मनोज त्यागी करनाल 4 अगस्त:
जैसा कि विदित है कि करनाल शहर में विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अवैध पशु डेयरियां चलाई जा रही हैं, जिनको गांव पिंगली में विकसित की गई डेयरी परियोजना में प्लॉट अलॉट करने के लिए कई बार नोटिस तथा अखबार के माध्यम से मौके दिए गए हैं। इनमें वे डेयरी मालिक भी शामिल हैं, जिनके नाम किसी कारणवश सर्वे में नहीं हैं। लेकिन बार-बार मौका दिए जाने के उपरांत भी बहुत से डेयरी मालिकों की अलॉटमेंट में कोई रूचि नहीं ली जा रही है।
उपायुक्त एवं नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने बताया कि ऐसे डेयरी मालिक चाहे वह सर्वे में शामिल हो या नहीं, को एक ओर अवसर प्रदान करते हुए आदेश दिए जाते हैं कि अपने दस्तावेज पूर्ण करके 30 हजार रूपये की अग्रिम राशि, एक हजार रूपये की जुर्माना राशि तथा एक सौ रूपये की प्रार्थना पत्र फीस सहित कुल 31 हजार एक सौ रूपये, बुधवार 5 अगस्त तक नगर निगम कार्यालय में जमा करवाकर आगामी होने वाले ड्रा ऑफ लॉट के माध्यम से निकाले जाने वाले प्लॉटों की अलॉटमेंट में हिस्सा लें। उन्होंने कहा कि यदि अब भी इन डेयरी मालिकों द्वारा प्लॉट की अलॉटमेंट में कोई रूचि नहीं दिखाई गई तो उनकी डेयरियों को बिना आगामी किसी नोटिस या सूचना के सील करके पशु कब्जे में करने की कार्रवाई शीघ्र अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे डेयरी मालिक, जिन्हें प्लॉट की अलॉटमेंट हो चुकी है, लेकिन उन द्वारा अभी तक 20 प्रतिशत राशि, नगर निगम कार्यालय में जमा नहीं करवाई गई है, उन्हें भी एक और अवसर दिया जाता है कि वह आगामी 5 अगस्त बुधवार तक अलॉट किए गए प्लॉट की 20 प्रतिशत राशि जमा करवाएं, अन्यथा उन द्वारा जमा करवाई गई 30 हजार रूपये की अग्रिम राशि को जब्त करके प्लॉट की अलॉटमेंट रद्द कर दी जाएगी तथा उनकी डेयरियों को सील करने की आगामी कार्रवाई आरम्भ कर दी जाएगी।
आयुक्त ने यह भी बताया कि जिन डेयरी मालिकों को पहले ही डेयरी प्लॉट अलॉट हो चुके हैं, वह चालू माह अगस्त के अंत तक अलॉट किए गए प्लॉट पर निर्माण करके अपनी डेयरियों को डेयरी परियोजना स्थल पर शिफ्ट करें अन्यथा उनके उनके विरूद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।