पुलिस फाइलें, पंचकुला – 08 दिसंबर
08 दिसम्बर 2020
पचंकूला पुलिस ने दुष्कर्म के मामलें में आरोपी को गिरफ्तार करके भेजा जेल ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पचंकूला पुलिस ने दुष्कर्म करने के मामलें में आरोपी को गिरप्तार किया गया । जो गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान अमित वासी सदुलपुर मण्डी हिसार के रुप में हुई ।
दिनाक 05.12.2020 को महिला ने पुलिस थाना सैक्टर 20 मे शिकायत दर्ज करवाई कि उपरोक्त आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म व मारपिटाई की गई है । जिस प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाना सैक्टर 20 पचंकूला में अभियोग दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार माननीय पेश अदालत न्यायिक हिरासत भेजा गया ।
बाल विवाह करने के मामलें में आरोपी को किया काबू ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि 21.09.2020 को पुलिस थाना मन्सादेवी पचंकूला में उच्च न्यायालय पहुँचने पर आरोपी के खिलाफ धारा बाल विवाह अधिनियम के तहत अभियोग दर्ज करके अभियोग में आगामी तफतीश करते हुए आरोपी को गिरप्तार कर लिया गया । जो गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान सुखविन्द्र सिह पु6 जरनैल सिह वासी लौहार साहनेवाल लुधियान पंजाब के रुप में हुई ।
माह सितम्बर 2020 में उच्च न्यायालय के द्वारा पुलिस थाना मन्सा देवी पचंकूला में जानकारी प्राप्त होने पर उपरोक्त आरोपी ने 18 साल से कम उर्म की लडकी के साथ शादी कि गई है जिसकी शादी पंडित सोनू शर्मा @ सोनू कौशिक मन्सा देवी पचंकूला ने शादी करवाई गई है । जबकि लडकी जन्म तिथि से पता चलता है कि विवाह के समय लडकी की आयु 18 वर्ष से कम थी । जिस पर मन्सा देवी पुलिस थाना पचंकूला में उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस थाना मन्सादेवी पचंकूला में अभियोग दर्ज किया गया आगामी कार्यवाही करते हुए इस मामलें में आरोपियो को गिरप्तार करके आगामी कार्यवाही की गई । जो इस मामलें मे सोनू कौशिक मन्सा देवी सैक्टर 04 पचंकूला को पुलिस ने गिरफ्तार करके कार्यवाही की गई तथा कल दिनाक 07.12.2020 को शादी करने वाले लडके को गिरफ्तार करके कार्यवाही की गई ।
क्रांईम ब्रांच पचंकूला नें भैंस चोरी करने वाले गैन्ग का पर्दाफास करते हुए आरोपियो को गिरफ्तार भेजा जेल ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पचंकूला पुलिस की क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम ने चण्डीमन्दिर इलाके ग्राँमीण क्षेत्र में भैंस चोरी होने बारे कुछ वारदाते सामने आई थी जिन पर क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम ने गहनता से कार्यवाही करते हुए भैंस चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश कर करते हुए क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 पचंकूला की टीम ने दो आरोपियो को गिरफ्तार किया गया । जो गिरफ्तार किये गये आरोपीयो की पहचान जान मौहम्मद पुत्र रफीस मौहम्मद वासी छोटा लापरा तथा मौसीम उर्फ मौसीन पुत्र वकील मौहम्मद वासी छोटा लापरा जिला यमुनानगर हरियाणा के रुप में हुई ।
दिनांक 06.07.2020 की रात्रि को गाँव खटौली पचंकूला में शिकायतकर्ता विनोद कुमार के शिकायत पर भैंस चोरी होने बारे पुलिस थाना चण्डीमन्दिर में अभियोग दर्ज किया गया था । जो अभियोग की सख्या 308 दिनाक 07.09.2020 धारा 457/380 भा0द0स0 थाना चण्डीमन्दिर दर्ज है ।
दिनाक 09.09.2020 की रात्रि को भैस व कटडा चोरी होने बारे शिकायतकर्ता भजन सिह पुत्र सीता राम वासी गाँव नाडा साहिब पचंकूला में एक भैंस व एक कटडा चोरी होने बारे पुलिस थाना चण्डीमन्दिर में अभियोग में दर्ज किया गया था जो अभियोग की संख्या 315 दिनांक 10.09.2020 धारा 379 भा.द.स थाना चण्डीमन्दिर दर्ज है ।
प्लाट बेचने के नाम पर लाखों रुपये की ठगी करने के मामलें 5 साल से फरार उदघोषित अपराधी को डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला ने काबू करने में सफलता हासिल की ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पचंकूला पुलिस की डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम ने पाँच साल से फरार आरोपी को काबू कर लिया गया है जो आरोपी ने वर्ष 2015 में प्लाट बेचने कें मामलें में 16 लाख रुपये कि धोखाधडी की थी । जिस आरोपी के खिलाफ पुलिस थाना कालका में अभियोग अकिंत किया गया था । जो आरोपी वर्ष 2015 से फरार चल रहा था जिसको आज पचंकूला पुलिस की टीम डिटैक्टिव स्टाफ ने काबू कर लिया गया है । जो गिरफ्तार किये गये आरोपी की पहचान रोहताश पुत्र ईश्वर सिहं वासी बढाना, जिला जीन्द हरियाणा के रुप में हुई ।
शिकायतकर्ता राममेहर पुत्र खुजाना गांव सगंतपुरा, जिला जीन्द नें शिकायत दर्ज करवाई कि अमरजीत पुत्र बलवान वासी खोखरी जींद व रोहतास पुत्र ईश्वर नें धोखाधड़ी, जालसाजी, पैसे ऐठने व दूसरे की जायदाद बेचने व जान से मारने की धमकी देने का मुक्दमा दर्ज करने बारे । जो शिकायतकर्ता ने बतलाया कि अगस्त 2013 मे हुए ड्रा के सफल आवेदको से इकरारनामा करके गुडगाँव मे काफी फलैट खरीद रखे है । आरोपी अमरजीत ने मुझे 16 फलैट देने का वायदा किया । जिसके बदले मैने 64 लाख रूपए देने थे । अमरजीत मुझे पचँकूला हाउसिगं बोर्ड कार्यालय मे ले लिया । शिकायतकर्ता ने बतलाया कि आरोपी रोहतास पुत्र ईश्वर गाँव बधाना, तथा अमरजीत दोनो साझेंदार में काम करते है वे दोनो ही मिलकर गुडगाँव के फलैटों का कारोबार करते है आरोपी अमरजीत ने हाउसिग बोर्ड के कार्यालय मे बीपील के सफल आवेदको की सूची दिखाई जिसकी सूची साथ सलग्न है । इस सूची मे वे 16 व्यक्ति भी शामिल थे जिनका इकरारनाम अमरजीत वा अन्य व्यक्तियों से हुआ था। मैने अमरजीत पर विश्वास करके ये फलैट खरीदने का फैसला कर लिया । शिकायतकर्ता ने अमरजीत पर विश्वास करके वहाँ पर रोहतास से इकरारनामा कर लिया व अमरजीत की मौजूदगी मे 16 लाख रूपए दे दिए व रसीद प्राप्त कर ली । अब जब पलैट मेरे नाम करवाने का समय आया जो अमरजीत बहाने बनाने लगा और कहने लगा कि मै यह फलैट कुछ ही दिन मे तेरे नाम करवा दूगाँ. मुझे जब मामले में गड़बड़ महसूस होने लगी तो मैने पाया कि इन लोगो ने मुझ से धोखाधड़ी की है । ये फलैट आरक्षित बी.पी.एल श्रेणी के है व कभी भी मेरे नाम नही हो सकते नियम की प्रति साथ सलग्न है मैने अपने स्तर पड़ताल की है तो मुझे पता चला है कि इन लोगों ने सभी 16 व्यक्तियों से भी धाखाधड़ी की है इन्होने इनमे से किसी को भी कोई पैसा नही दिया है । अमरजीत अपने आपको पुलिस महकमे का व हाउसिंग बोर्ड का कर्मचारी बताकर फलैट मालिकों से कहा कि हम छानबीन करने आए है तथा धोखे से उनके हस्ताक्षर करवा लिएँ इन लोगों ने फलैट मालिकों को कोई पैसा नही दिया है । मैने अमरजीत को सारी स्थिति बताकर पैसे वापिस मांगे तो कहने लगा कि मैने तेरे जैसे बहुत देखे है और पैसे देने मे आनाकानी करने लगा और मुझे जान से मारने की धमकी दी । जो उपरोक्त शिकायत पुलिस थाना कालका पचंकूला में प्राप्त होने पर आरोपियो के खिलाफ धारा 406/420/506/120-B, IPC थाना कालका में 13.04.2015 में अभियोग दर्ज करके कार्यवाही की गई । जो आरोपी रोहताश तब से फरार था । जिसको वर्ष 2020 में आरोपी को अदालत से उदघोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था । जिसके खिलाफ निम्निलिखित अभियोग दर्ज है ।
1. अभियोग सख्या 44 दिनाक 13.04.2015, धारा 406/420/506/120-B, भा.द.स., पुलिस थाना कालका ,पचंकूला ।
2. अभियोग सख्या 198 दिनाक 07.12.2020, धारा 174-ए भा.द.स. पुलिस थाना कालका ।
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