पुलिस फाइलें, पंचकूला – 28 नवंबर

28 नवम्बर 2020

राजीव कालौनी पचंकूला में हुई चाकू से मारने बारे हुई वारदात के मामलें मे पुलिस ने आरोपियो को किया गिरप्तार

प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाक 28.11.2020 को शिकायतकर्ता शिवशंकर पुत्र श्री रामसुन्दर यादव वासी मौली जागरा कम्पलैक्स चण्डीगढ कि शिकायतकर्ता का छोटा भाई रविशंकर उम्र 30 साल जो की राजीव कालोनी मे मीट की दुकान पर काम करता था अभी अविवाहित था कि हमे कुछ लडको ने घर पर आकर सुचना दी कि मेरे भाई रविशंकर को किसी ने चाकू मार दिया है और वह घायल अवस्था मे राजीव कलोनी की गली मे पडा था जिसको पुलिस उठाकर सै0 6 सरकारी हस्पताल ले गई जिस पर मै अपने पिता श्यामसुन्दर के साथ GH SEC 6 पंचकुला पहुंचा जहा पर पता चला कि मेरे भाई की चाकू लगने से मौत हो गई और एमरजैसी मे अब भी उसकी पीठ मे चाकू घुसा हुआ था उसके बाद हम फिर मौका पर आए औऱ आस पडौस मे पता किया जो मालूम हुआ कि दीपु वासी राजीव कलोनी सै0 17 पंचकुला की सुधीर S/O हरिचन्द वासी राजीव कलोनी के साथ किसी बात पर रजिंश थी उसने समय करीब 10.15/10.30 बजे रात चाकू से जान से मारने की नीयत से मेरे भाई रविशंकर के उपर वार किया औऱ इसी झगडा मे दीपु वासी राजीव कलोनी को भी गम्भीर चोटे आई है जो जिस बारे थाना सैक्टर 14 पचंकूला मे शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग न 0 299 दिनांक 28 – 11 – 2020 धारा 307 , 302 IPC थाना सै 0 14 पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया अभियोग में कार्यावाही करते हुए आरोपीयो को गिरप्तार कर लिया गया जो गिरफ्तार किये गये आरोपियों की पहचान सुधीर S/O हरिचन्द वासी राजीव कलोनी के रुप में हुई जो आरोपियो को कल दिनाक 29.11.2020 को माननीय पेश अदालत किया जायेगा ।

क्राईम ब्रांच पचंकूला ने बाईक चोरो गिरफ्तार करके एक को रिमाण्ड पर लिया व एक को भेजा जेल

                           प्राप्त जानकारी के पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला ने चोरी की वारदातो पर लगाम देने के लिए सख्ताई करतेहु हुए जिला पचंकूला के सभी थाना व पुलिस चौकी व क्राईम ब्रांच शाखाओ को निर्देश चोरी की वारदातो पर अकुंश लगाने के लिए जल्द से जल्द कार्यवाही करने हेतु निर्देश दिये गये है जिन निर्देशो की पालना करते हुए क्राईम ब्राचं सैक्टर 26 पचंकूला ने कार्यवाही करते हुए । आरोपी को बाईक चोरी करने के आरोप में आरोपीयो को गिरप्तार किया गया । जो गिरप्तार किये गये आरोपीयो की पहचान राजीव पुत्र बाबू मयूर वासी हरु नगँला जिला बदायु उतर प्रदेश के जिसको माननीय पेश अदालत दो दिन का पुलिस रिमाण्ड प्राप्त किया गया तथा दुसरे आरोपी गुरप्रीत पुत्र जोगिन्द्र सिह वासी नाडा साहिब पचंकूला के गिरफ्तार करके माननीय पेश अदालात न्यायिक हिरासत भेजा गया

                        प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनाक 19.11.2020 को शिकायतकर्ता विकास कुमार वासी सैक्टर 26 पचंकूला ने पुलिस थाना चण्डीमन्दिर मे शिकायत दर्ज करवाई कि वह एच.डी.एफ.सी बैकं में कार्यक्रत है जब वह दिनाक 17.11.2020 को शाम 7.00 बजे घर आया तो अपने घर के सामने मोटरसाईकिल अपाछे टी.वी.एस . घर के बाहर खडी कर दी जो शिकायतकर्ता ने सुबह उठकर देखा तो उसकी बाईक वह पर नही थी जिस बारे आनलाईल शिकायत प्राप्त होने पर पुलिस थाना चण्डीमन्दिर में शिकायत प्राप्त होने पर अभियोग दर्ज करके धारा 379 भा.द.स के तहत कार्यवाही की गई । जिस अभियोग की जांच क्राईम ब्राचं सैक्टर 26 पचंकूला के द्वारा अमल मे लाई गई । जिस अभियोग में क्राईम ब्रांच सैक्टर 26 ने ततपर्ता से कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय पेश अदालत कार्यवाही की गई ।

डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला ने उदघोषित अपराधियो के खिलाफ चलाये गये अभियान  के तहत उदघोषित अपराधी को किया काबू ।

                           प्राप्त जानकारी के पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला ने लम्बित अभियोग में लम्बित अपराधियो को जल्द से जल्द पकडने हेतु अभियान चलाया गया है जिस अभियान की पालना करते हुए डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम ने मुस्तैदी से कार्यवाही करते हुए दिनाक 27.11.2020 को उदघोषित अपराधी को गिरफ्तार किया गया । गिरप्तार किये गये आरोपी की पहचान जरनैल सिह पुत्र सुरेन्द्र सिह वी चावला कालौनी नालागढ रोड पिन्जौर पचंकूला के रुप में हुई ।

                        प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 27.11.2020 को  डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम को मुखबर खास ने सूचना दी की । उपरोक्त उदघोषित अपराधी जो हिमशिखा कालौनी पिन्जौर पंचकूला में देखा है तभी डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें मौका पर पहुँच कर मुखबर खास ने ईशारा करके बतलाया कि जो सरदार व्यक्ति हल्के जामनी रंग की पगडी पहने गोल मार्किट के सिडियाँ के पास खडा है। वह जरनैल सिहँ है जिस व्यकित को काबू करके पुछताछ की गई जिसने अपना नाम जरनैल सिहँ पुत्र श्री सुरेन्द्र सिहँ वासी चावला कॉलोनी नालागढ रोड पिंजौर थाना पिंजौर जिला पंचकुला बतलाया । जिसने माननीय अदालत श्रीमति दिक्षा दास रंगा SDJM कालका की अदालत मे हाजिर ना होकर माननीय अदालत के आदेशो की अवहेलना करके जुर्म जेर धारा 174A IPC का किया है । जिसके खिलाफ थाना पिन्जौर अभियोग दर्ज किया जाकर अभियोग में आगामी तफतीश हेतु कार्यवाही करते हुए । डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला ने कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाही की गई ।

डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम ने नशीला पदार्थ गांजा 224 ग्राम सहित आरोपी को किया काबू ।

                           प्राप्त जानकारी के पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बतलाया कि पुलिस उपायुक्त पचंकूला ने नशे के तशकरो पर लगाम देते हुए तथा नशे की रोकथाम हेतु जागरुक बारे अभियान चलाय हुआ है जिस अभियान के डिटैक्टिव स्टाफ पचंकूला की टीम नें कार्यवाही करते हुए अवैध नशीला पदार्थ के जुर्म में आरोपी को गिरफ्तार किया गया । जो गिरप्तार किये गये आरोपी की पहचान ललित कुमार पुत्र रोहताश कुमार वासी गाँव मौली जाँगरा चण्डीगढ के रुप में हुई ।

                       प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 27.11.2020 को  डिटैक्टिव स्टाफ चण्डीमन्दिर पंचकुला की टीम चोरियो के सम्बन्ध में गश्त वा पडताल करते हुए सैक्टर 15,16,17 पचंकूला से बैल फैक्ट्री से बुडनपुर वाली सडक से गांव बुडनपुर की तरफ से मेन स़डक  पर सैक्टर 16 पंचकुला की तरफ मौजूद थे तभी सैक्टर 16 पचंकूला की तरफ एक नौजवान लडके को पैदल आता दिखाई जो की पुलिस की गाडी को देखकर वापिस तेज मुडकर तेज कदमो से वापिस गांव बुडनपुर की तरफ जाने लगा । जिस पर शक की बुनाह पर साथी मुलाजमान की सहायता से गाडी से नीचे उतकर नौजवान लडके को संदेहजनक होने पर काबू किया । उसका नाम पता पुछा गया जिस पर उसने अपना नाम ललित कुमार पुत्र रोहताश कुमार वासी मौली पिंड थाना मौली जागरा यू.टी. चण्डीगढ बतलाया तभी ललित कुमार ने अपने दाहिने हाथ मे लिए कैरी बैग बां रग सफेद को फेकने की कोशिश की जिसको को काबू करके कैरी बैग को काबू करके खोलकर चैक किया । कैरी बैग बारंग सफेद मे हरे रंग का सुखा हुआ पदार्थ मिला जो कैरी बैग से मिले पदार्थ को सूंघने व अनुभव के आधार पर नशीला पदार्थ गांजा मालूम हुआ जिसको नशीला पदार्थ गांजा रखने बारे कोई लाईसैंस  व परमिट पेश करने बारे कहा जो कोई लाइसैंस व परमिट पेश न कर सका । जिसका  इलैक्ट्रानिक वजन करने पर वजन 224 ग्राम हुआ । जो आरोपी के खिलाफ धारा 20-61-85 एन.डी.पी.एस एक्ट के तहत अभियोग दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार करके कार्यवाही की गई ।

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