दर्ज करवाई कि कल दिनांक 26.3.2021 को शिकायतकर्ता अपनें ठेका पर हाजिर था और मैनें अन्दर से ठेका के गेट की कूण्डी लगाई हुई थी । कल शिकायतकर्ता सेल पर बेठा था । मेरा दुसरा साथी विक्रम ठेका के उपर कमरा में आराम कर रहा था तो समय करीब 5.30 PM पर ठेका पर दो लडके आए जिन्होनें कहा कि रायल स्टैग शराब की बोतल का क्या रेट है । तो मैने कहा कि 450/ रु0 की है। तो एक लडके ने कहा कि हाऊसिग बोर्ड पर यही शराब 300/ रुपये में मिल जाती है तो मैने कहा की वहीं से खरीद लो तो दोनो लडके मेरे साथ गाली गलोच करने लगे जिनमें से एक लडका ठेका के गेट की कूण्डी खोल कर अन्दर आ गया और मेरे होठों पर मुक्का मारा जिससे मुझे काफी चोट लगी और मैं नीचे गिर गया तो उस लडकें ने गल्ले में हाथ मारा और जितने भी पैसे उसके हाथ में आए वह पैसे लेकर बाहर खडे अपने साथी के साथ मौका से भाग गया । बाहर खडा हुआ लडका निगरानी कर रहा थी तो मैने शोर मचाया तो मेरा साथी विक्रम वा आसपास के दुकानदार ईक्टठे हो गए और किसी ने पुलिस को पोन किया मौका पर पुलिस आ गई । शिकायतकर्ता को इलाज के लिए नागरिक अस्पताल सैक्टर 06 पचंकूला ले जाया गया । मामलें में आगामी कार्रवाई करते हुए धारा 379-बी, 452, 34 भा0द0स0 के तहत पुलिस थाना सैक्टर 14 पचंकूला में मामला दर्ज किया गया । जिस मामलें की आगामी तफतीश पुलिस चौकी सैक्टर 16 के द्वारा अमल में लाते हुए उपरोक्त दोनों आरोपियो को गिरफ्तार किया गया ।
इन्चार्ज पुलिस चौकी सैक्टर 16 पचंकूला नें कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार के अपराध को अन्जाम देनें वालो के बख्सा नही जायेगा । किसी भी प्रकार की असामाजिक गतिविधि व किसी भी अप्रीय घटना को अन्जाम देनें वालो के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जायेगी । इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलनें वाले, शराब पीनें वालो पर, नशीला पदार्थो की तशकरी करनें वाले पर कडा शिंकजा कसा हुआ है अन्यथा इस प्रकार का कोई किसी भी अपराध करता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी ।
पचंकूला – 27 मार्च
कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला मोहित हांडा (IPS) नें होली के त्यौहार पर सावधानी की अपील की ।
पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि मास्क ना पहननें वालो पर हरियाणा के इस जिल में अब तक मास्क ना पहननें वालो पर कार्रवाई करते हुए 20586 लोगो के चालान किये जा चुके है । कोरोना महामारी के मद्देनजर सरकार द्वारा मास्क (Mask) नहीं पहनने वालों पर 500 रुपये के चालान काटने का नियम बनाया गया है. जिसके अंतर्गत पचंकूला (Panchkula) जिले में 1029300 रुपये (एक करोड़ दो लाख नौ हजार तीन सौ रुपये) मास्क नहीं पहनने पर आमजन से वसूले जा चुके है । जो अब जिला प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए एक बार फिर सख्ती करने की तैयारी कर ली है । कोरोना महामारी को देखते हुए पुलिस उपायुक्त पचंकूला श्री मोहित हांडा (IPS) ने आमजन से अपील की है कि होली के त्यौहार पर सावधानी बर्ते जैस मास्क पहनना , सोशल डिस्टैंसिग की पालना करना इत्यादि तथा कहा कि जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें, समाजिक दूरी की पालन करें और दुकानदार अपने दुकानों को सैनिटाइजर रखें और शारीरिक दूरी का पालन कराने के लिए निर्धारित जगहों पर निशान भी लगाएं । यदि मास्क न हो तो मुंह पर स्र्माल या गमछा जरूर लगाएं । यदि कोई व्यकित मास्क नही पहनता या पुलिस को देखकर मास्क पहनता है तो उस पर भी 500 जुर्माना किया जायेगा । अगर चालान की राशि अदा नही करता । तो उसके खिलाफ धारा 188 भा.द.स. के तहत कार्रवाई की जायेगी । जो पचंकूला पुलिस प्रशासन कोविड -19 के संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए कोरोना महामारी को बढनें से रोकनें हेतु समय समय पर आमजन को जागरुक कर रही है ताकि इस कोरोना महामारी पर नियत्रण पाया जा सकें ।