राजस्थान (ब्यूरो):
बहुजन समाज पार्टी के छह विधायकों के कांग्रेस के साथ विलय की याचिका पर सुनवाई करते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को विधानसभा स्पीकर सी.पी. जोशी को मामले पर तीन महीने में निर्णय लेने के लिए कहा है.
अदालत ने जोशी से बसपा विधायकों के विलय के विरुद्ध बीजेपी विधायक मदन दिलावर की रिट याचिका पर निर्णय लेने के लिए कहा. न्यायमूर्ति महेंद्र कुमार गोयल की एकल पीठ ने, दिलावर की ओर से दाखिल रिट याचिका का निपटारा करते हुए, उन्हें भी विधानसभा स्पीकर से संपर्क करने के लिए कहा.
स्पीकर के वकील ने कहा, ‘कोर्ट ने मदन दिलावर की ओर से दाखिल याचिका का निपटारा कर दिया है और स्पीकर को 16 मार्च को दाखिल शिकायत पर, सुनवाई करने व तीन महीने के अंदर मामले पर मेरिट के आधार पर निर्णय लेने को कहा है.’
दिलावर ने राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल करके, छह बसपा विधायकों-जोगेंद्र अवाना, संदीप यादव, वाजिब अली, दीपचंद खेरिया, लखन मीना और राजेंद्र गुढ़ा के कांग्रेस में विलय को चुनौती दी थी और स्पीकर की ओर से पारित आदेश पर अमल करने पर रोक लगाने की मांग की थी.