गरीब परिवारों की मदद के लिए तत्पर डीएलएसए – सीजेएम

पंचकूला 6:

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं सचिव सम्प्रीत कौर ने बताया कि जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की ओर कोरोना महामारी के चलते लाॅक डाउन के दौरान जिला के लोगों को कानूनी जानकारी देने हेतू सैक्टर 9 में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने बताया कि पैनल अधिवक्ताओं ने पार्किंग क्षेत्र, दूकानों, समाज कल्याण, रैडक्रास, विश्वास फाउंडेशन, बीटीएसएम व समाज सेवियांे के सहयोग लगाए गए शिविर में हैडमेड मास्क बांटे और उन्हें जागरूक किया। उन्होंने बताया कि सैक्टर 9 में कार्य करने वाले लोगों को व्यक्तिगत दूरी बनाए रखने एवं बार बार साबुन से हाथ धोने के लिए भी प्रेरित किया गया। इसके अलावा घर से निकलते ही सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का प्रयोग करने तथा सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर प्रतिबंध बारे भी जानकारी दी जा रही है। व्यक्तिगत स्तर पर मास्क का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। यदि कोई मास्क का उपयोग नहीं करेगा तोे उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है।

सचिव ने बताया कि  इन शिविरों में लोगों को हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अवगत करवाया जाता है ताकि जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। उन्होंने बताया कि अधिवक्ताओं द्वारा लोगों को मोबाईल सेतू अपलोड करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है ओर उसे समय समय अपडेट करने के लिए भी अवगत करवाया जाता है ताकि कोविड की जानकारी उन्हें समय पर मिल सके।

उन्होेंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद लोगों के लिए 0172-2585566 तथा 1800-180-2057 हैल्पलाईन  भी 24 घण्टें क्रियान्वित की जा रही है। इन पर कोई भी नागरिक सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ले सकता है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण की ओर जरूरतमंद्व लोगों के मामलों की पैरवी करने के लिए निशुल्क अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की जाती है।

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply