पुलिस फाइलें, पंचकुला – 06 जनवरी

अपनाये ट्रैफिक नियम व लगवाये रेड रिफलैक्टर टेप ताकि अपनी व दूसरो की जिन्दगी को बचा सकें ।

                            पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें बढती सर्दी को देखते हुए होने वाली धुंध में चलते वाहनों को रोककर रेड टेप रिफलैक्टर लगाये गयें ताकि किसी भी प्रकार की कोई सडक दुर्घटना ना हो व सडग दुर्घटना से बचा जा सकें ।

इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें बैनर,ट्रैफिक साईन बोर्ड लगकार ट्रैफिक के नियमों को अपनाने बारे सन्देश दे रही है ताकि पचंकूला क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई असामजिक गतिविधि उत्पन्न ना हो । तथा ट्रैफिक पुलिस पचंकूला नें कहा कि ट्रैक्टर-ट्राली ,ट्रक ,कार तथा बसों इत्यादि वाहनों पर रेड रिफलैक्टर टेप लगावें ताकि सर्दी में होने वाले कोहरे के कारण आते हुए वाहन का दुर से पता चल जाता है व किसी भी प्रकार की कोई सडक दुर्घटना से बचा जा सकें ।

पचंकुला में विभिन्न स्थानों पर लगाए गए सी॰सी॰टी॰वी॰ कैमरों पर चर्चा की गई कि इन कैमरों की मदद से यातायात नियमों की उल्लंघना करने वालों, अपराधिक गतिविधियों और अपराध करके भागने वालों की पहचान करने में बड़ी मदद मिल रही है । इन लगे सी0सी0टी0वी कैमरो से भी यातायात कि नजर आप पर है अगर आप यातायात के नियमो की पालना ना करते हुए पाये जाते है तो आपको इस जुर्माना अदा करना होगा ।

मारपिटाई लडाई-झगडा में मृत्यु हो जाने पर आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई ।

                            पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि दिनाक 30.05.2017 को पुलिस थाना रायपुररानी में शिकायतकर्ता कमलजीत पुत्र प्रेंमपाल वासी ठरवां थाना रायपुररानी के शिकायत पर  शिकायतकर्ता के पिता प्रेंमपाल व बाबा गुरदयाल सिह के सात डण्डो व लोहे के गुदाल से मारपिटाई करके उन्हें चोटें पहुँचाने के कारण प्रेंमपाल की मृत्यु होने पर आरोपी के खिलाफ धारा 148/149/323/302/506 भा0द0स0 के तहत अभियोग अकितं किया गया था । उपरोक्त अभियोग में आरोपी रणदीप सिह पुत्र कर्म सिह गाँव ठरवा, थाना रायपुररानी पचंकूला को दिनाक 31.05.2017 को गिरफ्तार करके अभियोग का अनुसंधान पुरा करने पर दिनाक 31.07.2017 को माननीय अदालत ने चालान तैयार करके बराये समायत न्यायालय में दिया गया था । जो अभियोग का अनुसंधान निरिक्षक अरविन्द तत्कालिन प्रबन्धक थाना रायपुररानी व स0उप0नि0 मामंचद (सेवानिवृत) के द्वारा अमल में लाया गया । जिस पर सुनवायी करते हुए दिनांक 14-12-2020 को माननीय जिला सत्र न्यायधीश पचंकूला की अदालत से आरोपी रणदीप सिह वासी ठरवा को उम्र कैद की सजा सुनाई गई ।  अभियोग में आरोपी को सजा दिलाने में निरिक्षक अरविन्द कुमार तत्कालिन थाना प्रबंधक रायपुररानी तथा सहायक उप निरिक्षक मामंचंद ( सेवानिवृत) अधिकारी तत्कालिन श्री ओम प्रकाश ह0पु0से0 सहायक आयुक्त पुलिस पंचकुला के कुशल पर्यवेक्षण में मुकदमें की तफतीश निरिक्षक अरविन्द कुमार व स0उप0नि0 मामंचणद के द्वारा की गई तफतीश की अहम भुमिका रही है । जिसकी ठोस तफतीश के आधार पर ही अभियोग में आरोपी को सजा हो सकी है । 

अवैध शराब की 16 पेटी शराब सहित आरोपी को गिरप्तार किया गया ।

                       पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी के देते हुए बतलाया कल दिंनाक 05.01.2020 को पुलिस चौकी रामगढ की टीम नें अवैध शराब की 16 पेटी (192 बोतल ) की बोतल सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान पार्थीक शर्मा पुत्र भारत भुषण वासी माध्व नगर जिला सहारनुपर उतर प्रदेश के रुप में हुई ।जानकारी के मुताबिक पुलिस चौकी रामगढ की टीम गस्त पडताल करते हुए सैक्टर 28 पंचकुला में मौजुद थी । जो दौराने गस्त पडताल मुखबर खास ने सूचना दी कि एक वैगनार गाडी दिल्ली रजिस्ट्रड नम्बर में लडके पंचकुला की तरफ से शराब की पेटिया लेकर नारायणगड की तरफ जा रहे है जिस प्राप्त सूचना पर पुलिस चौकी रामगढी की टीम नें गांव माण्कया बस अड्डा के पास नाका बन्दी शुरू की गई । जो कुछ ही समय मे पंचकुला की तरह से एक गाडी वैगनार जिसको साथी मुलाजमान की ईमदाद से रूकवाई ड्राईवर को काबु करके नाम पता पुछा तो गाडी चालक ने अपना नाम प्रतीक शर्मा पुत्र भारत भुषण वासी माधव नगर थाना सहारनपुर जिला उतर प्रदेश बतलाया । तथा जो गाडी की तलाशी लेने पर गाडी की डीगी से 16 पेटी शराब अग्रेजी NAINA Premium Whisky बोतल बरामद हुई । जो उपरोक्त आरोपियों के खिलाफ धारा 61-4-20 EX ACT थाना चण्डीमंदिर दर्ज रजिस्टर किया जाकर आगामी कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरप्तार किया गया ।

अवैध अग्रेजी बोतलों सहित आरोपियो को किया काबू

                       पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी के देते हुए बतलाया कि पुलिस सैक्टर 7 पचंकूला की टीम नें अवैध शराब की बिक्री के मामलें में दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान नितिन छाबरा और जतिन छाबरा वासी बलटाना जीरकपुर के रुप में हुई

जानकारी के मुताबिक दिनाक 05.01.2020 को करीब 04.20 सांये को उप आबकारी व कराधान आयुक्त आबकारी की मोजूदगी में Neel Gin Hospi Tility सैक्टर 8 पंचकुला में छापा मारा गया । छापे के दौरान उपरोक्त आरोपियो नितिन छाबङा मौके पर पाए एंव काउंटर चैक करने पर लिस्ट जो कि साथ संग्लन है के मुताबिक अवैध शराब की बोतलें पाई गई जो कि Sale In Chandigrah U.T. थी । जिनको हरियाणा मे बेचना व पिलाना जुर्म है । उक्त रैस्टोरैंट में श्री नितिन छाबङी S/O श्री गुलशन छाबडा एवं श्री जतिन छाबडा S/O श्री गुलशन छाबडा पार्टनर है  ।(पार्टनरो के ब्यान अनुसार) उक्त रैस्टोरैन्ट का L-4/L-5 का लाईसैंस वर्ष 2020-2021 के लिए रिन्यू नहीं करवाया गया एंव इनके पास रैस्टौरैंट में शराब रखने या पिलाने का कोई लाईसैंस नही है । उस सैस्टोरैंट में कुल 15 (FIFTEEN ONLY) बोतलें अवैध शराब की पाई गई जो कि खुली है । जो शराबा अग्रेजी अलग अलग ब्राण्ड की है । Vat 69 ,100 Pipers Deluxe , Bacardi White Rum, Tequila (Carina Real) Magic Moment Vodka, Simon Off Triple Distilled Vodka, Old Monk Rum, Blender Pride, Teachers High Level, King Fisher Ultra Bear, King Fisher Strong Bear, Toburg, Jacobs Creak Red Wine बोतल पाई गई । जो उपरोक्त आरोपियो के खिलाफ धारा 61(1)(A)-4-2020 The Punjab Bills (Haryana Amendment Bill 2020) पुलिस थाना सैक्टर 5 पचंकुला दर्ज करके कार्यवाही की गई ।

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